MP Education : New Order Guest Teacher Bharti 2021-22 – प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में आदेश जारी, समय सारणी, DPI Order एवं रिक्त पदों की जानकारी
Guest Teachers News
MP Education : Guest Teacher Bharti 2021-22 –प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में नया आदेश दिनांक 25-08-2021 एवं 27-08-2021 |
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इस पोस्ट में Guest Teachers भर्ती के सम्बन्ध में निम्न जानकारी आगे दी जा रही है -
1. प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में अतिथि शिक्षकों के संबंध में DPI Order Date 25 व 27/08/2021
1. प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में अतिथि शिक्षकों के संबंध में DPI Order Date 06/08/2021
2. शैक्षणिक सत्र 2020-21 में HS / HSS में अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में नया आदेश दिनांक 30/06/2021
3. शैक्षणिक सत्र 2020-21 में HS / HSS में अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 07/01/2021.
4. अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI द्वारा दिनांक 28/11/2020 को जारी निर्देश.
5. शालाओं द्वारा जानकारी अपडेट करने के बाद HS / HSS शालाओं में अतिथि शिक्षक हेतु नई रिक्तियां देखने की लिंक (Tentative vacancies for Guest Teachers)
Recruitment of Guest Teachers PS & MS
Guest Teachers in Primary & Middle Schools |
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अतिथि शिक्षकों के लिए खुश खबर, प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में भी रखे जायेंगे अतिथि शिक्षक DPI ने जारी किये निर्देश. |
शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार है -
1. कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षाएं बंद है परंतु नामांकन, पाठ्य पुस्तक वितरण तथा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्य किये जा रहे है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिये अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
2. प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार संख्या मे अतिथि आमंत्रित किये जाए
प्राथमिक विद्यालय | ||
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कार्यरत नियमित शिक्षक | 20 से कम नामांकन वाले विद्यालय | 20 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय |
0 | 01 अतिथि शिक्षक | 02 अतिथि शिक्षक |
1 | - | 01 अतिथि शिक्षक |
माध्यमिक विद्यालय | |
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कार्यरत नियमित शिक्षक | आमंत्रित किये जाने वाले अतिथि शिक्षक की संख्या |
0 | 03 अतिथि शिक्षक विषयमान से |
1 | 02 अतिथि शिक्षक विषयमान से |
2 | 01 अतिथि शिक्षक विषयमान से |
ये भी देखिये - MP Education : Setup For M.S., H.S. & H.S.S. माध्यमिक शालाओं तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में पद संरचना
4. बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 के अनुसार अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची Education Portal से प्राप्त करते हुए GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जायेगी।
5. अतिथि शिक्षक आमंत्रण की प्रक्रिया में निम्नानुसार कार्यवाही करें -
5.1 अतिथि शिक्षक के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को दिये गये निर्णय की निम्नानुसार कण्डिका 27 (iii) का पालन किया जाए "The vacancies, if any the Guest Teachers engaged in pursuance to the Circular dated 07.07.2018, shall be filled up on the basis of merit list school-wise already prepared.
5.2 उक्त निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पेनल से मेरिट के क्रम में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाये संबंधित से असहमति की स्थिति लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करें तथा पेनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाये।
5.3 विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक / जिले के पेनल को डाऊनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाए। उच्च वरीयता क्रम के अभ्यर्थी की असहमति की स्थिति में असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उदभूत न हो.
5.4 अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय के पेनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाऊनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन रूप से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए।
NEW - CM Rise School list MP - cm rise school list mp pdf देखने / download करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
5.5 शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाए।
5.6 प्राथमिक विद्यालय (1-5) का नामांकन 20 से कम है तथा एक भी नियमित शिक्षक नहीं है तो केवल एक अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जा सकता है।
5.7 प्राथमिक विद्यालय (1-5) का नामांकन 20 से अधिक है तथा एक भी नियमित शिक्षक नहीं है तो दो अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जा सकता है। एक नियमित शिक्षक है तो 01 अतिथि शिक्षक आमंत्रित किया जा सकता है।
5.8 प्राथमिक विद्यालय (15) में 2 या अधिक शिक्षक है तो अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय (6-8), जिनमें 3 या अधिक शिक्षक है, उन माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक आमंत्रित नहीं किया जाए।
5.9 विद्यालय जिनकी केटेगरी 1-10, 6-10, 1-12, 6-12 हैं, उन EPES विद्यालयों में नामांकन 6-10 के आधार पर वर्ग-2 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था एंकर विद्यालय (हाई / हायर सेकेण्डरी) द्वारा की गई है। अतः उक्त केटेगरी के विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन अतिथि शिक्षक की मांग नहीं की जाए।
अतिथि शिक्षक भर्ती समय सारणी - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश क्रमांक / समग्र शि.अ. / अतिथि शिक्षक / 2021/2392 भोपाल, दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की समय सारणी जारी की शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सीमा सम्बन्धी निर्देश इस प्रकार है -
उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये है। संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक-4 के अनुसार अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित की जा रही है। प्रदर्शित रिक्ति वाले विद्यालय, जिनमें संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र-2 अथवा बिन्दु क्र-3 के अनुसार रिक्तियां है, उन विद्यालयों के द्वारा निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही की जाए -
क्र. | संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली गतिविधियां | अंतिम तिथि |
1 | शाला प्रबंधन समिति (SMC) की बैठक आयोजित करना | 31.08.2021 तक |
2 | विद्यालय में उपलब्ध पेनल की सूची में से विद्यालय में पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक की असहमति की स्थिति में संबंधित से असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित की जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उदभूत न हो. | |
3 | विद्यालय में किसी विषय का पेनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GEMS पोर्टल से ब्लॉक / जिले के पेनल को डाऊनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाए वरीयता क्रम के अभ्यर्थी की असहमति की स्थिति में असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उदभूत न हो। (ब्लॉक / जिलेवार पेनल संकुल प्राचार्य के DDO लॉगिन से GFMS पोर्टल से किया जा सकता है।) | 01.09.2021 तक |
4 | विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना। | 02.09.2021 से |
5 | विद्यालय द्वारा आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की जानकारी संकुल प्राचार्य को प्रेषित करना। | 11.09.2021 तक |
6 | संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक को ऑनलाईन ज्वाईन कराना। | 17.09.2021 तक |
विद्यालय में आमंत्रित किये अतिथि शिक्षकों को ऑनलाईन ज्वाईन कराना अनिवार्य है किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षक को ऑफलाईन रखने की अनुमति नहीं होगी। संकुल प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय द्वारा संदर्भित निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाए।
दिनांक 25/08/2021 एवं दिनांक 27/08/2021 को जारी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
पूर्व जारी आदेश -
राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्रमांक/राशिके/मॉनिट/2021/ 4107 भोपाल दिनांक 06/08/2021 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक को जारी निर्देश इस प्रकार है – |
वर्तमान में कोविड 19 के संक्रमण के कारण प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षाएं बंद है परंतु नामांकन पाठ्य पुस्तक वितरण इत्यादि कार्य किए जा रहे है। अतः शुन्य शिक्षकीय अथवा एकल शिक्षकीय शाला जहाँ पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है के संबंध में प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में राज्य शिक्षा केंद्र को 14 अगस्त 2021 तक (सॉफट कापी में monit.rsk2011@gmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। |
PS/MS में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI Order 06-08-2021 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. |
शैक्षणिक सत्र 2021-22 में हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा नए निर्देश जारी किए गए. लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक / समग्र शि.अ./ अतिथि शि. / 2021 / 1525 भोपाल दिनांक 30/06/2021 के अनुसार निर्देश इस प्रकार है -
संचालनालय के संदर्भित पत्र के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवायें 30 अप्रैल 2021 के पश्चात आगामी आदेश तक लिये जाने के निर्देश दिये गये थे। |
राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में SMDC द्वारा तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवायें 30 जून 2021 तक जी जाए। नवीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु दिनांक 07.07.2021 को SMDC की बैठक आयोजित करते हुये अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें - |
1. अतिथि शिक्षक के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को दिये गये निर्णय की निम्नानुसार कण्डिका 27 (iii) का पालन किया जाए "The vacancies, if any, the Guest Teachers engaged in pursuance to the Circular dated 07.07.2018, shall be filled up on the basis of merit list school-wise already prepared." |
2. उक्त निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पेनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाये। संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करें तथा पेनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी आमंत्रित किया जाये। |
3. किसी विषय का पेनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक / जिले के पेनल को डाऊनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाए। उच्च वरीयता क्रम के अभ्यर्थी की असहमति की स्थिति में असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उदभुत न हो। |
4. अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय के पेनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। |
5. संचालनालय के पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 04.07.2019 से जारी शर्ते यथावत रहेंगी। |
6. किसी भी स्थिति में ऑफलाईन रूप से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए। |
पूर्व जारी आदेश - अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI द्वारा दिनांक 07/01/2021 को जारी आदेश. (Guest Teacher Arrangement New Order)
Guest Teachers Bharti New OrderDate 07/01/2021
हाई/ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों द्वारा विमर्श पोर्टल पर रिक्तियों की जानकारी अद्यतन करने के उपरांत रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने के सम्बन्ध में DPI द्वारा नए निर्देश जारी किए गए, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/समग्र शिक्षा/ अतिथि शिक्षक / 2021/ 53 भोपाल, दिनांक 07/01/2021 के अनुसार HS / HSS में अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में नए निर्देश इस प्रकार है -
