COVID-19 Treatment for Govt. Employees & Dependent- शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के कोविड-19 उपचार के सम्बन्ध में Govt. Order
COVID-19 Treatment for Government Employees & Dependent
शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के कोविड-19 उपचार के सम्बन्ध में Govt. Order
शासकीय कर्मचारियों के कोविड-19 उपचार के सम्बन्ध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश |
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शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जाँच / उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक-सी-6/एम.आर./2020/645 भोपाल दिनांक 11/09/2020 के अनुसार -
म.प्र.शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड-19 से संक्रमित होते है. इलाज हेतु मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आतंरिक रोगी (IPD) के रूप में जाँच / उपचार एवं दवाइयां जैसे Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी.
शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत शासकीय सेवक से सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड-19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागु होगी. आप यह जानकारी septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.
शासकीय सेवक के लिए चिकित्सा सुविधाओं व चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्रक्रिया व नियम की जानकारी के साथ इलाज की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रोफार्मा, Form 1 See Rule 8 (1) for Medical Rembursement, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला विवरण आदि फार्म PDF में आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश का आदेश |
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शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदयों के जाँच एवं उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की सूची (Private Hospitals List) आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं.
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