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MP Shikshak Bharti : DPI द्वारा अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण (निर्देश) जारी

MP Teachers Recruitment 

पात्रता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में अतिथि शिक्षक दर्ज करने वाले आवेदकों का अनुभव ही मान्य, माध्यमिक शिक्षक एवं  उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में DPI द्वारा स्पष्टीकरण जारी.


DPI द्वारा जारी स्पष्टीकरण के प्रमुख बिंदु इसप्रकार है -


●सामान्य टंकण सम्बन्धी  त्रुटियां उपनाम परिवर्तन आदि के सम्बंध में
●जन्मतिथि सम्बन्धी दस्तावेज
●अतिथि शिक्षक अनुभव
●मूल दस्तावेज सत्यापन सम्बन्धी
●फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय के सम्बंध में
●ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जानकारी में सुधार
●विवाह तथा जीवित संतानों  के सम्बन्ध में



उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा स्पष्टीकरण / निर्देश जारी किए गए. DPI के आदेश क्र./ एनसी/ एफ/ 44/ नियो./ अभि.सत्यापन / 2019-20 / 185 भोपाल, दिनांक 27-01-2020 के अनुसार अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त आवेदन / पत्र आदि को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण इस प्रकार है -

टंकण त्रुटि, उपनाम परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में
निर्देश के अनुसार सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य टंकण त्रुटि वर्तनी / अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य न किया जाये। विवाह के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नही किया जा सकेगा। इसी प्रकार परम्परा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम/ उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.



जन्मतिथि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण
पी.ई.पी. द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में की गई जन्मतिथि की प्रविष्टि एवं कक्षा 10वी / 12वी उत्तीर्ण की अंकसूची से भिन्नता पायी जाती अभ्यार्थी की कक्षा 10वी / 12वी उत्तीर्ण की अंक सूची में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी।
यदि अभ्यार्थी द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य के शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची धारण करता है, जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नही की गई है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचारण आवश्यक होगा कि संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किये जाने के सम्बन्ध में किन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है.  इसी प्रकार कक्षा 10वी अथवा कक्षा 12 वी की अंकसूची प्रस्तुत न कर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले उसकी मूल अंकसूची का अवलोकन कर यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि उसकी अंकसूची में जन्मतिथि अंकित है अथवा नहीं.

फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण के सम्बन्ध में
स्नातक परीक्षा जिस विषय में उत्तीर्ण की गई है, उस विषय की अंकसूची (भर्ती नियम 2018 अनुसार) माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी। फाउंडेशन कोर्स के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय के पद हेतु नियोजन के लिए मान्य नहीं होगी।



अतिथि शिक्षक (Guest Teachers Experience) अनुभव - (पात्रता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में अतिथि शिक्षक दर्ज करने वाले आवेदकों का अनुभव ही मान्य)
पी.ई.बी. दवारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में जिन परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में स्वयं को अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज कराया गया है उनके अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होगें। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग/ जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभवों को ही मान्यता दी जानी है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक, माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं हेतु नियोजित प्रत्येक अतिथि शिक्षक को समान मान्यता दी जानी है। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अन्य विभाग जैसे उच्च शिक्षा आदि (अतिथि विद्वान) अथवा  राज्य के बाहर से प्राप्त इस प्रकार के अनुभव प्रमाण-पत्रों को मान्यता नही दी जानी है।



आवेदन में दर्ज विवरण में परिवर्तन / त्रुटि सुधार  
पी.ई.बी. द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रथम दृष्टया उसके द्वारा अंकित विवरण ही मान्य किया जाना है। इसमें यदि किसी अभ्यार्थी द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा त्रुटि सुधार की अपेक्षा की जाती है तो इसका निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ही किया जा सकेगा. सत्यापन के दौरान इस तरह के मामलों में किसी प्रकार विचारण नही किया जा सकेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में
अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में केवल क्रीमीलेयर में न आने वाले अभ्यार्थियों के पक्ष में ही प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के उपबन्ध है तथा इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्षम प्राधिकारी है। अन्य को अनारक्षित मान्य किया जाना है।

मूल दस्तावेज आवश्यक
विषय तथा वर्गवार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अभ्यर्थी से किसी अन्य दस्तावेज की मांग नही की जा सकती है। सत्यापनकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों का ही मूल दस्तावेजों से सत्यापन करना है। किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता की दशा में किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज की मांग अथवा शपथ-पत्र आदि को ग्राहय किया जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा।

विवाह तथा जीवित संतानों के सम्बन्ध में
विवाह, जीवित सन्तानों आदि के संबंध में शपथ पत्र/वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किये जा सकेंगे। इसका दस्तावेजों के सत्यापन से कोई संबंध नहीं होगा।

उपाधि (शैक्षणिक योग्यता) के सम्बन्ध में
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसरण में अभ्यर्थी का नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किये जाने के दिनांक अर्थात् विषयांकित मामले में दिनांक 30.12.19 तक उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा।

अभिलेख सत्यापन समिति के सम्बन्ध में
इस कार्यालय के पत्र क्र. / एनसी /एफ / 44/ नियो./अभी.सत्यापन/2019/23-24, दिनांक 02.01.2020 द्वारा प्रसारित निर्देशों की कण्डिका-2 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जा रहा है-
दस्तावेजों के सत्यापन का दायित्व पूरी तरह से संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। इस हेतु किसी अन्य समिति का गठन नही किया जाना है।
शेष निर्देश यथावत रहने तथा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश DPI द्वारा दिए गए हैं. DPI द्वारा जारी स्पष्टीकरण (निर्देश) डाउनलोड करने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए -
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