Breaking News : Primary Teachers Niyukti Aadesh - प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश दिनांक 10-08-2023 यहाँ से डाउनलोड कीजिए.
School Education Department & Tribal Department Primary Teachers Recruitment Process
NEW - DPI द्वारा प्राथमिक शिक्षक दस्तावेज सत्यापान उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की पोस्ट में आगे देखिये
Primary Teachers Recruitment Update : Date 10/08/2023
प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश दिनांक 10-08-2023
MP Primary Teacher Recruitment : स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश दिनांक 10/08/2023 को जारी किये गए हैं, आप जिलेवार आदेश पोस्ट में आगे दी जा रही लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं.
प्राथमिक शिक्षक नियोजन सत्र - 2023
Primary School Teachers School Choice Filling Date : 21 July to 24 July 2023
प्राथमिक शिक्षक भर्ती : प्राथमिक शिक्षक जिलेवार प्रावधिक चयन सूची के अभ्यर्थी 21/07/2023 से 24/07/2023 तक कर सकेंगे स्कूल चॉइस फिलींग DPI ने जारी की सूचना
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी सूचना क्रमांक / UCR /C/157-2/2023/1357 दिनांक 19/07/2023 के अनुसार 'प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020' में अर्हता प्राप्त ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम प्रवार्ग्वर मेरिट क्रम में जिलावार mponline के पोर्टल पर प्रदर्शित जिलेवार प्रवाधिक चयन सूची में हैं, वे अभ्यर्थी उन्हें आवंटित जिले में प्रदर्शित शालाओं के विकल्प का चयन trc.mponline.gov.in पर दिनांक 21/07/2023 से 24/07/2023 तक शाला का चयन कर सकेंगे.
जिलेवार प्रवाधिक चयन सूची - शाला विकल्प चयन हेतु जिलेवार प्रावधिक चयन सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
School Choice Filling Link - शाला विकल्प चयन हेतु trc.mponline पोर्टल पर जाने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए - अभ्यर्थियों के लिए सूचना क्र./नवीन शैक्ष. संवर्ग / 157-2/2022-23/2/1259 भोपाल, दिनांक 30/06/2023 इस प्रकार है -
प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 हेतु विभाग द्वारा मेरिट कम में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) जारी की जा रही है। इस सूची (जिला चयन हेतु पात्रता सूची) में विज्ञापित रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हैं। वास्तविक प्रवर्गवार एवं जिलावार रिक्तियों के आधार पर ही अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगें। अतः अभ्यर्थी का नाम जिला चयन हेतु पात्रता सूची में होने मात्र से वह नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। जिला चयन हेतु पात्रता सूची में दर्शित अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि -
• समस्त अभ्यर्थी जिलों का प्राथमिकता कम में चयन करें। स्कूल शिक्षा विभाग के 26 जिले हैं तथा जनजातीय कार्य विभाग के 2 जिले । अभ्यर्थियों को 28 जिलों का प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा।
Primary Teachers Recruitment : District wise Primary Teachers Niyukti Aadesh
MP Education Gyan Deep द्वारा (trc mponline पोर्टल से प्राप्त) प्राथमिक शिक्षक भर्ती अंतर्गत स्कूल विकल्प चयन के लिए जिलों की सूची दी जा रही है, आप जिले के नाम पर क्लिक करके सम्बन्धित जिले अंतर्गत जारी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश डाउनलोड कर सकते हैं -
स्कूल शिक्षा विभाग (SED) Primary Teachers Niyukti Aadesh | ||
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1- Agar Malwa | 2- Ashoknagar | 3- Chhatarpur |
4- Damoh | 5- Datia | 6- Guna |
7- Harda | 8- Katni | 9- Khandwa |
10- Mandsaur | 11- Morena | 12- Narsinghpur |
13- Neemuch | 14- Niwari | 15- Panna |
16- Raisen | 17- Ratlam | 18- Sagar |
19- Sheopur | 20- Shivpuri | 21- Sidhi |
22- Singrouli | 23- Tikamgarh | 24- Ujjain |
25- Umaria | 26- Vidisha | - |
जनजातीय कार्य विभाग (TWD) Primary Teachers Niyukti Aadesh 14/08/2023 | |
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1- Alirajpur | 2- Dindori |
दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची trc mponline पोर्टल पर जारी कर दी गई है, आप नीचे दी जा रही लिंक से पात्र अभ्यर्थियों की सूची देख सकता हैं -
Link : प्राथमिक शिक्षक भर्ती - दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची
• अभ्यर्थियों के लिए समस्त जिलों का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके द्वारा चयनित जिले लॉक नहीं हो पाएंगें। सभी जिलों को प्राथमिकता कम देने पर ही जिला विकल्प लॉक होगा अन्यथा वे इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगें।
• ऐसे अभ्यर्थी जो जिला चयन की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगें या जिलों का विकल्प लॉक नहीं करेगें, वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगें।
• अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के आधार पर जिलों का प्राथमिकता कम निर्धारित कर लें एवं दिनांक 1 से 4 जुलाई 2023 तक trc mponline portal पर प्राथमिकताक्रम में जिलों का चयन कर लॉक करें।
अभ्यर्थियों द्वारा चयनित जिलों के प्राथमिकता कम के आधार पर मेरिट कम में जिलावार प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर जिलावार चयन सूची तैयार कर जारी की जाएगी। जिला परिवर्तन के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलावार चयन सूची जारी होने के उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा।
अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि जो इस चरण में जिला चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगें वे इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगें। सिर्फ पात्रता सूची में नाम होने मात्र से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगें।
नोट- प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भिन्न होने से इस चरण में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पद सम्मिलित नहीं किये जा रहे है। इस चरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक से कार्यवाही की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन के उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थी trc mponline पोर्टल पर Candidate Login के माध्यम से जिलों के विकल्प का चयन कर सकते हैं.
