Tribal Department की स्कूलों के Guest Teachers के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में नए निर्देश देखिये एवं अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप यहाँ से डाउनलोड कीजिए
अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश द्वारा निर्देश जारी
Tribal Department की स्कूलों के अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में नए निर्देश
मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा तथा भर्ती की शर्तें नियम 2018 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अतिथि शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक / शि.स्था / भाग-2 / 404 / 2022 / 21828 भोपाल दिनांक 31/10/2022 के अनुसार अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश इस प्रकार है -
आदिम जाति कल्याण विभाग (Tribal Department) की शालाओं में Education Portal की व्यवस्था को MANDATORY नहीं किया गया है, इस कारण डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में समस्या आ रही है । अतः अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है
1. निर्धारित प्रपत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य संबंधी जानकारी को संस्था प्रमुख से सत्यापित कराकर उपस्थिति पंजी की सत्यापित प्रति के साथ संबंधित डी.डी.ओ. (संकुल प्राचार्य/बी.ई.ओ.) को प्रस्तुत करेंगे ।
2. डी. डी.ओ. (DDO) मानदेय देयक से पुष्टि कर अनुभव प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रति हस्ताक्षर हेतु जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगे ।
3. जिला कार्यालय के सक्षम अधिकारी (सहायक आयुक्त/जिला संयोजक) से प्रति हस्ताक्षर उपरांत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा ।
4. उक्त समस्त हस्ताक्षरकर्ता कार्यालयों से जारी अनुभव प्रमाण पत्र में निर्धारित स्थान पर विधिवत जावक क्रमांक एवं दिनांक अंकित होगा
5. कार्यरत् संस्था, संकुल संस्था, सहायक आयुक्त / जिला संयोजक कार्यालय में प्रत्येक अतिथि शिक्षक के अभिलेख को संधारित किया जाएगा जिससे भविष्य में किसी विशेष प्रकरण पर जानकारी चाहे जाने पर उपलब्ध कराई जा सकें
6. उक्त व्यवस्था अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र केवल उन्हीं अतिथि शिक्षकों के जारी किये जाएँगे जिन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षक / माध्यमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ।
7. इस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ही उच्च माध्यमिक शिक्षक / माध्यमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जायेगी ।
8. अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व संबंधित आवेदक की जानकारी का भलीभाँति परीक्षण कर लिया जाए तथा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ उपस्थिति पंजी की सत्यापित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जायें ।
9. उक्तानुसार अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें
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