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COVID-19 Vaccination for Children - 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी

COVID-19 Vaccination for Boys/Girls of 15 to 18 Years

COVID-19 Vaccination for Boys/Girls of 15 to 18 Years

15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी 

15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश कमांक 2966/3140 / 2021 / 20-2 भोपाल दिनांक 29.12.2021 के अनुसार दिशा निर्देश जारी किये गए. दिशा निर्देश में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को टीकाकरण की कार्ययोजना बनाना, विद्यार्थियों की सूची  तैयार करना, टीकाकरण के प्रति जागरूकता, शत प्रतिशत वेक्सिनेशन हेतु मॉनिटरिंग, शालाओं में COVID-19 वेक्सिनेशन सत्र आयोजित करने सम्बन्धी व्यवस्थाएं करना आदि के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये.

15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश इस प्रकार है - 

भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं का कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रारम्भ किया जाना है।

इस हेतु प्रदेश के समस्त विद्यालयों (सरकारी, निजी अनुदान प्राप्त मदरसे, विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय एवं एकलव्य पॉलिटेक्निक / आई.टी.आई. कॉलेज तथा अन्य शिक्षा संस्थान) में उल्लेखित 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं को एक निश्चित कार्ययोजना के तहत कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकृत किया जायेगा। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निम्न गतिविधियां संचालित करना सुनिश्चित करें :

1. जिल में पंजीकृत समस्त शिक्षा संस्थान (सरकारी निजी अनुदान प्राप्त मदरसे, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय एवं पॉलिटेक्निक / आई.टी.आई. कॉलेज तथा अन्य शिक्षा संस्थान) के अध्ययनरत, ड्रापआउट एवं स्कूल छोड़ चुके 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराना।

2. 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/बालिकाओं के कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में शिक्षकों का उन्मुखीकरण एवं जागरूकता करना ।

3. कोविड-19 वैक्सीनेशन में शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों / शिक्षकों द्वारा मोबिलाईजेशन में सक्रिय सहयोग करना।

4. डी.ई.ओ. बी.ई.ओ. बी.आर.सी.सी. एव अन्य अधिकारियों द्वारा शालाओं में होने वाले वैक्सीनेशन की शत-प्रतिशत उपलब्धी प्राप्त करने हेतु मॉनिटरिंग कराना जिससे पात्र बालक/बालिका वैक्सीनेशन से वंचित ना रहे। 

5. शालाओं में आयोजित होने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन सत्रों हेतु आवश्यक Infrastructure तीन कक्ष (प्रतीक्षा / पंजीयन कक्ष टीकाकरण कक्ष तथा निगरानी कक्ष), पेयजल, टॉयलेट परिसर में स्वच्छता आदि की व्यवस्था एवं कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन। 

6. 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं के कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु प्रचार-प्रसार गतिविधियां संचालित करना।

7. सत्र आयोजन के दिन शालाओं में पंजीकृत 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक/ बालिकाओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना । 

8. अभियान को सफल बनाये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संपूर्ण सहयोग करना।

15 से 18 वर्ष के किशोर बालक / बालिकाओं हेतु कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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