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MP Govt. : Rules of seniority of employees शासकीय सेवकों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में 'सामान्य प्रशासन विभाग' द्वारा जारी दिशा निर्देश

MP Govt. Seniority Rules.
शासकीय सेवकों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में 'सामान्य प्रशासन विभाग' द्वारा जारी दिशा निर्देश 

सीधी भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के बाद शासकीय सेवकों को वरिष्ठता के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सर्कुलर जारी किया है, सीधी भर्ती / पदोन्नति / स्थानांतरण पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्र. एफ. सी-3-84/92/3/1 भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998 द्वारा निर्देश जारी किए गए थे.  

सर्कुलर में शासकीय सेवकों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत नियम दिए गए हैं. निम्न चार प्रकार की स्थितियों में वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार होगा, इसकी पूरी जानकारी के लिए पोस्ट को अंत तक पढ़िए -

  • सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता
  • स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता
  • विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता
  • तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता
1. सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता -
 (Seniority of direct recruited and promoted persons)

(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पद ग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यताक्रम के आधार पर अवधारित की जाएगी जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है. पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे.

(ख) जहां पदोन्नति किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती है तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिए उनकी सिफारिश की जाती है.

(ग) जहाँ पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था.

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जाएगी.

() सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नति किए गए व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की तारीख के अनुसार अवधारणा की जाएगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन प्रयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(च) यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे, निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए,

() यदि सीधी भर्ती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे.

2. स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता

(Seniority of transferred person)

(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(ख) जहाँ कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिए उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहाँ ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथास्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा तथा उसे यथास्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा.

(ग) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहाँ संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण" की व्यवस्था हो) किया गया हो. ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियन किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यतः उसके संविलियन की तारीख से की जावेगी. तथापि, यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो तो संवर्ग में ऐसो नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था.

स्पष्टीकरण - तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा.

3. विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता

(Seniority in special cases)

(क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद में कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो तथा यह भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू की जानी हो, तो शासकीय सेवी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्ते अन्यथा उपबंधित न करती हो, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी, जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती.

(ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकेगी.

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनको वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे.

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिए अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि -

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो तथा;

(दो) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिए अनुमोदन न किया गया हो.

4. तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता

(Seniority of ad hoc employees)

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसको सेवाओं को नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी.

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भर्ती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी.

(यह जानकारी MP Education Gyan Deep के मार्गदर्शक श्री दीपक हलवे 'प्राचार्य' द्वारा)

Adhyapak Seniority After Transfer - गत वर्ष बड़ी संख्या में अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों के ट्रान्सफर हुए,  Transfer के बाद Primary Teachers Seniority List, Middle Teachers Seniority List तथा High School Teachers Seniority List के सम्बंध में श्री दीपक हलवे सर द्वारा जानकारी दी जा रही है।

Seniority after Transfer : स्थानांतरण के बाद वरिष्ठता के सम्बन्ध में जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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