MP Board Exam Fee Details and Fee Concession Information : MPBSE बोर्ड कक्षा 10वी एवं 12वी बोर्ड परीक्षा शुल्क तथा परीक्षा शुल्क में छूट सम्बन्धी प्रावधान यहाँ देखिये.
MP Board Exam Fee Details and Fee Concession Information :
MPBSE बोर्ड परीक्षा शुल्क में छूट सम्बन्धी प्रावधान
MP Board प्रवेश नीति 2024-25 जारी की जा चुकी है, दिनांक 01 जुलाई 2024 से कक्षा 10वी एवं कक्षा 12वी बोर्ड परीक्षा 2025 के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकेंगे. यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रेणी के परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा फीस में छुट प्रदान करता है. mpbse द्वारा जारी प्रवेश नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणी के परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा शुल्क में दी जाने वाली छूट की जानकारी दी जा रही है, आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी.
MP Board Exam 2025 Class 10th / 12th Exam Fee : 1200/-
एम.पी. बोर्ड कक्षा 10वी एवं 12वी बोर्ड परीक्षा शुल्क : 1200/-
MPBSE बोर्ड परीक्षा शुल्क में छूट सम्बन्धी प्रावधान Rules regarding exemption in MPBSE board exam fee
25. नियमित छात्रों को परीक्षा शुल्क में रियायत्त (मण्डल विनियम की कण्डिका 110)
25.1 सी डबल्यू एस. एन. श्रेणी के परीक्षार्थियों को C.M.H.O. द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर संस्था प्राचार्य का प्रमाणीकरण - सम्पूर्ण शुल्क से छूट
25.2 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत मध्यप्रदेश के शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियां परीक्षार्थी। (प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी) - संपूर्ण शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)
25.3 मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियां परीक्षार्थी (प्रमाणीकरण-मण्डल मुख्यालय एवं संबंधित संभागीय अधिकारी) - संपूर्ण शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।)
25.4 मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं की पुत्रियां परीक्षार्थिनी। प्रमाणीकरण- जिला शिक्षा अधिकारी - अर्द्ध परीक्षा शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो)
25.5 महिला परीक्षार्थिनी जिनके अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹15,000/- से अधिक नहीं (तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र) - अर्द्धपरीक्षा शुल्क से छूट (यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो।
25.6 (i) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं है। - केवल प्रथम अवसर के लिये सूपर्ण परीक्षा शुल्क छूट है।
(ii) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 (दो लाख पचास हजार) से अधिक नहीं है। - सम्बन्धित जिले में शासन द्वारा अनुसूचित जाति / जन जाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों के लिए यह छूट रहेगी।
25.7 स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र/771/843/2017/20-2. भोपाल दि. 17.04.17 के अनुसार कुष्ट रोगियों के आश्रित बच्चों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर। - सम्पूर्ण शुल्क से छूट ।
शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया
(iii) आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक / शिक्षा-3/2013/2690 भोपाल दिनांक 12.07.13 के अनुसार कक्षा 12वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों का परीक्षा शुल्क शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य, सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त कर मण्डल को परीक्षा फार्म भरते समय भुगतान करेगें तथा अशासकीय संस्थाओं के छात्रों की परीक्षा शुल्क नोडल संस्था के निकट की शासकीय संस्था के प्राचार्य से प्राप्त कर मंडल को जमा करेगें।
प्रमाणीकरण-एस.डी.ओ./ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार नायब तहसीलदार परियोजना प्रशासन अधिकारी (बृहत / माध्यम / लघु) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग
(iv) कक्षा 10वीं के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कक्षा 12वीं के अनुसूचित जनजाति के छात्रों की परीक्षा शुल्क गतवर्षांनुसार संबंधित विभाग से दी गई शुल्क छूट की राशि का भुगतान प्राप्त किया जाएगा। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.
1. किसी भी श्रेणी में शुल्क छुट प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र अथवा संबंधित प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अधष किसी योजना के तहत् जारी पंजीयन कार्ड परीक्षा आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना तथा मूलप्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संभागीय कार्यालय में समन्वयक संस्था के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. वांछित दस्तावेज जमा न करने अथवा संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र अमान्य किये जाने की स्थिति में निर्धारित संपूर्ण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे छात्रों की अंकसूचियां जारी नहीं की जा सकेगी।
2. ऐसे प्रकरणों के समस्त प्रमाणित दस्तावेज परीक्षा फार्म भरने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् सात दिवस में समन्वय संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
MPBSE बोर्ड परीक्षा शुल्क में छूट सम्बन्धी प्रावधान PDF में यहाँ देखिये.
MP Board Prawesh Niti - MP Board प्रवेश नीति एवं परीक्षा मार्गदर्शिका 2024-25 यहाँ देखिये, जानिए mpbse द्वारा प्रवेश नियमों में क्या बदलाव किये गए हैं?
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