7th Pay for New Teachers cadre in MP - नवीन शिक्षक संवर्ग के वेतन निर्धारण एवं 7 वे वेतनमान के सम्बन्ध में नए निर्देश
7 Pay for New Teachers
cadre in MP
नवीन शिक्षक संवर्ग के वेतन निर्धारण एवं 7 वे वेतनमान
के सम्बन्ध में नए निर्देश
के सम्बन्ध में नए निर्देश
नवीन
शिक्षक संवर्ग को सातवां वेतनमान देने के सम्बन्ध आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में DPI ने
जारी किए निर्देश, 15 दिन में कार्यवाही पूर्ण करने के
निर्देश लोक
शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने आदेश क्रमांक / एनसी / बी / 25 / 2019
/ 359 भोपाल दिनांक 19-08-2019 द्वारा समस्त जिला शिक्षाधिकारियों को जारी निर्देश
में नवीन संवर्ग में नियुक्त अध्यापक संवर्ग के लोक सेवको के वेतन निर्धारण की
कार्यवाही को समय सीमा में पूर्ण करने को कहा है.
संचालनालय ने लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्र./विशेष सेल/बी/वेतन/2019/332, भोपाल दिनांक 19.07.2019 के संदर्भ का उल्लेख करते हुए समस्त जिला शिक्षाधिकारियों को कहा है कि ‘विषयान्तर्गत आपके स्तर से अति महत्वपूर्ण कार्रवाई काफी लम्बे समय से लंबित है। जिनके पूर्ण नही होने से भर्ती नियम 2018 के अन्तर्गत नियुक्त लोक सेवको को सातवाँ वेतनमान देने, एम्पलाई कोड जारी करने तथा आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से वेतन आहरित करने की कार्यवाही नही हो पा रही है।‘
निर्देश
के अनुसार निम्नांकित जानकारी जिला स्तर से प्राप्त होना अपेक्षित है :
छटवें
वेतनमान का अनुमोदन - अध्यापक संवर्ग को दिए गए छटवें वेतनमान के
वेतन निर्धारण की शतप्रतिशत कार्यवाही पूर्ण कर जिला पंचायत में पदस्थ वरिष्ठ
लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी से अनुमोदन करा कर गुगल ड्राइव पर पृविष्टि कराई जाने के
निर्देश दिये गये थे।
Employee Code जारी करने में आ रही कठिनाइयाँ - नवीन संवर्ग में नियुक्त अध्यापक संवर्ग के लोक सेवको को वित्त
विभाग से एम्लाई कोड जारी करने एवं IFMIS के माध्यम से वेतन देयक तैयार
करने की कार्यवाही हेतु नवीन संवर्ग में नियुक्त समस्त लोक सेवको का डाटा यथा-3910 नॉन आर.आई.ए. 12248 प्रान विदाउट नामिनेशन,
32591 प्रान विदाउट बैंक डिटेल 124496 प्रान
विदाउट ई-मेल आई.डी., 2350 प्रान विदाउट मोबाइल नम्बर एवं 3180
निल क्रेडिट प्रान की जानकारी वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना है।
इस जानकारी के अभाव में कोषालय द्वारा एम्लाई कोड जारी करने एवं सातवाँ वेतनमान का
वेतन निर्धारण संभव नही हो सकेगा.
NPS मिसिंग क्रेडिट - नवीन संवर्ग में नियुक्त अध्यापक संवर्ग
के कर्मचारियों के मिसिंग क्रेडिट के प्रकरणो के संबंध में राशि
और चालान भेजने के निर्देश पूर्व में ही दिए जा चुके है। यह कार्रवाई भी जिला स्तर
से अपेक्षित है।
15
दिवस की समय सीमा - उक्त उल्लेखित बिन्दुओं की जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नही
कराई गई है, जिसके कारण वांछित जानकारी वित्त विभाग को उपलब्ध नही कराई जा सकी है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है। अतः एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि
वांछित जानकारी 15 दिवस की समय सीमा में अनिवार्य
रूप से गुगल ड्राइव पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण
होने के पश्चात ही जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड
शिक्षाधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं जिन अध्यापक संवर्ग
के कर्मचारियों की वांछित जानकारी लंबित है. उनके वेतन अधोहस्ताक्षरकर्ता की
अनुमति के बगैर आहरित नही हो सकेगें।
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