प्राथमिक शिक्षक भर्ती बड़ी खबर – इन प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश
मामला बी.एड. योग्यताधारी नव-नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों का
प्राथमिक शिक्षक भर्ती बड़ी खबर – इन प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश
New order regarding newly appointed primary teachers with B.Ed qualification
प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही विषयक लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश (Email ID: ucrs.dpi@mp.gov.in) आदेश क्र./ यू.सी.आर./सी/274/ प्रा.शि नियोजन/2024/1433, भोपाल, दिनांक 28/08/2024 इस प्रकार है -
विषय - प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही विषयक ।
11.08.2023 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11.08.2023 को पारित आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया है। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधित याचिका डब्ल्यूपी 13768/2022 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 में यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11.08.2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थिता को ही मान्य किया जाए अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुसार दिनांक 11.08.2023 को एवं इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी।
अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 पर संलग्न सूची अनुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकार्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। सुझावात्मक प्रारूप संलग्न है।
यदि संलग्न सूची में किसी अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड लिखा है तो उसकी नियुक्ति भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में निरस्त करनी होगी। संलग्न सूची के अलावा जिले में 11.08.2023 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त कोई अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक है, तो तत्काल नियुक्ति निरस्त करें।
उक्त कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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