Header Ads

Teachers Online Transfer – शिक्षकों के स्थानांतरण पर Relieving एवं Joining के संबंध में निर्देश

Septadeep.blogspot.com

Teachers Online Transfer – शिक्षकों के स्थानांतरण पर Relieving एवं Joining के संबंध में निर्देश

स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2019 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया द्वारा शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण किए गए हैं, स्थानांतरण नीति के अंतर्गत किए गए स्थानांतरित शिक्षकों को कराय मुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 13/08/2019 को दिशा निर्देश जारी किए गए.



लोकशिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश क्र./एनसी/ए/74/स्थानां./2019/356 भोपाल, दिनांक 13-08. 2019 के द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश को जारी निर्देश के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी इस प्रकार है –

क्या स्थानांतरण पर कार्य मुक्ति पर रोक लग गई है?
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा स्थानांतरण के पश्चात् कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण की कार्यवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारीयों को प्रशिक्षण हेतु दिनांक 14/08/2019 सांय 4 बजे विडियो कांफ्रेंसिंग रखी गई है, विडियो कांफ्रेंसिंग होने तक किसी को कार्य मुक्त नही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

कार्यमुक्ति तथा कार्यभार ग्रहण के सम्बन्ध में क्या निर्देश है?
स्थानांतरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बंधित संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों का परिक्षण किए जाने के निर्देश है, दस्तावेज सही पाए जाने पर ही कार्यमुक्त किया जाएगा. परीक्षण में कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने  पर इसकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी तथा निराकरण वरिष्ठ स्तर से किया जाएगा.
कार्यमुक्त किए जाने की प्रविष्टि Education Portal पर employee Relieving Order Management System (eROMS) के माध्यम से संकुल प्राचार्य द्वारा की जाएगी.



इसी प्रकार पदांकित शाला में जोइनिंग के पूर्व सम्बन्धित संकुल प्राचार्य द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण किया जाकर सही पाए जाने पर स्थानांतरित शिक्षक को शाला में जोइनिंग दी जाएगी. परीक्षण में कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने  पर इसकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी तथा निराकरण वरिष्ठ स्तर से किया जाएगा.

स्थानांतरित शिक्षक के कारभार ग्रहण किए जाने की प्रविष्टि प्रविष्टि Education Portal पर employee Joining Management System के माध्यम से संकुल प्राचार्य द्वारा की जाएगी.

स्थानातरित शाला में पद रिक्त न होने पर क्या होगा ?
जिस शाला में स्थानांतरण हुआ है उस शाला में पद रिक्त न होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बंधित शिक्षक की सहमती से जिले में अन्य रिक्त पद वाली संस्था में संशोधित पदस्थापना पोर्टल के माध्यम से आदेश जारी कर की जाएगी, सम्बंधित शिक्षक के द्वारा रिक्त पद पर संशोधित पदस्थापना हेतु सहमति नही देने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरण निरस्त करने हेतु प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा जाएगा.

शिक्षक का स्थानांतरण होने पर शाला शिक्षक विहीन होने की स्थिति में कार्यमुक्ति होगी या नहीं?
शिक्षक के स्थानातरण होने पर शाला शिक्षक विहीन होने की स्थिति में सम्बंधित शिक्षक को संस्था में नियमित शिक्षक / अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होने तक रिलीव नहीं किया जाएगा. निर्देश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिक्षक का स्थानांतरण जिस जिले / शाला में हुआ वहां सम्बंधित शिक्षक की जोइनिंग तक पद रिक्त रखा जाएगा. , जिससे शिक्षक को कार्य मुक्त होने पर स्थानांतरित संस्था में जोइनिंग दी जा सके.



जिले के उत्कृष्ट तथा मॉडल स्कूल से शिक्षक का स्थानांतरण होने पर कार्य मुक्ति के सम्बन्ध में क्या निर्देश है?
जिले के उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों से अन्य शालाओं में स्थानांतरण होने पर संस्था में नवीन शिक्षक / अतिथि शिक्षक की नियुक्ति तक सम्बंधित शिक्षक को कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा.

प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर प्राथमिक शिक्षक का स्थानातरण होने पर निर्देश.
निर्देश के अनुसार भर्ती नियम 2018 के अनुसार सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला) जो कि प्राथमिक शिक्षक के रुप में नियुक्त किये गये, प्रयोगशाला शिक्षक के रुप में ही पदस्थ / स्थानांतरित हो सकेगें। ऑनलाइन आवेदन में प्राथमिक शालाओं में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों द्वारा High School / Higher Secondary स्कूलों में प्रयोग शाला शिक्षक के रिक्त पद के लिए आवेदन किया गया है या प्रयोगशाला शिक्षकों द्वारा प्राथमिक शाला के लिए आवेदन किया गया है और स्थानांतरण आदेश जनरेट हो गए हैं ऐसे आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे.

Tribal to Education Transfer - आदिवासी विकास विभाग के शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश शिक्षा विभाग शालाओं में होने पर ?
तकनीकी त्रुटि के कारण जनजातीय कार्य विभाग (आदिवासी विकास विभाग) के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के शिक्षा विभाग की शालाओं के लिए जारी स्थानांतरण आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे.


प्रतिनियुक्ति आदेश - संचालनालय निर्देश में स्पष्ट किया है कि जनजातीय कार्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षकों के शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे.


कोई टिप्पणी नहीं

Gyan Deep. Blogger द्वारा संचालित.