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CM COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना : कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु पर परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश जारी

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना : कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु पर परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति तथा 5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी, मध्यप्रदेश शासन का निर्णय  

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मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति  और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की घोषणा की.

मध्यप्रदेश शासन का निर्णय कोविड-19 से जान गवाने वाले कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी अनुकम्पा नियुक्ति तथा 5 लाख की विशेष अनुग्रह राशि शासन की ओर से प्रदान की जाएगी. 

प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 में दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों की देखभाल को राज्य की जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि – 

कोविड के संकट काल में हमारे कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जब हम लोगों से घरों में बने रहने की अपील कर रहे हैं, तब ये कर्मचारी भाई-बहन दिन-रात मैदान में अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इन्हीं के प्रयासों से व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं। कोविड-19 महामारी के इस समय में दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों की देखभाल और उनकी चिंता करना हमारी जवाबदारी है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के सम्बन्ध में आदेश जारी 

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल ने आदेश कमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 28 मई 2021 द्वारा "मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये.

आदेश के अनुसार 

“राज्य शासन एतद् द्वारा उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित / स्थाईकर्मी / कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले / दैनिक वेतनभोगी / तदर्थ / संविदा / कलेक्टर दर / आउटसोर्स / मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक / सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करता है।

"मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना” के सम्बन्ध में विस्तृत नियम / निर्देश इस प्रकार है -

1. मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित / स्थाईकर्मी / कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी / तदर्थ / संविदा / कलेक्टर दर / आऊटसोर्स / मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक / सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना निम्नानुसार लागू की जाए.

2. मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना का उद्देश्य

इस योजनांतर्गत उपरोक्त प्रस्तावना में उल्लेखित सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी, जिसमें मृत सेवक नियोजित था।

3. मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना अंतर्गत पात्र कर्मी

3.1 राज्य के समस्त नियमित / स्थाईकर्मी / कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले / दैनिक वेतन भोगी / तदर्थ / संविदा / कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक जिनका वेतन / मानदेय / पारिश्रमिक का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो ।

3.2 विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका

पारिश्रमिक / मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो ।

3.3 विधि द्वारा स्थापित आयोग, ऐसी संस्थाएं जिनका शत प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जाता है उनमें उपरोक्तानुसार कार्यरत सेवायुक्त पात्र होंगे।

4. मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तें

4.1 मृतक सेवायुक्त मान्य चिकित्सीय जांच में (RAT / RTPCR) कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हुई हो अथवा स्वस्थ होने के बाद पॉज़िटिव होने के साठ दिन के भीतर किसी भी बीमारी से मृत्यु हो गयी हो।

4.2 मृत्यु की तिथि पर वह शासन के नियोजन / शासकीय कार्य में कार्यरत हो।

4.3 मृतक सेवायुक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिये।

4.4 उक्त योजना अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29/09/2014 की कण्डिका 2 के अनुसार होगा।

4.5 मृतक शासकीय सेवक / सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने में आयु का बंधन नहीं होगा।

4.6 दिवंगत शासकीय सेवक / सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

4.7 यदि किसी शासकीय सेवक / सेवायुक्त की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के दौरान होती है, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

4.8 जिन परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंर्तगत 50 लाख रूपये प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा।

अनुकम्पा नियुक्ति( Anukampa Niyukti ) के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के निर्देश दिनांक 29/09/2014 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. 

5. मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना की अवधि

यह योजना 01 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

(स्पष्टीकरण- अगर सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात परंतु कोविड-19 पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर हो जाती है तब भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। )

6. मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के पद

इस योजना अंतर्गत कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग 3 ( गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था।

क्र. मृतक सेवक के नियोजन का प्रकार पात्र आश्रित के नियोजन का प्रकार
1 नियमित नियमित
2 कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत
3 संविदा संविदा
4 दैनिक वेतन भोगी / कलेक्टर दर / आउटसोर्स / मानदेय आउटसोर्स

7. मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया

7.1 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट एक में दर्शाए प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख जिसमें दिवंगत सेवायुक्त अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.2 आवेदन मृत्यु दिनांक से 04 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारणों से संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी अधिकतम तीन माह तक का विलंब माफ कर सकेंगें।

7.3 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय / विभाग में बनाई जावे एवं इसका क्रम दिवगंत सेवायुक्त की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जावेगा, अर्थात् जो सेवायुक्त पहले दिवगंत हुआ है उसके आश्रितों को पहले अनुकंपा नियुक्ति आरक्षण नियमों का पालन करते हुये दी जावेगी।

7.4 अनुकंपा नियुक्ति यथा संभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त निधन के पूर्व नियोजित था।

7.5 यदि विभाग की स्थापना में ऐसा पद रिक्त नहीं है, जिस पर परिवार के सदस्यों को कंडिका 6 के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है तो इसके लिए सांख्येत्तर पद निर्मित किया जा सकेगा। ऐसे सांख्येत्तर पद पर की गई नियुक्ति भविष्य में नियमित पद की रिक्ति के विरूद्ध समायोजित की जावेगी एवं पात्र आश्रित की पदोन्नति एवं अन्य कारणों से सांख्येत्तर पद रिक्त होने पर स्वतः समाप्त समझा जावेगा।

सांख्येत्तर पद निर्मित करने की अनुमति निम्न समिति द्वारा दी जाएगी:

सांख्येत्तर पद निर्मित करने हेतु समिति
1 मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन अध्यक्ष
2 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग सदस्य
3 विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव सदस्य
4 अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव

7.6 दिवगंत सेवायुक्त के परिवार को शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की जानी है।

7.7 दिवगंत सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में उसे पात्र अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत सेवायुक्त के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा।

7.8 आउटसोर्स के रूप में पात्र आश्रित को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कण्डिका 8.3 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित कराया जायेगा।

8. मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना अंतर्गत प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी

8.1 जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

जिला कलेक्टर से अपेक्षा है कि वह अनुमोदन देने से पूर्व जिले में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति के समस्त प्रकरणों की समीक्षा कर लें, ताकि यथासंभव संबंधित जिले में ही पात्र आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सके। यदि किसी विभाग में उपयुक्त पद रिक्त न हो तो जिले के अन्य किसी ऐसे विभाग में पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति अन्य ऐसे विभाग में दी जाने के निर्देश कलेक्टर संबंधित को दे सकेगें। आशय यह है कि यह अनिवार्यता नहीं रहेगी कि जिले में अनुकंपा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए जिसमें मृत कर्मचारी कार्यरत था।

8.2 सचिवालय / विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ सेवायुक्तों के प्रकरणों में संबंधित विभाग प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे।

8.3 दैनिक वेतन भोगी / कलेक्टर दर पर कार्यरत / आऊट सोर्स / मानदेय कर्मी की मृत्यु पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को आऊटसोर्स के माध्यम से नियोजित करने के लिए कलेक्टर / सक्षम विभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।

9. अर्द्धशासकीय/ निगम / मण्डल/ संस्थाओं / प्राधिकरण / विश्वविद्यालयों / स्थानीय निकाय/ पंचायती राज संस्थाओं के नियोजन हेतु

राज्य शासन के निगम / मण्डल / संस्थाओं/प्राधिकरण/ विश्वविद्यालयों/ स्थानीय निकाय में कार्यरत नियमित / स्थाईकर्मी / दैनिकवेतनभोगी / तदर्थ / संविदा / आऊटसोर्स सेवायुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से इस योजना के अनुरूप उसी संस्था में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इन संस्थाओं को प्रकरण कंडिका 8.1 के अंतर्गत कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक मह की समय सीमा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

CM Covid-19 Anukampa Niyukti Yojana Order - मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना आदेश तथा अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पत्र का प्रारूप PDF के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. 

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नए कहा कि राज्य में कार्यरत समस्त, नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक/सेवायुक्तों की कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी। 

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