Protection from Lightning / thunderstorm : आकाशीय बिजली / बज्रपात आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु निर्देश यहाँ देखिये
Protection from Lightning and Natural Disasters
आकाशीय बिजली / बज्रपात आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु निर्देश जारी
Instructions for protection from natural disasters like lightning/thunderstorm etc.
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम तथा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गए.
संदर्भ - उप सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र कमांक 791/2070966/2024/20-2 भोपाल दिनांक 20.06.2024
Protection from lightning/thunderstorm/natural disasters
जनसमुदाय को आकाशीय बिजली / बज्रपात आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु सुझाव विषयक लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल, मध्यप्रदेश (ई-मेल- dpividhya@gmail.com, दूरभाष 0755-2583650) का आदेश क्र/अकादमिक/सी/2024/1184, भोपाल, दिनांक दिनांक 18/07/2024 इस प्रकार है -
म.प्र. को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह विभाग म.प्र. शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये गए है -
1. जिले की शैक्षणिक संस्थाओं में आकाशीय बिजली, तूफान, धूल भरी आंधी आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की जानकारी पोस्टर, दीवार-लेखन / चित्रकारी अथवा अन्य माध्यमों से देने की व्यवस्था की जावे।
2. शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों में आवश्यकतानुसार तड़ित संचालक (Lightning Conductors / Arrestors लगवाने की व्यवस्था की जावे।
3. शैक्षणिक संस्थाओं में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का प्रशिक्षण विद्यार्थियों एवं शिक्षको को देने की व्यवस्था की जावे।
4. प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा विद्यालय में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
5. जिले के सभी प्रमुख आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं / विभागों का संपर्क नंबर का विवरण विद्यालय में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
6. गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन की व्यवस्था तथा इस कार्य हेतु विद्यालय के ज़िम्मेदार शिक्षक का नामांकन किया जावे।
7. आपदाओं से बचाव हेतु विद्यालय स्तर की आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जावे।
उपरोक्त बिंदुओं पर कार्यवाही हेतु अपने जिले अंर्तगत विद्यालयों को निर्देशित करें।
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