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Adhyapak Samvarg Online Transfer : अध्यापक संवर्ग अंतर्निकाय संविलियन हेतु आवेदनों का होगा ऑनलाइन सत्यापन जानिए प्रक्रिया



Online Transfer Application Verification Process

अध्यापक संवर्ग अंतर्निकाय संविलियन हेतु आवेदनों का होगा ऑनलाइन सत्यापन जानिए NOC एवं सत्यापन प्रक्रिया के बारे में।

NOC Process For Adhyapak Samavarg Online Transfer




अध्यापक संवर्ग ऑनलाइन अन्तर्निकाय संविलियन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC के सम्बंध में निर्देश 

अध्यापक संवर्ग के अन्तर्निकाय निकाय संविलियन हेतु ऑनलाइन किए गए आवेदनों  के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 19/09/2017 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा निर्देश जारी किए गए। आदेश क्रमांक/शि.क./सी/67/संवि.ऑन.सत्या./एनओसी/2017/1314 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की पदनाम अनुसार (सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक) पृथक - पृथक सूची तैयार कर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। आदेश के अनुसार पारस्परिक आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।


लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन अंतर्निकाय संविलियन आवेदनों के सत्यापन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 को जारी आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक शालाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के आवेदकों के द्वारा अंतर्निकाय संविलियन के लिए किए गए आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक शालाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के आवेदकों के अंतर्निकाय संविलियन हेतु किए गए आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन सम्बंधित सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के समन्वय से सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा.




अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन अंतर्निकाय संविलियन आवेदनों के ऑनलाइन सत्यापन के सम्बन्ध में जारी निर्देश के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है –

संविलियन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के अंतर्निकाय निकाय (ग्रामीण या नगरीय) का सत्यापन

1-  जिला पंचायत (ग्रामीण निकाय) से अन्य जिला पंचायत (ग्रामीण निकाय)
2-   नगरीय निकाय से जिला पंचायत (ग्रामीण निकाय)
3-   नगरीय निकाय से अन्य नगरीय निकाय
4-   पारस्परिक आवेदन एक निकाय से दुसरे निकाय (नगरीय या ग्रामीण) के लिए आवेदन मान्य होंगे.
5-   एक ही निकाय के अन्दर संविलियन के आवेदन मान्य नहीं होंगे.
एक निकाय से अन्य निकाय (अंतर्निकाय) में संविलियन की पात्रता का सत्यापन

संविलियन केवल सीधी भर्ती के पदों पर – संविदा ऑनलाइन आवेदन केवल शाला शिक्षक श्रेणी – 1, 2, एवं 3 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विकल्प के आधार पर ही मान्य होंगें.

सेवा अवधि का बंधन – अध्यापक संवर्ग में कार्यरत पुरुष वर्ग के संविलियन के लिए 05 वर्ष का सेवाकाल आवश्यक है. सेवाकाल की गणना नियुक्ति दिनांक (संविदा शाला शिक्षक) से की जाएगी.
अध्यापक संवर्ग में कार्यरत महिला, निःशक्त एवं पारस्परिक (Mutual) के आवेदक के लिए सेवाकाल का बंधन नही रखा गया है.




पद एवं विषय – अध्यापक की जिस पद और विषय पर प्रथम नियुक्ति / पदोन्नति हुई है, उस पद और विषय पर ही संविलियन की पात्रता रहेगी.
अध्यापक उद्योग का पद डाईंग केडर (मृत संवर्ग) के अंतर्गत है. इस संवर्ग में कार्यरत आवेदक को उसके स्नातक विषय में अध्यापक के रिक्त पद पर संविलियन की पात्रता रहेगी.

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक – अध्यापक संवर्ग के कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर अन्य संस्था में कार्यरत है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व पदस्थ संस्था के निकाय के आधार पर संविलियन की पात्रता रहेगी. विकल्प के अनुसार संस्था आवंटित हो जाने पर उसकी प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी.

पारस्परिक संविलियन (Mutual Transfer) – पारस्परिक संविलियन के लिए आवेदकों के सामान धारित पद एवं सामान विषय के अंतर्गत ही संविलियन की पात्रता होगी. पारस्परिक संविलियन आवेदन केवल शैक्षणिक संस्थाओं के लिए ही मान्य होंगे तथा जिन आवेदकों के नाम अपनी मूल संस्था में अतिशेष की सूची में हैं उन्हें पारस्परिक संविलियन की पात्रता नहीं होगी.

न्यूनतम कार्यरत शिक्षक का बंधन – प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में कार्यरत सहायक अध्यापक / अध्यापक को ऑनलाइन संविलियन की पात्रता तभी होगी जबकि प्राथमिक शाला में 02 शिक्षक तथा  माध्यमिक शाला में 03 शिक्षक से अधिक शिक्षक कार्यरत हो.

उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों के रिक्त पदों पर अंतर्निकाय संविलियन के आवेदन मान्य नहीं होंगे.


हाई स्कुल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला / व्यायाम शिक्षक / गायन वादन) के पद पर कार्यरत आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों के लिए मान्य नहीं होंगे.


संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त आवेदक का संविलियन हेतु आवेदन मान्य नहीं होगा.



ऑनलाइन सत्यापन तथा पात्रता सम्बन्धी अन्य निर्देश विज्ञान समूह एवं कला समूह ले विषय में नियुक्त अध्यापक के विषय प्राप्त अर्हता, वरिष्ठ अध्यापकों के प्रकरणों में हायर सेकेण्डरी से हाई स्कूल में जहाँ वरिष्ठ अध्यापक के पद स्वीकृत है उन आवेदकों के अंतर्निकाय संविलियन के विषय,  आवेदक द्वारा आवेदन की जानकारी एवं अपलोड किए गए अभलेखों (नियुक्ति प्राधिकारी  द्वारा आवेदक को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, परीक्षा परिणाम,  गंभीर बीमारी सम्बन्धी प्रमाण पत्र आदि) का सत्यापन आदि के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई लिंक से लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 19.09.2017 को जारी निर्देश निर्देश डाउनलोड कीजिए –




ये भी देखिए - अध्यापक संवर्ग ऑनलाइन अन्तर्निकाय संविलियन हेतु आवेदन कैसे करें ।

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