Seniority after Transfer : Teachers Seniority Rules क्या स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता प्रभावित होती है?
Seniority after Transfer : Teachers Seniority Rules
स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता : क्या स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता प्रभावित होती है?
वर्तमान में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया प्रचलन में है, अनेक लोगों द्वारा स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता के सम्बंध में जानकारी चाही गई है। शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश के बाद अपनी वरिष्ठता /वरीयता के सम्बन्ध में काफी प्रश्न पूछे जा रहे है। इस सम्बन्ध में आपकी जानकारी के लिए MP Education Gyan Deep द्वारा स्थानातरण के बाद वरिष्ठता के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी दी जा रही है, आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी.
- क्या ट्रान्सफर के बाद वरिष्ठता प्रभावित होगी ?
- प्राथमिक शिक्षक की वरिष्ठता के क्या नियम है?
- प्राथमिक शिक्षक की वरिष्ठता के क्या नियम है?
- वरिष्ठता कब प्रभावित होगी?
- उच्च माध्यमिक शिक्षक की वरिष्ठता कब प्रभावित होगी?
इस संबंध में वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है -
वरिष्ठता निर्धारण करने या वरिष्ठता सूची (Seniority List) जारी करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी को होता है। नियुक्तिकर्ता अधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में जिन पदों का नियुक्तिकर्ता होता है उसकी वरिष्ठता सूची प्रतिवर्ष बना कर जारी करता है। उसके आधार पर ही पदोन्नतियां होती है।
Transfer के बाद Primary Teachers Seniority List, Middle Teachers Seniority List तथा High School Teachers Seniority List के सम्बंध में श्री दीपक हलवे सर द्वारा जानकारी दी जा रही है।
प्राथमिक शिक्षक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी है। माध्यमिक शिक्षक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक लोकशिक्षण और उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियक्तिकर्ता अधिकारी आयुक्त/संचालक लोकशिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल है।
निम्न स्थितियों में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी
प्राथमिक शिक्षक - अब यदि किसी प्राथमिक शिक्षक का स्थानांतरण जिले के जिले में ही स्वेच्छा से होता है या प्रशासनिक होता है तो भी उसकी वरीयता प्रभावित नहीं होती है।
माध्यमिक शिक्षक - यदि किसी माध्यमिक शिक्षक का स्थानांतरण संभाग के अंदर स्वेच्छा से होता है या प्रशासनिक होता है उसकी वरीयता प्रभावित नहीं होगी।
उच्च माध्यमिक शिक्षक - उच्च माध्यमिक शिक्षक का स्थानांतरण प्रदेश में कही भी स्वेच्छा से प्रशासनिक आधार पर कही भी होता है तो उसकी वरीयता प्रभावित नहीं होगी।
वरीयता कब प्रभावित होगी -
प्राथमिक शिक्षक - यदि कोई प्राथमिक शिक्षक स्वेच्छा से दूसरे जिले में स्थानांतरित हो जाता है तो उसकी नवीन जिले की वरीयता सूची में उसका नाम सबसे निचे आ जाएगा। लेकिन किसी प्राथमिक शिक्षक का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर दूसरे जिले में होता है(ऐसा रेयर/अपवाद केस में ही होता है ) तो फिर नवीन जिले में भी उसका वरीयता सूची में उसका नाम वरिष्ठता के अनुसार निर्धारत कर अंकित होगा।
माध्यमिक शिक्षक - यदि कोई माध्यमिक शिक्षक इस सभाग से दूसरे संभाग में स्वेच्छा से स्थानांतरित होता है तो उसकी वरीयता नवीन संभाग में अपने संवर्ग की वरिष्ठता सूची में अंतिम स्थान पर होगी। लेकिन यदि उसका स्थानांतरण प्रशासनिक होता है तो नविन संभाग में भी उसकी वरीयता जो वर्तमान में है उसी आधार पर निर्धारित होगी।
उच्च माध्यमिक शिक्षक - उच्च माध्यमिक शिक्षक राज्य केडर का पद होने से प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरण होने पर वरिष्ठता पर कुछ फर्क नहीं पडेगा।
स्थानांतरण पर वेतन - किसी भी प्रकार के स्थानांतरण होने पर भी लोक सेवक का वेतन प्रभावित नहीं होगा / एलपीसी में जो होगा वो भी मिलता रहेगा।
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