संचालनालय के निर्देश क्र-3031 दिनांक 9.12.2020 के अनुसार विद्यालय में नियमित शिक्षकों के कालखण्ड आवंटन एवं विषय के अध्यापन हेतु निर्देश दिये गये थे यह तथ्य ध्यान में आया है, कि प्राचार्य द्वारा बोर्ड की कक्षाओं 10वीं एवं 12वीं में अध्यापन नियमित शिक्षकों के उपलब्ध होने के पश्चात भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा कराया जा रहा है, यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। नियमित शिक्षकों के कालखण्ड आवंटन एवं विषय के अध्यापन हेतु निम्नलिखित विन्दुओं का पालन किया जाए
• उमावि. (9-12) के सेटअप में व्याख्याता / उ.मा. शि. के पद स्वीकृत है अतः व्याख्याता / उ.मा.शि. कक्षा 9 से 12 का अध्यापन करेंगे।
• व्याख्याता/उ.मा.शि. की अनुपलब्धता की स्थिति में उमावि में पदस्थ उ.श्रे.शि. / अध्यापक कक्षा 11वीं 12वीं में उन विषयों का अध्यापन करेंगे, जिस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि है।
• एक परिसर एक शाला (EPES) के अंतर्गत संचालित हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी में मर्ज विद्यालयों के शिक्षक विषय के अनुसार अध्यापन कार्य करेंगे ।
संदर्भित पत्र के द्वारा विद्यालयों में विभिन्न कारणों यथा (सेवानिवृत्ति / प्रशिक्षण / अवकाश इत्यादि) के कारण विषय में हुई रिक्ति की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अद्यतन करने की व्यवस्था के अनुक्रम में विद्यालयों द्वारा दर्ज रिक्त पदों की जानकारी के अनुसार रिक्तियों की सूची विमर्श पोर्टल के अंतिथि शिक्षक माड्यूल पर प्रदर्शित की जा रही है। विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरूद्ध संचालनालय के निर्दश दिनांक 28.11.2020 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करें विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित सूची में उल्लेखित रिक्तियों को GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है तत्पश्चात GFMS पोर्टल पर ऑनलाईन ज्वाईनिंग प्रारंभ हो सकेगी।
Guest Teachers व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI द्वारा दिनांक 28/11/2020 को जारी निर्देश
हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI द्वारा आदेश जारी. लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक / समग्र शिक्षा/अतिथि शिक्षक/2020/3080 भोपाल दिनांक 28/11/2020 के अनुसार अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किए गए हैं -
राज्य शासन के आदेश के अनुसार हाई/ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को मार्गदर्शन हेतु पालक की सहमति के साथ विद्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। विद्यार्थियों को विषय से संबंधित कठिनाईयों के मार्गदर्शन हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु लिये निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संस्था प्रमुख (प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल) के लिए निर्देश
अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था रिक्त पदों पर - विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है। इन रिक्त पदों के अतिरिक्त अन्य किसी पद के लिए राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना अतिथि शिक्षक नहीं रखे जा सकेंगे।
गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता - माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2018 को दिये गये निर्णय की कण्डिका 27(iii) के अनुसार "The vacancies, if any, the Guest Teachers engaged in pursuance to the Circular dated 07.07.2018. shall be filed up on the basis of merit list school-wise already prepared.” निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पेनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जायेगा। संबंधित से असहमति की स्थिति में पेनल से अगले क्रम के अभ्यार्थी को आमंत्रित किया जाये.
मेरिट के आधार पर आमंत्रण - किसी विषय का पेनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक / जिले के पेनल को डाऊनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें । इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाए तथा उच्च वरीयता क्रम के अभ्यर्थी द्वारा दी गई असहमति का व्यवस्थित रूप में अभिलेख में संधारित किया जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायते उदभुत न हो।
सत्यापित पंजीयन एवं स्कोर कार्ड आवश्यक - अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें, कि आवेदक का पंजीयन सत्यापित है। संस्था प्रमुख संलग्न प्रक्रिया के अनुसार आवेदक का स्कोर कार्ड डाऊनलोड कर अभिलेख में संधारित करें, आवेदक को जिस विषय के लिये आमंत्रित किया जा रहा है स्कोर कोर्ड में उस विषय के पेनल में स्कोर प्रदर्शित हो।
30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों के सम्बन्ध में - संचालनालय के पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 04.07.2019 की कण्डिका 3.1.2 के अनुसार गत सत्र में 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाए।
ऑनलाइन ज्वाइनिंग - संस्था द्वारा आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन ज्वाईनिंग की जाएगी किसी भी स्थिति में ऑफलाईन से अतिथि नहीं रखा जाए।
मानदेय देयक के सम्बन्ध में - संस्था प्रमुख द्वारा उपस्थिति दिवस की जानकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पोर्टल में दर्ज की जाए, तदुपरांत पोर्टल जनरेटेड मानदेय देयक को 7 तारीख तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) को आहरण हेतु भेजे।
अतिथि शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी आर्डर डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
अतिथि शिक्षक हेतु रिक्त पदों की जानकारी - GFMS Portal के माध्यम से अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए संभावित रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, रिक्त पद देखने के लिए District, Blok, School Type और Subject चयन करना होगा.
अतिथि शिक्षक हेतु रिक्त पद की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
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NEW - Guest Teachers in Tribal Department Schools - आदिवासी विकास विभाग की शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश व समय सारणी जारी.
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