District Choice Filling के लिए trc mponline पोर्टल पर Candidate Login के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
प्राथमिक शिक्षक भर्ती : स्कूल चॉइस फिलिंग के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय सूचना दिनांक 30/06/2023 (संशोधित)
दस्तावेज सत्यापन के सम्बन्ध में पूर्व जारी सूची / सूचना दिनांक - 23/05/2023
प्राथमिक शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी
लोकशिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा क्रमांक/UCR/c/157–2 /938 दिनांक 23-5-2023 प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 अंतर्गत दस्तावेज अपलोड के संबंध में सूचना
प्राथमिक शिक्षक नियोजन हेतु दिनांक 26.11.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुक्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020" परीक्षा परिणाम 2022 के आधार पर विज्ञापित प्रवर्गवार रिक्तियों एवं आवश्यक प्रतीक्षा सूची हेतु संख्या के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है।
दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से प्रवर्गवार विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट कम में चयन सूची तैयार कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगें। दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम होने मात्र से अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगें।
दस्तावेज अपलोड समयावधि 23.5.2023 से 27.5.2023 तक
सूची में अंकित अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे 23.5.2023 से 27.5.2023 तक trc.mponline.gov.in पर दस्तावेज अपलोड करें निर्धारित समयावधि में दस्तावेज अपलोड न करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी।
स्थायी डिजिटल जाति प्रमाणपत्र
ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षण नियमों के तहत हुआ है वे अपने स्थायी डिजिटल जाति प्रमाणपत्र अपलोड करें । अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान डिजिटल प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा। यदि उनके पास डिजिटल जाति प्रमाणपत्र नहीं हो तो दस्तावेज सत्यापन के पूर्व बनवा लें।
दिव्यांगता प्रमाणपत्र
ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है, उन्हें 40 प्रतिशत अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी / मेडिकल बोर्ड का नवीनतम एवं valid स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक / 477 / 1255032 / 2023 / 26-2 दिनांक 12.4.23 में उल्लेखानुसार दिनांक 1.6.2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र यूडीआईडी पोर्टल से के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगें, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाणपत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं अन्य छूट का लाभ देय होगा।
MPOnline Helpline Number
यदि किसी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो वे trc.mponline. gov.in पर दी गई जानकारी का अध्ययन करें। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा / समस्या के समाधान के लिये MPOnline के Call Centre 0755-6720200 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।
trc mponline portal
अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल trc.mponline.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जानकारी अथवा सूचना पृथक से प्रदर्शित की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में की जा रही नियुक्ति की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश (Email-ucrs.dpi.mp.gov.in) द्वारा जारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023-2024 हेतु नवीन सूचना क्र. / UCR / 2023-24 /C/157- 2/805 भोपाल, दिनांक 02/05/2023 इस प्रकार है -
Guest Faculty की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन : 04 May 2023 - 08 May 2023
प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया - प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए, MP Education Gyan Deep की इस पोस्ट में आप जानेंगे -
- प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु रिक्त पदों की जानकारी.
- प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के चरण.
- अतिथि शिक्षकों द्वारा trc mponline पोर्टल पर जानकारी अपडेट करना.
- प्राथमिक शिक्षक भर्ती कट ऑफ / मेरिट लिस्ट का प्रकाशन.
- प्राथमिक शिक्षक भर्ती दस्तावेज अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना है?
- अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची.
- प्राथमिक शिक्षक भर्ती चॉइस फिलिंग की जानकारी..
