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Change in transfer policy by SED MP - स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ट्रान्सफर नीति में बदलाव, अब जिला स्तर पर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे स्थानांतरण

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ट्रान्सफर नीति में बदलाव किया है, अब जिला स्तर पर स्थानांतरण  प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे स्थानांतरण 

Change in transfer policy by School Education Department

Change in transfer policy by School Education Department 

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ 01-09/2022/20-1/849 भोपाल, दिनांक 06/06/2025 इस प्रकार है -

स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022 की कडिका 3.3.7 के प्रावधानों में वर्ष 2025 के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है -

प्रभारी मंत्री को अधिकार प्रत्यायोजन

1.1 दिनांक 07.06.2025 से दिनांक 16.06.2025 की अवधि हेतु जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण के अधिकार जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रीजी को प्रत्यायोजित किए जाते है।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया

1.2 जिला स्तर पर स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों यथा प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान), सहायक शिक्षक (विज्ञान), प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला), इत्यादि, लिपिकीय संवर्ग तथा मृत्य संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा।

स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाईन 

1.3 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 के प्रावधानों का पालन करते हुये ऑनलाईन स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से जारी किये जाएंगे। स्थानांतरण आदेश पोर्टल पर जिला कलेक्टर के लॉग-इन से अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से जारी होंगे। कोई भी आदेश ऑफलाईन जारी नहीं किये जाएंगे।

कम नामांकन वाली शाला में स्थानांतरण नहीं 

1.4 10 से कम नामांकन वाली किसी भी शाला में किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

पारस्परिक स्थानांतरण शर्तें

1.5 विभागीय स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.1.5 के अनुसार पारस्परिक स्थानांतरण समान > पद एवं विषय होने पर ही किए जा सकेगे किन्तु दिनांक 31.05.2025 से 01 वर्ष की समयावधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

अन्य संवर्गों के स्थानांतरण की जिम्मेदारी राज्य स्तर की

1.6 उपरोक्त कंडिका 1.2 में अंकित सवंर्ग को छोडकर, शेष संवर्गों के प्रशासकीय स्थानांतरण यथावत राज्य स्तर से ही किए जा सकेगे।

समय-सारणी: स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए निर्धारित तिथियाँ

1.7 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 के शेष प्रावधानों का पालन करते हुए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाईन स्थानांतरण आदेश जारी किये जाने हेतु समय-सारणी निम्नानुसार नियत की जाती है -

  • 1. जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों यथा प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान), सहायक शिक्षक (विज्ञान), प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला), लिपिकीय संवर्ग तथा भृत्य संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण किए जाने हेतु शिथिलता की अवधि  - दिनांक 07.06.2025 से 16.06.2025 तक
  • 2. उपरोक्त कमांक 1 अनुसार स्थानांतरण हेतु प्रशासकीय प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज करना - दिनांक 07.06.2025 से 14.06.2025 तक
  • 3. ऑनलाईन स्थानांतरण आदेश जारी करना - दिनांक 16.06.2025 तक

2/ जिला स्तर पर स्थानांतरण के दौरान स्थानांतरण नीति, 2022 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किए जाने हेतु जिलों को विशेष रूप से निम्नानुसार प्रावधानों को निर्देशों में पुर्नउल्लेखित किया जा रहा है जिनका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए -

रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना (पोर्टल पर उपलब्धता अनिवार्य)

2.1 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3.3.2 के अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण द्वारा संख्यावार तथा विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखकर ही पदस्थापना की जाएगी। पोर्टल पर उपलब्ध रिक्ति पर ही स्थानांतरण किये जा सकेंगे।

शाला शिक्षक-विहीन न होने देना

2.2 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3.3.3 के अनुसार प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त स्थानांतरण से शाला शिक्षक विहीन न हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व किसी अन्य शिक्षक की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी।

सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष पूर्व स्थानांतरण प्रतिबंध

2.3 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 4.1 के अनुसार जिन अधिकारियों / कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति में 01 वर्ष या उससे कम समय शेष है तो ऐसे शिक्षकों, अधिकारियों / कर्मचारियों का सामान्यतः प्रशासकीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

नवनियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण केवल विशिष्ट शालाओं में

2.4 विभागीय स्थानांतरण नीति. 2022 की कंडिका 3.1.6 अनुसार नव नियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण सिर्फ विशिष्ट शालाओं (सांदीपनी विद्यालय / उत्कृष्ट विद्यालय/मॉडल स्कूल) में ही किया जा सकेगा, अन्य सामान्य शालाओं में पदस्थापना नहीं की जा सकेगी।

07 जून से पूर्व हुए स्थानांतरण पुनः नहीं

2.5 वर्तमान स्थानांतरण की अवधि में दिनांक 07.06.2025 से पूर्व राज्य स्तर से जिन शासकीय सेवकों के प्रशासकीय स्थानांतरण हुए हैं उनको पुनः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

3/ राज्य स्तर से कंडिका 1.2 में उल्लेखित जिला संवर्गों को छोड़कर शेष संवर्गों के प्रशासकीय स्थानांतरण एवं जिला स्तर के उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 16.06.2025 तक जारी किए जाएंगे।

>> स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश दिनांक 06 जून 2025 PDF में यहाँ देखिये / डाउनलोड कीजिए.

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