Special Leave for Disabled Employees - दिव्यांग कर्मचारियों को मिलता है विशेष अवकाश, जानिए किन कार्यों के लिए मिलता है ये विशेष अवकाश?
Special Leave for Disabled Employees - दिव्यांग कर्मचारियों को मिलता है विशेष अवकाश, जानिए किन कार्यों के लिए मिलता है ये विशेष अवकाश?
सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 74 /1585/2011/आ.प्र. / एक भोपाल दिनांक 10/01/2012 के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों को प्रत्येक केलेंडर वर्ष में 10 दिवस का विशेष अवकाश के सम्बन्ध में निर्देश इस प्रकार है -
भारत सरकार कार्मिक तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञाप कमांक No. 28016/02/2007 Estt. (A) dated 14 November, 2007 द्वारा केन्द्रीय निःशक्त कर्मचारियों को निःशक्तजनो के उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा आयोजित सभाओं सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में देने के निर्देश जारी किए गए है।
दिव्यांग कर्मचारियों को 10 दिन का विशेष अवकाश |
---|
भारत सरकार के उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के भांति राज्य शासन तथा राज्य शासन के अधीन निगम, मण्डलों, आयोग एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी निःशक्तजनों के उत्थान हेतु आयोजित सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दिया जाये। यह 10 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्य कर्मचारियों के समान देय 13 दिवस के आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त होगा। इस विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु वही अधिकारी प्राधिकृत होगा जो सामान्य आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत है।
जानिए किन कार्यों के लिए मिलता है विशेष अवकाश ? |
---|
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश केवल निम्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सम्मलित होने के लिये प्रदान किया जा सकेगा :
1. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार
2. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के संस्थान एवं ऐजेन्सियां
3. अर्न्तराष्ट्रिय ऐजेन्सियों जैसे यू.एन., विश्व बैंक इत्यादि
4. विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान जो केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा एवं पुर्नवास के केन्द्र के रूप में स्थापित एवं मान्य किये गये हों और
5. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय X (अनुच्छेद 50 से 55 ) एवं अध्याय XI (अनुच्छेद-56) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लिये मान्य संस्थाऐं।
आपने Gyan Deep पर विजिट किया, थैंक्स। आपको यदि ज्ञान दीप की जानकारियां उपयोगी लगे तो कृपया शेयर अवश्य कीजिए।
Telegram पर MP Education Gyan Deep की अपडेट पाने के लिए ज्ञानदीप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
Gyan Deep का YouTube Channel - MP Education Gyan Deep के यूट्यूब चैनल पर जाने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।
Post a Comment