Child Care Leave (CCL) For Adhyapak Samvarg & Teachers संतान पालन अवकाश अब अध्यापक संवर्ग की महिला अध्यापकों को भी दिया जाएगा।
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Child Care Leave (CCL) For Adhyapak Samvarg & Teachers
संतान पालन अवकाश अब अध्यापक संवर्ग की महिला अध्यापकों को भी दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2015 द्वारा महिला शासकीय सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में दो ज्येष्ठ संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन के संतान पालन अवकाश का प्रावधान स्वीकृत किया गया था। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक एफ 11-10/2017/20-4 भोपाल दिनांक 19/01/2018 को शिक्षक संवर्ग में कार्यरत शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश देने के सम्बंध में मापदण्ड एवं शर्त निर्धारित की है।
CCL for Adhyapak Samvarg
संतान पालन अवकाश का लाभ अध्यापक संवर्ग को भी
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 11-09/2017/20-4 भोपाल दिनांक 19/01/2018 द्वारा अध्यापक संवर्ग की महिला शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश की पात्रता न होने सम्बन्धी आदेश क्रमांक एफ 01-25 / 2016 / 20-1 दिनांक 06/08/2016 को निरस्त कर दिया गया है।
शासकीय शालाओं में शिक्षण कार्य एवं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो इस संबंध में शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति के सम्बंध में प्रमुख मापदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार निर्धारित की गई है -
Child Care Leave
- अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। स्थानीय व्यवस्था को देखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। दो सन्तानों की उम्र 18 वर्ष होने तक अधिकतम 730 दिन की कालावधि का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। दो सन्तान से अधिक जीवित संतान होने पर उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- अवकाश हेतु आवेदन 90 दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा - शिक्षक संवर्ग में कार्यरत शिक्षिकाओं को संतान पालन अवकाश के संबंध में 90 दिवस पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कोई भी शिक्षिका बिना पूर्व स्वीकृति के संतान पालन अवकाश पर नहीं जा सकेगी। अपवाद स्वरुप प्रकरणों यथा संतान की आकस्मिक गंभीर अवस्था, दुर्घटना, अन्य गंभीर आकस्मिकता निर्मित होने की दशा में 90 दिवस पूर्व आवेदन दिए जाने संबंधी प्रावधान स्वीकृतकर्ता अधिकारी शिथिल कर आवेदन पर विचार कर सकेंगे।
- संतान पालन अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए उपयोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा।
- यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती कैलेंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें अवकाश का आवेदन प्रस्तुत किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेंडर वर्ष से अभिप्रेत है 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक की कालावधि।
- संतान देखभाल अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
- अवकाश के मध्य आने वाले सार्वजनिक अवकाश को संतान पालन अवकाश में सम्मिलित माना जावेगा
- संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान शिक्षिकाओं को अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- संबंधित शिक्षिका द्वारा अवकाश पर जाने के फलस्वरुप उनके द्वारा धारित पद रिक्त माना जावेगा एवं अध्यापन कार्य की प्राथमिकता तथा शाला की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी उक्त रिक्त पद पर संबंधित संवर्ग के अन्य लोक सेवक की पदस्थापना अथवा अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमानुसार कर सकेगा। संबंधित के अवकाश से लौटने पर उसकी पदस्थापना तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर की जाएगी।
- किसी विद्यालय में केवल महिला शिक्षिका कार्यरत होने पर यथासंभव बारी-बारी से एक समय में अधिकतम 50% महिला शिक्षक को ही संतान पालन अवकाश निम्न प्राथमिकता क्रम में स्वीकृत किया जा सकेगा, प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार दिया गया है -
- विधवा / परित्यक्ता / विकलांग शिक्षिका।
- विकलांग / गंभीर बीमारी / सेरेब्रल पालिसी / मंदबुद्धि से पीड़ित संतान की देखभाल के लिए जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ।
- पति निशक्त होने / गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर पर संतान की देखभाल के लिए।
- संतान कक्षा दसवीं अथवा बारहवीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने पर।
Child Care Leave Order
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महिला अध्यापकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता एवं शिक्षिकाओं को CCL स्वीकृत करने संबंधी मापदण्ड एवं शर्त सम्बन्धी आदेश देखने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए -
Download / View Order
Child Care Leave के सम्बन्ध में ये आदेश भी देखिये -
Child Care Leave Order 22-08-2015 : संतान देखभाल अवकाश अधिसूचना दिनांक 22/08/2015
Child Care Leave के बारे में ये जानकारियां भी देखिए -
- Child Care Leave Application Form : संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन का प्रारूप
- Child Care leave सन्तान पालन अवकाश के बारे पूछे जाने वाले प्रश्नो के विषय में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश दिनांक 30/09/2015
- Child Care Leave ( CCL ) : सन्तान पालन अवकाश स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश दिनांक 17/11/2015
- Child Care Leave सन्तान पालन अवकाश के विषय में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 16 जनवरी 2016
- मध्यप्रदेश की शासकीय महिला कर्मचारियों को हरतालिका तीज पर 'विशेष आकस्मिक अवकाश' आदेश के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।
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