Online Transfer Relieving & Jioning - ऑनलाईन स्थानांतरण आदेश के तहत कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में DPI ने जारी किए निर्देश
Transfer Relieving & Joining Iinstructions |
स्थानांतरण नीति 2019-20 के अन्तर्गत जारी ऑनलाईन स्थानांतरण आदेश के तहत कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में DPI ने जारी किए निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश क्र. / एनटीसी / ए /70/ स्थानां. / 2019 / 363 भोपाल, दिनांक 20/08/2019 द्वारा स्थानांतरित शिक्षकों के रिलीव
होने व जोइनिंग के सम्बन्ध में Transfer Order एवं पोर्टल पर अंकित तिथि में अंतर, स्थानांतरित शिक्षक के D.Ed. / B.Ed. प्रशिक्षण में होने, स्थानांतरित संस्था में पद विरुद्ध शिक्षक पदस्थ होने, ट्रान्सफर आर्डर में प्राथमिकता, ट्रांसफर आर्डर
में पूर्ण नाम / उपनाम अंकित न होने, स्थानांतरित संस्था में पद रिक्त न होने
तथा ऑनलाइन आवेदन के बाद संकुल परिवर्तन हो जाने पर जोइंनिग एवं रिलीविंग आदि के
सम्बन्ध में शिक्षकों को आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए.
आज जारी निर्देश में कहा गया है कि विभागीय स्थानांतरण नीति 2019-20 के
अन्तर्गत जारी किये गये स्थानांतरण आदेश के तहत छोटे-छोटे कारण से कार्यमुक्त एवं कार्यभार
ग्रहण नही कराये जाने के संबंध में अधिक संख्या में स्थानांतरित शिक्षक संचालनालय में
उपस्थित हो रहे है। यह स्थिति उचित नही है स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं
कार्यभार निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए :
Transfer Order एवं पोर्टल पर अंकित तिथि
में अंतर होने पर - निर्देश दिए गए है कि स्थानांतरित शिक्षकों के एम शिक्षा मित्र से जारी आदेश की
तिथि एवं कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण होने वाली स्क्रीन पर अंकित
तिथि में अन्तर होने की स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाए।
स्थानांतरित शिक्षक के D.Ed. / B.Ed. प्रशिक्षण में होने पर - निर्देश के अनुसार स्थानांतरित शिक्षक शिक्षण
प्रशिक्षण (डीएड/बीएड इत्यादि) प्राप्त कर रहे है तो ऐसे शिक्षकों को स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाए और स्थानांतरित संस्था में कार्यभार
ग्रहण करने के उपरान्त प्रशिक्षण संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जाए।
संस्था में पद विरुद्ध पदस्थ शिक्षक अतिशेष - स्थानांतरित शिक्षक का
मूल पद एवं विषय स्थानांतरित संस्था में रिक्त है तो उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। संस्था में पद विरुद्ध शिक्षक को अतिशेष के अन्तर्गत पदस्थापना सुनिश्चित किया जाए।
ट्रांसफर आर्डर में पूर्ण नाम / उपनाम अंकित न होने पर –स्थानांतरित शिक्षकों के ट्रान्सफर आर्डर में नाम /
उपनाम पूर्ण अंकित नहीं होने पर जोइनिंग के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी करते
हुए कहा गया है कि स्थानांतरित शिक्षक का पूर्ण नाम या उपनाम स्थानांतरण आदेश में
अंकित नही होने की स्थिति में संबंधित के युनिक आई.डी. का मिलान
कर एवं पोर्टल पर अंकित सही नाम होने की स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण
कराया जाए।
दिव्यांग शिक्षक का बिना प्राथमिकता स्थानांतरण
होने पर - यदि किसी दिव्यांग शिक्षक
का स्थानांतरण बगैर प्राथमिकता के आधार पर सामान्य रुप से हुआ है तो उससे दिव्यांगता के संबंध में बिना किसी पृच्छा के उसे
कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाए। इसी प्रकार अन्य प्राथमिकताओं के प्रकरणों
में भी कार्रवाई की जायेगी।
स्थानांतरित संस्था में पद रिक्त न होने पर - स्थानांतरित शिक्षक को
आवंटित शाला में पद रिक्त नही होने की स्थिति में पोर्टल पर संबधित के मुल पद/विषय के अनुसार रिक्त पदों में से सहमति के आधार पर जिला स्तर
से पदस्थापना पहले की जायेगी, इसके बाद ही जिला स्तर से किये जाने वाले प्रशासनिक
स्थानांतरण किये जा सकेगा।
संकुल परिवर्तन हो जाने पर जोइंनिग एवं रिलीविंग - स्थानांतरित शिक्षक का
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संकुल परिवर्तन हुआ है तो संबंधित जिला
शिक्षा अधिकारी संकुल स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्थानांतरित शिक्षक को कार्य
मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाए।
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