MP में 1 June से Unlock, MP Govt. ने जारी की New Guidelines – जानिए 1 जून 2021 से कौन सी गतिविधियाँ संचालित हो सकेगी और किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबन्ध
MP में 1 June से Unlock, MP Govt. ने जारी की New Guidelines – जानिए 1 जून 2021 से कौन सी गतिविधियाँ संचालित हो सकेगी और किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबन्ध
गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी-2, भोपाल, दिनांक 29 मई, 2021 द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं. आप यह जानकारी septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.
गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी New Guidelines की पूरी जानकारी के लिए यह पोस्ट अंत तक पढ़िए.
1/ माह मार्च अप्रैल, 2021 में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों की संख्या में वृद्धि होने पर राज्य शासन द्वारा संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश जारी किए गये थे। राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं, जो दिनांक 01 जून 2021 से प्रभावशील होंगे।
2 / राज्य के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां, ये प्रतिबंध प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होंगें।
प्रतिबंधित गतिविधियां (परिशिष्ट-1) (प्रदेश के समस्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू जहाँ पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिशत से अधिक हो या फिर कम हो) |
---|
1. सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है।
2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
3. सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह
4. सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें।
5. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय जिला कलेक्टर कर सकेंगे।
6. अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
7. विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा ।
8. पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
9. पूरे प्रदेश में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
10. रूल ऑफ सिक्स : अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
3 / प्रदेश के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त / अनुमत्य गतिविधियां, ये गतिविधियां प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होंगीं।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां परिशिष्ट - 2 (प्रदेश के समस्त शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमत्य गतिविधियां जहाँ पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिशत से अधिक हो या फिर कम हो) |
---|
1. समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। आप यह जानकारी septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.
2. उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
3. अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे
4. केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी।
5. पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे।
6. सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद / बीज / कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी।
7. बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे।
8. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी।
9. बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPIs Cooperative credit socities, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है।
10. सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।
11. सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।
12. ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
13. मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगीं।
14. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।
15. सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
16. येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड 19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।
17. जिला स्तर पर परम्परागत रूप से Labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें
18. थोक सब्जियां / फल / फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगें ।
19. एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा।
20. अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी ।
21. मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।
23. उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा ।
24. निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।
25. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर हाऊस हेल्प / मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी ।
26. फायर बिग्रेड, टेलीकम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल / डीजल / केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण / वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी ।
27. हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।
4 / प्रदेश में जिन गतिविधियों के लिए नगरीय क्षेत्र में पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 05% से अधिक अथवा कम है, वहां संचालित हो सकने वाली गतिविधियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।
परिशिष्ट – 3 प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ (संक्रमण की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक एवं 5% से कम दर के नगरीय क्षेत्रों के लिए) |
|||
---|---|---|---|
क्र. | गतिविधि | नगरीय क्षेत्र जहां कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 5% से अधिक है | नगरीय क्षेत्र जहां कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 5% से कम है |
1. | परिशिष्ट-2 के विन्दु 4 में उल्लेखित अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर की दुकानें तथा अन्य प्रयोजनों की दुकानें भी खुल सकेंगी, जिन्हें जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा नियत किया जावे। किन्तु नगरीय क्षेत्र के बाजारों की कुल दुकानों में से कुल खुल सकने वाली दुकानें : |
• 25% से अधिक नहीं होंगी। • शाम 06:00 बजे तक ही खुल सकेंगी। दुकानें प्रातः जल्दी खोलने पर प्रतिबंध नहीं होगा। |
