At 35 Years Fourth Time Scale Pay Order - 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान सम्बन्धी मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश
Fourth Time Scale Pay scale
At 35 Years Fourth Time Scale Pay Order Date 14-08-2023 MP Education Gyan Deep
35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान सम्बन्धी मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश
विभाग / कार्यालय का नाम - मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल
आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्रमांक एफ 8-1/ 2023 / नियम / चार, भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 2023
प्रति - शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
विषय - राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गो के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने विषयक चतुर्थ समयमान वेतन ।
1. म.प्र. शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008
2. म.प्र. शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर, 2014
संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य के सभी विभागों के समान संवर्गो के लिये लागू समयमान वेतनमान योजना को पुनः विस्तारित करते हुये, चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है -
1. राज्य शासन की सिविल सेवाओं के जिन संवों में सीधी भर्ती होती है, उनमें "अ" "ब" "स एवं "द" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान देय होगा अर्थात ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति की तिथि से तीन पदोन्नति / क्रमोन्नति । समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 01.07.2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी ।
2. शासकीय सेवक को चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिये सेवा अवधि की गणना, प्रतियोगी । चयन परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन के अंतर्गत किसी सीधी भर्ती के पद पर प्रथमवार किये गये कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी।
3. उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा जो कि विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिये निर्धारित है।
4. राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजना के अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मंत्रि-परिषद से पृथक से आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. यदि किसी संवर्ग को परिशिष्ट-1 अनुसार निर्धारित चतुर्थ समयमान वेतनमान के तुल्य अथवा अधिक लेवल का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, तब उन्हें वर्तमान प्राप्त लेवल का वेतनमान ही प्राप्त होता रहेगा।
6. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा ज्ञाप क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर, 2014 एवं जारी अन्य दिशा-निर्देशों में उल्लेखित शर्तें तथा प्रक्रियां पूर्ववत यथा स्थिति लागू रहेंगी।
At 35 Years Fourth Time Scale Pay Order Date 14-08-2023 MP Education Gyan Deep
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