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Digital Caste Certificate : यदि आपके पास यदि आपके पास पूर्व में जारी हस्तलिखित मैंन्युअल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र अब तीन दिनों में मिलेगा।

Digital Caste Certificate
डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र (Digital Caste Certificate) 03 दिनों में,  मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोक सेवा प्रबंधन सेवा विभाग की सेवाओं के सम्बंध में अधिसूचना जारी की तथा डिजिटल जाति प्रमाण - पत्र 03 दिन में प्रदान करने के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी.

Digital Caste Certificate.

आपको Digital जाति प्रमाण पत्र बनवाना है और यदि आपके पास पूर्व में जारी हस्तलिखित मैंन्युअल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो अब आपको Digital जाति प्रमाण पत्र के लिए अधिक समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आपको मात्र 03 दिवस में Digital जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा. 



हस्तलिखित मैंन्युअल जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति
जिन लोगों के पुर्व में हस्तलिखित मैंन्युअल जाति प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं और अब वे नया Digital जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं उनके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है. मध्य प्रदेश शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत  इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) द्वारा  दिनांक 22 जून 2018 को अधिसूचना जारी की गई है. 


डिजिटल जाति प्रमाण - पत्र 03 दिन में प्रदान करने के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़ अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तियों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 7-42 / 2012 / आ.प्र. / एक भोपाल दिनांक 13 अगस्त 2018 जारी किया गया. आदेश के अनुसार जनजातीय कार्य विभाग द्वारा MPTASS (विभाग की योजनाओं एवं प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण परियोजना) के अंतर्गत "प्रोफाइल पंजीकरण" में अनिवार्यतः डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने से ऐसे नागरिक जिनके पूर्व में हस्ताक्षरित (मैन्युअल) जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो उनको डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र  जारी किया जाना है. 




हस्तलिखित मैंन्युअल जाति प्रमाण पत्र जरूरी
  • अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएँ के अंतर्गत  सेवा क्र. 6.5  “हस्तलिखित मैंन्युअल जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति प्रदान करना” (पदाभिहित अधिकारी – अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) के लिए सेवा प्रदान करने की समय सीमा 03 दिन निश्चित की गई है और 
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परिवार के किसी सदस्य का पूर्व में जारी जाति प्रमाणपत्र होने पर 

  • सेवा क्र. 6.6 ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य (पिता/भाई/बहन) को पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने की समय सीमा 15 दिन निश्चित की गई है.
  आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज   

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा -

(1) सेवा क्रमांक 6.5 के लिए -
  1.  आवेदक के पक्ष में जारी हस्तलिखित (मैनुअल) जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति. (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-42/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 27 नवम्बर 2019 के अनुसार आवेदक को मूल प्रति के स्थान पर हस्तलिखित (मैनुअल) जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना पर्याप्त होगा) 
  2.       आवेदक का परिचय पत्र (आधार / वोटर आई डी / ड्राइविंग                लायसेंस / पासपोर्ट) की स्वयं हस्ताक्षरित छायाप्रति.

(2) सेवा क्रमांक 6.6 के लिए -
  1. आवेदक के परिवार के किसी सदस्य (दादा/पिता/चाचा/भाई/बहन) को जारी मैनुअल/डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति.
  2. राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/अन्य दस्तावेज जिसमें परिवार के सदस्य का उल्लेख हो, की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति.
  3. स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र (वैकल्पिक यदि उपलब्ध हो)
  4. आवेदक का परिचय पत्र (आधार / वोटर आई डी / ड्राइविंग लायसेंस / पासपोर्ट) की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति.
  5. जाति, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के धारक के आवेदक के साथ सम्बन्ध होने का शापथोत्र / घोषणा पत्र.



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