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Reservation for Economically Weaker Sections : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा अब 10 प्रतिशत आरक्षण – सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश.


Reservation for Economically Weaker Sections

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा अब 10 प्रतिशत आरक्षण – सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश. 



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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई, 2019 जारी किया.

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भारत सरकार द्वारा 103 वें संविधान संशोधन, अधिनियम, 2019 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त संविधान संशोधन के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS – Economically Weaker Sections) जो संविधान के अनुच्छेद – 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.



सीधी भर्ती के पदों पर - अब सीधी भर्ती के के प्रक्रम पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश – इस वर्ष प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. किन्तु जिन शिक्षण संस्थाओं में इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उन शिक्षण संस्थाओं में यह आरक्षण अगले शिक्षा सत्र से लागु होगा.

EWS Certificate आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने हेतु निर्धारित मापदंड
(1) ऐसे परिवार कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक न हो. आय में सभी स्त्रोतों की आय शामिल होगी, जो वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से हो.

(2) निम्न व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होंगे –
(1) जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बंजर, पथरीली, बीहड़ भमि अंकित हो, वह भूमि इसमें शामिल नहीं होगी)
(2) जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लेट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो.
(3) जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लेट हो.
(4) नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लेट हो.

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आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी करना - आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा.


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