Child Care Leave ( CCL ) : सन्तान पालन अवकाश स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश दिनांक 17/11/2015
Child Care Leave के बारे में वित्त विभाग का स्पष्टीकरण दिनांक 17/11/2015
सन्तान पालन अवकाश (Child
Care Leave) स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश शासन वित्त
विभाग का आदेश 17/11/2015
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक : एफ 6-1/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर,
2015 संतान पालन अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था. विभाग
द्वारा यह स्पष्टीकरण वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, दिनांक 22-8-2015, एवं
परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार दिनांक 30-9-2015 के सन्दर्भ में जारी किया गया, वित्त विभाग
द्वारा जारी स्पष्टीकरण इस प्रकार है –
म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम,
1977 के नियम-38(सी) द्वारा राज्य सरकार की
महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता निर्धरित की गई है । संतान
पालन अवकाश के आवेदन स्वीकृति आदि बिंदुओं पर विभिन्न माध्यमों से समक्ष में आई
जिज्ञासाओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :
प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं
(अ) संतान पालन अवकाश के आवेदन के समय किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र की पृथक से आवश्यकता नहीं होगी, आवेदन में उल्लेखित कारण पर्याप्त माना जावेगा ।
अवकाश हेतु आवेदन तीन सप्ताह पूर्व
(ब) उपर्युक्त अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय सीमा अर्जित अवकाश की भांति अर्थात तीन सप्ताह पूर्व ही होगी ।
संतान पालन अवकाश के बारे में वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण डाउनलोड करने के लिए निचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए-
सन्तान पालन अवकाश स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश 17/11/2015 डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
Child Care Leave के सम्बन्ध में ये आदेश भी देखिये -
Child Care Leave Order 22-08-2015 : संतान देखभाल अवकाश अधिसूचना दिनांक 22/08/2015
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