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School Management Committee in PS-MS Schools - प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन 9 सितम्बर 2021 को

School Management Committee गठन सम्बन्धी राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK) आदेश

School Management Committee गठन सम्बन्धी राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK) आदेश दिनांक 31/08/2021 

School Management Committee in Primary and Middle Schools - प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन 9 सितम्बर 2021 को

राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्रमांक / राशिके / मीडिया / 2021/4685 भोपाल, दिनांक- 31/08/2021 अनुसार शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गए है.

विषय:- शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किये जाने संबंधी. संदर्भ:- राशिके का पत्र क्रमांक, राशिके/ मीडिया आरटीई /2019/6474 भोपाल, दिनांक 14/10/2019

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, बनाए गए हैं। इन नियमों तहत पूर्व में संदर्भित पत्र अनुसार संबंधित शालाओं में शाला प्रबंधन समितियों का गठन सत्र 2019 में दो वर्षीय कार्यकाल हेतु किया गया था। इसी तारतम्य में सत्र 2021-22 एवं 2022-23 हेतु प्रदेश की सभी शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में दिनांक 09/09/2021 को शाला प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है।

शाला प्रबंधन समिति की संरचना समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं शिक्षक / अन्य सदस्यों का चयन, "संलग्न परिशिष्ट-1" अनुसार होगा शाला प्रबंधन समिति के गठन पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक / प्रभारी शिक्षक द्वारा "संलग्न प्रपत्र अ” अनुसार वर्गवार नामांकन की जानकारी तैयार कर ली जाए।

दिनांक 09/09/2021 को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु समय सारिणी निम्नानुसार रहेगी
क्र. गतिविधि समय
01            शाला के प्रधानाध्यापक / प्रभारी शिक्षक द्वारा शाला प्रबंधन समिति की संरचना एवं गठन प्रक्रिया का वाचन करना 10:00 से 10:30
02 वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन अनुपात में पालकों/अभिभावकों की सदस्य संख्या की गणना कर शाला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना 10:30 से 11:00               
03 पुरूष एवं महिला पालक / अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन 11:00 से 11:30
04 शिक्षक / अन्य सदस्यों का चयन 11:30 से 11:40
05 चयनित पुरूष एवं महिला पालक / अभिभावक सदस्यों के एवं शिक्षक / अन्य सदस्यों के नाम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना। 11:40 से 12:00
मध्याह
06 अध्यक्ष का निर्वाचन 02:00 से 02:20
07 उपाध्यक्ष का निर्वाचन 02:20 से 02:40
08 समिति के गठन की सूचना 03:00 बजे

नोट 1-उपरोक्तानुसार गठित शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल, शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के लिए मान्य होगा। 

नोट 2- गठन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी परिशिष्ट 01 अनुसार होगी। 

नोट 3-शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय निकाय के माननीय महापौर / अध्यक्ष / सरपंच महोदय से शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद / पंच महोदया के नामांकन हेतु संदर्भित पत्र के परिशिष्ट 06 अनुसार प्रारूप पर दिनांक 06/09/2021 के पूर्व तक अनुरोध पत्र भेजा जायेगा। 

नोट 4- सचिव, शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी निर्धारित परिशिष्ट 11 पर भरकर दिनांक 10/09/2021 तक संबंधित जन शिक्षक को सौपेंगे जन शिक्षक द्वारा इसका संकलन कर दिनांक 13/09/2021 तक परिशिष्ट-12 पर भरकर विकासखंड स्त्रोत केन्द्र पर जमा किया जावेगा। बीआरसीसी द्वारा, दिनांक 16 सितम्बर 2021 तक परिशिष्ट-13 अनुसार, एक्सेल शीट पर एंट्री करवा कर जिला शिक्षा केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा। जिला शिक्षा केन्द्र के द्वारा जिले की एकजाई जानकारी परिशिष्ट-14 अनुसार, राज्य शिक्षा केन्द्र को 20 सितम्बर 2021 तक प्रेषित की जायेगी। कृपया उपरोक्तानुसार शाला प्रबंधन समिति गठन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें कक्षा 1 से 10, 1 से 12, 6 से 10 एवं 6 से 12 तक संचालित एकीकूल शालाओं में शाला प्रबंधन / शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों का गठन पृथक से जारी निर्देशानुसार किया जायेगा। 

इस संबंध में किसी भी जिज्ञासा समाधान हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के दूरभाष क्रमांक- 0755-2768395 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

Primary और Middle Schools में होगा SMC का गठन RSK Order देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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