MP TET Result Link - प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का रिजल्ट की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के लिये निर्देशिका लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा क्रमांक 2148 दिनांक 26.11.2022 से 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुकम में-
मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम में समय - समय पर किये गये संशोधन (इसे आगे "भर्ती नियम, 2018 उल्लेखित किया गया है) में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित "प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। यह प्रक्रिया म.प्र. शासन के पत्र क्र. 1616/396/2022/20-1 दिनांक 29.09.2022 के आधार पर की जाएगी। वर्ष 2020 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके दिनांक 19.10.2022 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, सिर्फ वे ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है वे इस प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगें।
2 / जिले वार संभावित रिक्तियाँ परिशिष्ट-1 पर संलग्न है । इन रिक्तियों में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद की रिक्तियाँ भी सम्मिलित हैं, मेरिट कम में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 3 के क. 4 अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हता रखते हैं, की पदस्थापना प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पदों पर की जा सकेगी। रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है इसमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताएं :-
भर्ती नियम 2018 के नियम-8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा- प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम, 2018 नियम 8 की अनुसूची-तीन के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यार्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा।
(1) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो।
(2) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष
अथवा
50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसपर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
अथवा
कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड)
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र ( विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा
अथवा
स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष
नोट:-
(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
(ख) संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य / व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था / बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता में डी.एल.एड. / बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
(ग) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में उक्त योग्यता धारी ऐसे अभ्यर्थी जो हायरसेकेण्डरी विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण होंगें तथा निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता धारित करते होंगें उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। (ET) दस्तावेज अपलोड करने की प्रारंभ दिनांक को अभ्यर्थी को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा।
न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु -
परिवीक्षा एवं वेतन:-
मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना दिनांक 24.12.2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा।
9 / निरर्हताएं :-
यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं हो। यदि उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी या केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण बर्खास्त किया गया है।
कोई भी अभ्यर्थी जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक, अधमता, अर्न्तग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु जहां उम्मीदवार के विरूद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति, आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में, यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है।
यदि वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी हो तो जब तक उसने अपने नियोजनकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय यह अनापत्ति अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत नही किया हो।
कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को शासन द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।
कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताए अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।
प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) एम.पी ऑन लाईन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया शुल्क देय होगा ।
अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा / समस्या के समाधान के लिये MPOnline के Call Centre 0755.6720200 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क करना होगा।
भर्ती प्रक्रिया के चरण-
पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने अतिथि शिक्षक के रूप में म.प्र. शासन की शाला में 3 सत्र एवं न्यूनतम 200 निर्धारित दिवस में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर करेंगे अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि / सत्यापन करते हुये अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने Yes Option पर Click करेंगे। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते हैं उनसे इस चरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
प्राथमिक शिक्षक कट ऑफ / मेरिट सूची का प्रकाशन - राज्य स्तर से एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थयों की सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों में विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययधीन होगी। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड करना - दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगें, उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाऐंगें वे चयन हेतु पात्र नहीं होगें। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते है। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा. जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त, लोक शिक्षण का होगा। अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची आगे दी गई है.
प्राथमिक शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया - संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी । निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती अंतिम चयन सूची जारी करना - दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु दस्तावेज अपलोड करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है -
दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते है।
अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप मे कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त, लोक शिक्षण का होगा।
अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि ये समस्त दस्तावेज यथा जाति / शैक्षणिक योग्यता / व्यावसायिक योग्यता / अनुभव / आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन के समय ध्यान देने योग्य बातें
संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।
सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 3 सेट साथ लाने होंगें। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगें तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणीकरण किया जाएगा।
सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी जिसमें एक रिफरेंस नंबर होगा।
निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार के संषोधन का अनुरोध स्वीकार नही किया जाएगा।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती अंतिम चयन सूची जारी करना - दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती च्वाईस फिलिंग (Primary Teacher Recruitment Choice Filling)
प्राथमिक शिक्षक भर्ती अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज
समस्त अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज यथा जाति / शैक्षणिक योग्यता / व्यावसायिक योग्यता / अनुभव / आरक्षण संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि के पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखेंगे। सभी अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु अपलोड होने वाले दस्तावेज (Documents to be uploaded for Recruitment to the post of Primary Teacher)
1. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु -10वीं
2. 12 वीं की अंक सूची
3. स्नातक उपाधि की अंकसूची
4. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी - (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो) से संबंधित जाति प्रमाणपत्र जो म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/ नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो
5. म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र
6. अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
7. दिव्यांगता/ भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र
8. बी.एड. की अंक सूची (सभी सेमेस्टर /वर्षों की) / डीएलएड की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की
9. आयु छूट संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो।
10. उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र / नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति
प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 महत्वपूर्ण गतिविधियां की तिथियां -
क्र | विवरण | तिथि / अवधि |
1 | अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन | 04/05/2023 से 08/05/2023 |
2 | एम.पी. ऑनलाईन द्वारा रिक्तियों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन सुची - अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज अपलोड करने हेतु सूची को अपलोड करना। | मई 2023 |
3 | दस्तावेज सत्यापन सूची के अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना | मई एवं जून 2023 |
4 | जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन | जून 2023 |
5 | सत्यापन उपरांत चयन सूची का प्रकाषन | जुलाई 2023 |
8 | अभ्यर्थियों द्वारा जिले का विकल्प चयन करना | 01 से 04 जुलाई 2023 |
9 | नियुक्ति आदेष जारी करना |
विशेष - उपरोक्त तिथियाँ एवं माह अनुमानित है तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी. उपरोक्त तिथियों / माह के अनुसार विबरण का प्रकाशन mponline के पोर्टल पर किया जाएगा. अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल / दूरभाष क्रमांक पर SMS तथा E-mail के माध्यम से दी जाएगी. अभ्यर्थी अपना स्टेट्स https://trc.mponline.gov.in पर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.
Helpline Number - अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जिज्ञासा / समस्या के समाधान के लिए MPonline के Call Centre No. 0755-6720200 पर समय प्रातः 08:30 बजे से रात्रि 08:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं.
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