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MP Board अंकसूची / प्रमाणपत्र में संशोधन के सम्बन्ध में mpbse द्वारा जारी निर्देश तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी

MP Board : Correction in DOB, Name, Fathers Name in Marksheet
Correction in Marksheet or Certificate
MP Board : Correction in DOB, Name, Fathers Name in Marksheet

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा अंकसूची / प्रमाण पत्रों में संशोधन की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया गया है. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश ने आदेश क्रमांक / स्थापना / 2955 / 2017 भोपाल दिनांक 22-12-2017 द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए.

Correction in Marksheet / Certificate
अब केवल ऑनलाइन आवेदन
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दस्तावेजों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आवेदन केवल जिला मुख्यालय स्थित mponline कियोस्क के माध्यम से online ही स्वीकार किए जायेंगे. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदक को मण्डल निर्देशों के अनुरूप समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.




जिले की समन्वयक संस्था द्वारा निराकरण
आवेदक द्वारा जिस जिले से आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा उसी जिले की समन्वयक संस्था द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात 15 कार्यदिवस की अवधि में संशोधन हेतु आवश्यक मूल दस्तावेज सम्बंधित जिले की समन्वयक संस्था में प्रस्तुत करना होगा. दस्तावेजो की online प्रविष्टि संस्था द्वारा की जाएगी और अप्राप्त दस्तावेज की प्रविष्टि के आधार पर एक Auto generated SMS आवेदक को भेजा जाएगा, आवेदक को अधिकतम 30 कार्यदिवस की अवधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के निर्देशों एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के आधार पर समन्वयक संस्था द्वारा प्रकरण में निर्णय लिया जाएगा, जिसकी इंट्री सकारण portal पर दर्ज की जाएगी.

इस प्रकार समन्वयक संस्था द्वारा निराकृत प्रकरणों के आधार पर मण्डल दस्तावेजों का मुद्रण कर संबंधित आवेदक को स्पीड पोस्ट से आवेदक के पते पर प्रेषित किए जायेंगे.

Required Documents for Correction in Marksheet / Certificate
अंकसूची / प्रमाणपत्र में संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेजो की सूची




Correction in DOB जन्मतिथि में संशोधन

1) जन्मतिथि संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किया जाए तथा संलग्न दस्तावेज संस्था द्वारा अभिप्रमाणित हो.

2) संस्था प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दाखिला ख़ारिज पंजी की प्रति.

3) संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के शाला त्याग के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति.

4) उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्नता पे जाने पर एवं शाला छोड़ देने के पश्चात् की गई संशोधन की कार्यवाही एवं दस्तावेजों में ओव्हर राइटिंग होने पर उसे मान्य नहीं किया जाएगा.

“बोर्ड द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जन्मतिथि संशोधन के प्रकरणों पर परीक्षाफल घोषित होने की दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के प्रकरणों पर विचार किया जा सकेगा, 03 वर्ष से अधिक पुराने आवेदन पत्रों पर कोई सुधार / विचार नहीं किया जाएगा. किन्तु जिन छात्रों की अंकसूची में जन्मतिथि अंकित न हो अथवा अंकित जन्मतिथि अर्थहीन हो (जैसे 31 सितम्बर, 31 अप्रैल, फ़रवरी 29 की न होने पर भी अंकसूची में 29 फ़रवरी अंकित होना आदि) इस प्रकार के संशोधन में 03 वर्ष की समय अवधि का बंधन नहीं होगा.”

Correction in Name / Fathers Name / Mothers Name / Surname (छात्र का नाम / पिता का नाम / माता का नाम / उपनाम में संशोधन आवश्यक दस्तावेज)

>संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाणपत्र की प्रति. (छात्र आवेदक द्वारा संस्था प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी अथवा प्राचार्य व सहायक संचालक लोक शिक्षण अथवा प्राचार्य व संकुल प्राचार्य से प्रमाणित दाखिल पंजी भी मान्य होगी)

>संस्था प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दाखिला ख़ारिज पंजी की प्रति.

>स्कूल के मूल अभिलेखों के सत्यापन उपरांत वांछित सुधार किया जा सकेगा.

>उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्नता पाए जाने पर एवं शाला छोड़ देने के पश्चात की गई संशोधन की कार्यवाही एवं दस्तावेजों में ओव्हर राइटिंग होने पर उसे मान्य नहीं किया जाएगा.

(प्रस्तुत दस्तावेजों में ओव्हर राइटिंग / संशोधन होने पर उसे तभी मान्य किया जाएगा जब की गई ओव्हर राइटिंग / संशोधन प्रपत्र अथवा संशोधन जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक संचालक / शासकीय संकुल प्राचार्य द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो)

Online Application लिंक - सुधार संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु mpbse.mponline website पर जाने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.


अंकसूची / प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करना, फोटोग्राफ में संशोधन, नामांकन क्रमांक में संशोधन आदि की जानकारी तथा अंकसूची / प्रमाणपत्र में संशोधन के सम्बन्ध में mpbse द्वारा समय समय पर जारी आदेश / निर्देश डाउनलोड करने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए –

अंकसूची /प्रमाणपत्र में संशोधन के सम्बन्ध में सर्कुलर डाउनलोड करने के लिए “यहाँ क्लिक”कीजिए.


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