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MP School Opening Education Department New Order- 1 सितम्बर से सप्ताह के सभी दिन लगेगी 6th से 12th तक की कक्षाएं, SOP पालन अनिवार्य


MP Education Department New Order - 1 सितम्बर से सप्ताह के सभी दिन लगेगी 6th से 12th तक की कक्षाएं, SOP पालन अनिवार्य

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004 ने आदेश क्रमांक एफ 44-4 / 2020 / 20-2 भोपाल, दिनांक 27-8-2021 द्वारा कक्षा 6 से 12 की कक्षाएं 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सप्ताह के सभी कार्य दिवसों को संचालित करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये.

1 सितम्बर 2021 से कक्षा 6 से 12 की कक्षाएं संचालित करने के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश की प्रमुख बातें इस प्रकार है –

50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ लगेगी कक्षाएं - कोविड- 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय स्कूलों को खोलने संबंधी समसंख्यक निर्देश दिनांक 23.7.2021 के द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं को प्रति कक्षा अधिकतम सप्ताह में 2 दिवस (50 प्रतिशत क्षमता के साथ) संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी। इस निर्देश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा 1 सितंबर 2021 से सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों में कक्षा 6 से 12 वीं तक सभी कक्षाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ विद्यालय संचालन हेतु अनुमति प्रदान करता है।

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शालाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा :

समस्त स्टाफ का टीकाकरण अनिवार्य - शालाओं में कार्यरत समस्त स्टॉफ को टीके का कम से कम 01 डोज लगा हो। यदि किसी स्टाफ द्वारा 1 भी डोज का टीकाकरण नहीं करवाया गया हो तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण कराना होगा।

अभिभावकों की सहमति जरुरी - अभिभावकों की सहमति से विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन प्राचार्य / प्रधानाध्याक / शाला प्रमुख अपने स्तर से विद्यार्थी संख्या एवं उपलब्ध अधोसंरचना के आधार पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षावार शालाएं संचालन के संबंध में निर्णय ले सकेंगे।

Online Classes जारी रहेगी - शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में ऑन लाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी।

Doordarshan और Whatsapp पर शैक्षिक सामग्री पूर्ववत जारी रहेगी - दूरदर्शन एवं व्हाटसएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा। 

SOP का पालन अनिवार्य - स्कूलों में भारत सरकार / राज्य स्तर से जारी (Standard operating Procedure) समय समय पर जारी एस ओ पी एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

स्कूल खोलने के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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