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उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतन सम्बन्धी आदेश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में आदेश यहाँ देखिये

Uchch Madhyamik Shikshak Samayman Vetan उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतन सम्बन्धी आदेश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में आदेश यहाँ देखिये
उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतन सम्बन्धी आदेश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में आदेश यहाँ देखिये 

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल का आदेश.

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल का आदेश क्रमांक 1822/4085/2018/1/25 भोपाल दिनांक 02/11/2022 

उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतन सम्बन्धी जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश इस प्रकार है -

विभागीय आदेश कमाक 972/4085/2018/1/25 दिनांक 22/06/2019 द्वारा विभाग अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता संवर्ग को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु संभागीय उपायुक्त, जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सक्षम अधिकारी घोषित करते हुए अधिकारों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य शासन एतद्द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का जुलाई 2018 से नवीन कैडर व्याख्याना वेतनमान के समकक्ष होने के कारण विभाग अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु संभागीय उपायुक्त जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सक्षम अधिकारी घोषित करते हुए अधिकारों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति प्रदान करता है।

उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतन सम्बन्धी आदेश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में आदेश 

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