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जानिए क्या Prathmik Shikshak विभागीय B.Ed. के लिए पात्र है? : विभागीय बी.एड. के लिए प्राथमिक शिक्षक / सहायक अध्यापक संवर्ग की पात्रता के सम्बन्ध में RSK द्वारा जारी मार्गदर्शन

जानिए क्या Prathmik Shikshak विभागीय B.Ed. के लिए पात्र है? : विभागीय बी.एड. के लिए प्राथमिक शिक्षक / सहायक अध्यापक संवर्ग की पात्रता के सम्बन्ध में RSK द्वारा जारी मार्गदर्शन

विभागीय बी.एड. के लिए प्राथमिक शिक्षक / सहायक अध्यापक संवर्ग की पात्रता के सम्बन्ध में RSK द्वारा जारी मार्गदर्शन

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शासकीय शिक्षकों के लिए विभागीय B.Ed. के सम्बन्ध में दिशा निर्देश व आवेदन समय सारणी जारी की गई है, जिसके अनुसार शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों के लिए विभागीय बी.एड. के लिए दिनांक 08 सितम्बर 2020 तक आवेदन बुलाये गए हैं. विभागीय बी.एड. हेतु आवेदन समय सारणी एवं प्रवेश नियम के लिए आप यहाँ क्लिक कर MP Education Gyan Deep की पोस्ट देख सकते हैं.

विभागीय बी.एड. के लिए पात्रता के सम्बन्ध में अनेक शिक्षकों ने जानना चाहा है कि क्या शासकीय शालाओं में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक / संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 / सहायक अध्यापक इसके लिए पात्र है या नहीं? यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं. इस पोस्ट में हम एक जानकारी share कर रहे हैं, आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी.

क्या विभागीय B.Ed. के लिए प्राथमिक शिक्षक / सहायक अध्यापक / संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 आवेदन कर सकते हैं?

Teacher Education Programme -शासकीय शिक्षकों के लिए विभागीय B.Ed. के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मप्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. /एफ/44-10/2019/20-2 भोपाल दिनांक 20.06.2019 को प्रवेश नियम जारी किए गए थे और इसके बाद राज्य शिक्षा केंन्द्र द्वारा आदेश क्र/राशिके / शिशि /2019/ 1679 भोपाल दिनांक 27/07/2019 प्रवेश के सम्बन्ध में मार्गदर्शन जारी किया गया था.

विभागीय B.Ed. प्रवेश के सम्बन्ध में RSK द्वारा जारी मार्गदर्शन इस इस प्रकार है -

शासनादेश म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क /एफ/44-10/2019/20-2 भोपाल दिनांक 20.06.19 की कंडिका 01 में स्पष्ट उल्लेख है कि बी एड. एवं बी एड. विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु सभी संवर्ग के शासकीय शिक्षक प्रवेश की पात्रता रखते हैं। इसी आधार पर जिलेवार विभाग के लिए सीट्स निर्धारित की गई है। यह विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा जानकारी प्रदान की गई है कि सहायक अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 को प्रवेश नियम की कंडिका 2.1 के आधार पर पात्र नहीं माना जा रहा है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि बी.एड, एवं बी.एड. विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु जारी प्रवेश नियमों में स्कूल शिक्षा विभाग (MP Education Department) एवं आदिवासी विकास विभाग (MP Tribal Department) में कार्यरत सभी संवर्ग के शासकीय शिक्षक प्रवेश की पात्रता रखते हैं इस वर्ग का प्राथमिकता क्रम संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के बाद सहायक अध्यापक / संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 का रहेगा। अतः प्रवेश नियमों के आधार पर सभी संवर्ग के शिक्षकों को बी.एड. प्रवेश संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(उपरोक्त मार्गदर्शन विभागीय बी.एड. प्रवेश नियम स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश  20/06/2019 के सम्बन्ध में जारी किया गया था और सत्र 2020-21 के लिए भी दिनांक 20/06/2019 के नियमों के तहत ही आवेदन आमंत्रित किये गए हैं)

RSK द्वारा जारी आदेश : 

Departmental B.Ed. eligibility of primary teachers : प्राथमिक शिक्षकों की विभागीय बी.एड. हेतु पात्रता के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र आदेश यहाँ देखिये.


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