• 50% से अधिक नहीं होंगी। • सामान्य समय अनुसार खुल सकेंगी। |
2. | समस्त निजी कार्यालय (Private commercial establishment) कुल कर्मचारियों में से उपस्थिति अनुसार खुल सकेंगे : | 50% उपस्थिति | 100% उपस्थिति |
3. | समस्त सिविल निर्माण कार्य :- | निर्माण स्थल परिसर में कोविड-19 प्रोटोकोल कर्मी / श्रमिकों को रुकने की व्यवस्था निर्माणकर्ता के द्वारा की गई हो। | कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए कार्य किये जा सकेंगे. |
4. | समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय - | केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे. | कुल कैपेसिटी के 50% की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगें। |
5. | समस्त लॉजिंग / होटल / रिसोर्ट केवल आगन्तुकों के लिए खुल सकेंगें लॉज / होटल / रिसोर्ट के रेस्टोरेन्ट में: | केवल होटल गेस्ट के लिए अनुमति होगी। | रेस्टोरेन्ट में बैठने की कैपेसिटी के 50% की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगें। |
5 / कोविड प्रोटोकोल तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार परिशिष्ट-4
परिशिष्ट-4 कोविड-19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन |
---|
1. मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य (Inter State) एवं राज्यांतरिक (Intra State) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य (Inter State) मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये।
2. दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे। "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस" प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये।
3. अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश / सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
4. कोविड उपयुक्त व्यवहार :
4.1 फेस मास्क (Face Mask) फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए
• अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें।
• सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करे।
• जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें।
• सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो मूवमेन्ट" का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जावे।
4.2 सामाजिक दूरी (Social distancing)
सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें (Stay at home) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें (Social distancing) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों / कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये।
4.3 सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोंयें / सैनिटाइजर का उपयोग करें।
6 / प्रदेश के ग्रामों को तीन जोन में चिन्हांकित किया गया है। जहाँ कोविड-19 के शून्य active cases हैं, उन ग्रामों को ग्रीन ग्राम तथा जहाँ कोविड-19 के चार या चार से कम active cases हैं, उन ग्रामों को येलो ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। ग्रीन एवं येलो ग्रामों में परिशिष्ट-1 में उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य समस्त गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।
7/ जिन ग्रामों में कोविड-19 के active cases पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के Micro containment zone/ Containment zone में कोविड- 19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (Guidelines) के अनुसार ही गतिविधियां हो सकेंगीं।
8 / जिन नगरीय क्षेत्रों में पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 05% से अधिक है किन्तु 15 जून के पूर्व साप्ताहिक औसत 5% से कम हो जाता है तो वह प्रतिबंध परिशिष्ट-3 के अनुसार relax कर सकेंगें। जिन नगरीय क्षेत्रों में पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 5% से कम है किन्तु 15 जून के पूर्व साप्ताहिक औसत 5% से अधिक हो जाता है तो वह प्रतिबंध परिशिष्ट-3 के अनुसार बढ़ा सकेंगें। परंतु प्रतिबंध बढ़ाने से पूर्व गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासनसे सलाह करना आवश्यक होगा।
9 / जिला कलेक्टर्स यह निर्देश समस्त ग्राम / वार्ड / ब्लॉक क्राइसिस मैनेजेमेन्ट ग्रुप्स को प्रेषित कर उनकी सहमति एवं सुझाव दिनांक 30.05.2021 तक प्राप्त करें दिनांक 30.05.2021 ही जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विचार कर निर्णय लिया जावे। दिनांक 31.05.2021 को प्रतिबंधात्मक आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करें। यदि इस परिपत्र के दिशा-निर्देशों से भिन्न कोई निर्णय लेना आवश्यक हो तो गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन से सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही आदेश जारी किए जावेंगे। यह समस्त कार्यवाही दिनांक 31.05.2021 तक पूरी की जावे।
10 / उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 15.06.2021 तक प्रभावशील रहेंगें। जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकोल का जिला में पालन सुनिश्चित करावे तथा इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। कृपया दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी New Guidelines PDF में देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
आपने Gyan Deep पर विजिट किया, थैंक्स। आपको यदि ज्ञान दीप की जानकारियां उपयोगी लगे तो कृपया शेयर अवश्य कीजिए।
Telegram पर MP Education Gyan Deep की अपडेट पाने के लिए ज्ञानदीप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
ये जानकारियां भी देखिए -
- CM COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना : कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु पर परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश जारी
- Corona warriors 10% Weightage NHM Order Dated 24-05-2021 कोरोना वारियर्स को मिलेगा अनुभव प्रमाण पत्र, भर्ती में मिलेगा लाभ
- 18 to 44 Covid - 19 Vaccination New Order – कोविड-19 वैक्सीनेशन नया आदेश ग्रामीण क्षेत्रों में बिना ऑनलाइन बुकिंग होगा वैक्सीनेशन
- CM COVID-19 Vishesh Anugrah Yojana : MP Govt. ने लागु की 'मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना', कर्मचारियों के परिवार को मिलेगी 5 लाख की तात्कालिक आर्थिक सहायता
- MukhyaMantri Covid-19 Bal Kalyan Yojana मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के बारे में पूरी जानकारी
Post a Comment