Age for Admission to Pre Primary & Class 1st : प्री-प्राइमरी एवं कक्षा 1 में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश
Age for admission to Pre Primary & class 1st
प्री-प्राइमरी एवं कक्षा 1 में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक 1204/ 1565586/2024/20-2, भोपाल दिनांक 23/07/2024 इस प्रकार है -
विषय - राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में।
उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अ.शा.पत्र क्र. 22-7/2021 EE 19/IS-13 दिनांक 09.02.2023 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक /394/1565586/2023/20-2, दिनांक 28.02.2024 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई है।
राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रवेश हेतु आयु की गणना के संबंध में निर्देश जारी करता है कि-
1. प्री-प्रायमरी कक्षाओं (नर्सरी, के.जी.1, के.जी.2) के लिये 01 अप्रैल 2024 के स्थान पर 31 जुलाई 2024 ।
2. कक्षा 1 के लिये 01 अप्रैल 2024 के स्थान पर 30 सितम्बर, 2024 किया जाता है।
3. शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।
New Minimum Age for Admission in School – शाला में प्रवेश के लिए नवीन न्यूनतम आयु निर्धारण के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश दिनांक 28-02-2024 यहाँ देखिये.
आयु निर्धारण के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश दिनांक 23-07-2024
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