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Child Care Leave Order 22-08-2015 : संतान देखभाल अवकाश अधिसूचना दिनांक 22/08/2015

म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977  Child Care Leave Order 22-08-2015; संतान देखभाल अवकाश अधिसूचना 22/08/2015
Child Care Leave Order
सन्तान पालन अवकाश आदेश



Child Care Leave Order 22-08-2015

संतान देखभाल अवकाश अधिसूचना 22/08/2015

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा प्रदेश की ‘महिला शासकीय सेवकों’ को ‘संतान देखभाल अवकाश’ (Child Care Leave ) स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिनांक 22/08/2015 को अधिसूचना जारी की गई, अधिसूचना में महिला शासकीय सेवकों को 730 दिवस का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम, अवकाश स्वीकृति की शर्तें, अवकाश अवधि का वेतन आदि का उल्लेख किया गया है.

संतान पालन अवकाश नियम नियम 38 (ग) की प्रमुख बातें –

  • महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो, ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा.

  • अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा.

संतान से अभिप्रेत है – 

  • अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए): या

  • सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 1 जून 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम 40 प्रतिशत निःशक्तता वाली 22 वर्ष से कम आयु की संतान.

संतान देखभाल अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में शर्तें –

  • चाइल्ड केयर लीव एक केलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा. एक दिन के लिए उपभोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा. यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी केलेंडर वर्ष में भी जारी रहती हैतब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती केलेंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है. केलेंडर वर्ष से अभिप्रेत हुई 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि.

  • परिवीक्षा अवधि के दौरान – यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथापि विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधियो तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिस्केलिए अवकाश स्वीकृत किया गया है.

  • अवकाश अवधि में वेतन – संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान महिला शासकीय सेवक को अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा.

  • अन्य अवकाश के साथ – संतान देखभाल अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा.

  • अवकाश लेखा – इस अवकाश का खाता पृथक से संधारित किया जाएगा तथा सम्बंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जाएगी.          

Child Care Leave Order को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए।

Child Care Leave के सम्बन्ध में ये आदेश भी देखिये -

Child Care Leave Order 22-08-2015 : संतान देखभाल अवकाश अधिसूचना दिनांक 22/08/2015

CCL - Child Care Leave : संतान पालन अवकाश के विषय में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) : मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश दिनांक 30/09/2015

Child Care Leave (CCL) : सन्तान पालन अवकाश स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश दिनांक 17/11/2015

Child Care Leave Order Date 13-01-2016 : सन्तान पालन अवकाश के विषय में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13 जनवरी 2016 यहाँ देखिये

Child Care Leave (CCL) For Adhyapak Samvarg & Teachers अध्यापक संवर्ग की महिला अध्यापकों को संतान पालन अवकाश देने के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 19/01/2018 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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