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MP Education : स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए नए निर्देश जारी, 1 से 8 तक के स्कूल 31 दिसम्बर तक बंद रहेंगे.

MP Education : 
प्रदेश 15 नवम्बर तक कक्षा 1 से 8 तक कक्षाएँ बन्द रहेगी
स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश.

शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए अवकाश घोषित करने एवं सत्र प्रारंभ करने के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश  दिनांक 28/11/2020 
NEW Order - स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-44-04/2020/20-2: भोपाल दिनांक 28/11/2020 के अनुसार प्रदेश में स्कूल ओपन होने के सम्बंध में नवीन दिशा निर्देश इस प्रकार है -

कक्षा 1 से 8 के लिए निर्देश - कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 31 दिसम्बर तक बंद रहेंगे। पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप डिजिटल मोड से कक्षायें चालू रहेगी।

कक्षा 9 से 12 के लिए निर्देश - कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के शंका-समाधान के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए खुले रहेंगे शंका समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए विद्यालय विद्यार्थियों को इस रीति से आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक न हो ताकि एस. ओ. पी. का पालन किया जा सके। विद्यार्थी माता-पिता/अभिभावक की सहमति से ही स्कूल आयेगा। समय-समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाईन अध्यापन की गतिविधियां जारी रहेंगी।

स्कूल स्टाफ कि उपस्थिति - समस्त स्कूलों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ शत-प्रतिशत उपस्थित होंगे।

छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय नहीं खुलेंगे - छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावास को खोले जाने की अनुमति नही होगी।

SOP का पालन अनिवार्य - स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किये गये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी/ गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा।

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश दिनांक 28/11/2020 –
(आप आदेश को बिना डाउनलोड किए देख सकें इसलिए डिस्प्ले पीडीएफ के रूप में दे रहें हैं. यदि आप आर्डर डाउनलोड करना चाहते है, तो डाउनलोड लिंक नीचे दी गई है)

पूर्व जारी आदेशों की जानकारी

31 मार्च 2020 तक अवकाश सम्बन्धी आदेश दिनांक 22/03/2020 





स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-44-04/2020/20-2: भोपाल दिनांक 12/10/2020 के अनुसार प्रदेश में स्कूल ओपन होने के सम्बंध में नवीन दिशा निर्देश इस प्रकार है -

नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु विभागीय समसंख्यक आदेशों दिनांक 31.8.2020, दिनांक 11.09.2020 एवं दि. 20.9.2020 के अनुक्रम में स्कूलों को खोले जाने के संबंध में राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता है :
1. प्रदेश के समस्त स्कूलों में कक्षा 01 से 8वीं तक की कक्षायें 15 नवम्बर 2020 तक पूर्णतः बंद रहेगी।
2. कक्षा 09 से 12वीं तक के लिए विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक11.9.2020 एवं दिनांक 20.9.2020 के अनुरूप सभी स्कूल आंशिक रूप से खुले रहेंगे यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं होगा एवं ऑनलाईन पठन-पाठन की गतिविधियां पूर्व की तरह जारी रहेगी।
 
3. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी/गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा।
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 44-04/2010/20-25 भोपाल, दिनांक 31/8/2020 की प्रमुख बातें इस प्रकार है -

नोबेल कोरोना वायरस (कोविड 19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.07.2020 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय दिनांक 31 अगस्त 2020 तक बंद रखे जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये थे।

30 सितम्बर 2020 तक स्कूल बंद रहेंगे - गृह सचिव, भारत सरकार के अ.शा. पत्र दिनाक 29.6.20 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालय दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक बंद रहेंगे।

Teachers & School Staff
21 सितम्बर 2020 से 50 प्रतिशत स्टाफ को शाला में उपस्थित होने की अनुमति - दिनांक 21 सितम्बर 2020 से ऑनलाईन अध्यापन एवं उससे संबंधित अन्य कार्य संपादन हेतु 50 प्रतिशत शिक्षकीय/गैर शिक्षकीयस्टॉफ को शाला में उपस्थिति हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

HS एवं HSS Students को 21 सितम्बर 2020 से शिक्षकों से मार्गदर्शन स्कूल में उपस्थित होने की अनुमति-  कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी दिनांक 21 सितम्बर 2020 से पालकों / अभिभावकों की लिखित में सहमति के आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालयों में उपस्थित हो सकेंगे उक्त छूट कन्टेनमेंट क्षेत्र हेतु लागू नहीं होगी। यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहें है.

पैरा 3 एवं 4 के संबंध में Standard Operating Procedure (SOP)  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पृथक से जारी की जावेगी।
Online Classes / Online Study 
ऑनलाइन अध्यापन जारी रहेगा - समय-समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाईन अध्यापन की गतिविधियों जारी रखी जा सकेगी।

Holidays For Schools in MP - मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-4 / 2019 / 20-2 भोपाल दिनांक 04/03/2020 द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सत्र 2020-21 हेतु ग्रीष्मावकाश तथा दीपावली, दशहरा एवंशीतकालीन अवकाश घोषित किए गए थे (यहाँक्लिक कीजिए). यह जानकारी आप Septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.


Dipawali - Dashahara Awakash मध्य प्रदेश - शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सत्र - 2020-21 हेतु अवकाश (दीपावली, दशहरा, शीतकालीन अवकाश)


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