Education to Tribal & Tribal to Education प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया के सम्बंध में सामान्य जानकारी
Education to Tribal
&
Tribal to Education
प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया के सम्बंध में सामान्य जानकारी - श्री सुरेश यादव द्वारा
शिक्षा विभाग व आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत वर्तमान में स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया प्रचलन में है। स्थानांतरण नीति 2019 के प्रावधानों के अनुसार एक विभाग से अन्य विभाग (शिक्षा विभाग से ट्राइबल विभाग व ट्राइबल विभाग से शिक्षा विभाग) में प्रतिनियुक्ति के लिए प्रावधान है। इसी के अंतर्गत शिक्षा विभाग व ट्राइबल विभाग में कार्यरत शिक्षकों ने अपने मूल विभाग से अनापत्ति (NOC) प्राप्त कर दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन किया है।
शिक्षा विभाग व ट्राइबल विभाग द्वारा अपने विभागीय शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं जबकि प्रतिनियुक्ति के आर्डर अभी जारी नहीं हुए हैं। प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया के सम्बंध में अनेक लोगों ने जानना चाहा है कि -
- प्रतिनियुक्ति होगी या नहीं ?
- प्रतिनियुक्ति आदेश कौन सा विभाग जारी करेगा?
- प्रतिनियुक्ति आदेश कब तक जारी होंगे?
- प्रतिनियुक्ति आदेश कैसे प्राप्त होंगे? आदि
उपरोक्त प्रश्नों के बारे में श्री सुरेश यादव जी द्वारा सामान्य जानकारी दी जा रही है, आशा है यह जानकारी आपके प्रश्नों का समाधान करेगी।
वर्तमान स्थानान्तरण निति में जो प्रतिनियुक्ति (विभाग बदले पर नियुक्ति) हो रही है । मूलभूत नियम 127 के अनुसार हो रही है ।
इसमें उल्लेख है कि -
वर्तमान प्रक्रिया सामान्य प्राशासन विभाग द्वारा निर्धारित 2008 के मार्गदर्शी सिद्धान्त के आधार पर हो रही है। (Deputation Rules : प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का Order दिनांक 29/02/2008 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए)
प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया - प्रतिनियुक्ति का मामला यह प्रक्रिया चार चरणों मे होगी -
इसमें उल्लेख है कि -
- प्रतिनियुक्ति समान पद और समान संवर्ग में होती है ।
- कर्मचारी की वरिष्ठता अपने पैतृक विभाग में बनी रहेगी ।
- मूलभूत नियम और 1 जनवरी 1986 के आदेश अनुसार प्रतिनियुक्ति देने वाले विभाग को आवश्यक्ता है तो वह कर्मचारी की सेवाओं का संविलियन कर्मचारी की सहमति से अपने विभाग में कर सकता है।
- संविलियन के बाद नए विभाग में कर्मचारी की वरिष्टता संविलियन की दिनांक को सबसे नीचे रखी जायेगी ।
वर्तमान प्रक्रिया सामान्य प्राशासन विभाग द्वारा निर्धारित 2008 के मार्गदर्शी सिद्धान्त के आधार पर हो रही है। (Deputation Rules : प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग का Order दिनांक 29/02/2008 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए)
- पैतृक विभाग की अनापत्ति के बाद कर्मचारी की नियुक्ति नए विभाग में होगी ।
- उसके बाद पैतृक विभाग कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा ।
- यह प्रतिनियुक्ति 4 वर्ष के लिए होगी 1994 के नियम अनुसार दोनो विभागों की सहमति से प्रतिनियुक्ति आगे भी बढ़ाई जा सकती है ।
- आप 1986 के निर्देश अनुसार नए विभाग में संविलियन तो करवा ही सकते हैं।
प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया - प्रतिनियुक्ति का मामला यह प्रक्रिया चार चरणों मे होगी -
- पहला - विभाग बदलने के लिए मूल विभाग (Education Department या Tribal Department) से NOC प्राप्त करना जो मिल चुकी है ।
- दूसरा - मूल विभाग से NOC मिलने के पश्चात अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति करना जो NOC प्राप्त शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं।
- तीसरा - नवीन विभाग में प्रतिनियुक्ति - नवीन विभाग आप को अपने विभाग में स्थान रिक्त होने पर नियुक्ति प्रदान करेगा ।
- चौथा - मूल विभाग से कार्यमुक्ति होगी ।
इस प्रकिया में दो चरण पूर्ण हो चुके हैं शेष कार्य के लिए लगभग 3 से 4 सप्ताह का समय और लग सकता है अर्थात 15 सितम्बर तक जोइनिंग हो जाएगी ।
प्रतिनियुक्ति आदेश - इस बात को समझ लें कि यह कतई आवश्यक नही है कि हमारा ट्रॉयबल के शिक्षको के आदेश M शिक्षा मित्र व एजुकेशन के शिक्षको के आदेश ट्रॉयबल पोर्टल पर आएं ।
सम्भवतः आप के आदेश आप के विभाग की वेब साइट पर ही व्यक्तिगत न होकर सूची सहित उपलब्ध हो ।
(नोट - उक्त प्रक्रिया और नियम स्थांतरण नीति 2019,प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया 2008,1994 ,1986 एवं मूलभूत नियम 127 के संदर्भ से तैयार की गई है यह श्री सुरेश यादव एवं श्री डी के सिंगोर (TWTA) द्वारा प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया के सम्बंध में प्रश्नों के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी दी गई है)
ट्रॉयबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन,
अध्यापक संघर्ष समिति
श्री डी के सिंगौर
श्री सुरेश यादव
Whatsapp मैसेज के लिए नम्बर पर क्लिक कीजिए - 9926809650
(कॉल न करें केवल वाट्स एप मैसेज हेतु)
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