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Cash Package Scheme for Govt. Servants of Madhya Pradesh - MP Govt. द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विशेष नगद पैकेज योजना का निर्णय, वित्त विभाग द्वारा योजना किर्यान्वयन के सम्बन्ध में आदेश जारी.

Cash Package Scheme for Government Servants of Madhya Pradesh


MP Govt. द्वारा शासकीय सेवकों के लिए विशेष नगद पैकेज योजना का निर्णय, वित्त विभाग द्वारा योजना किर्यान्वयन के सम्बन्ध में आदेश जारी. 

मध्यप्रदेश राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने एवं कोविड-19 की आपदा के परिदृश्य में उपभोक्ता खपत को बढ़ाये जाने के उदेश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा 7वें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय किश्त के 25 प्रतिशत का भुगतान तथा 40000 रूपये या इस से कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों के लिये विशेष त्यौहार पैकेज के अंतर्गत रूपये 10000 का अग्रिम योजना  के निर्णय के बाद शासकीय सेवकों के लिये विशेष नगद पैकेज योजना का निर्णय लिया गया है. विशेष नगद पैकेज योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के शासकीय सेवकों को निर्धारित मापदंडो के अनुसार सामग्री / सेवाओं के क्रय पर रूपये 2000 से रूपये 4000 तक की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

विशेष नगद पैकेज योजना (Cash Package Scheme for Govt. Servants) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश इस प्रकार है –

(i) पात्रता : राज्य शासन के नियमित, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक।

(ii) प्रतिपूर्ति की अधिकतम पात्रता : 

निम्न तालिका के कॉलम 2 में उल्लेखित राशि के 3 गुना राशि की सामग्री/सेवायें क्रय करने पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी: 

शासकीय सेवक की श्रेणी

विशेष नगद पैकेज

(राशि रूपये में)

प्रथम एवं द्वितीय

4000

तृतीय

3000

चतुर्थ

2000

(iii) क्रय की शर्ते : पंजीकृत जीएसटी वेण्डर/सेवा प्रदाता से 12 प्रतिशत या अधिक जीएसटी दर के अंतर्गत आने वाली सामग्री/सेवायें जिनका डिजिटल पेमेन्ट किया गया हो।

(iv) प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं गणना : शासकीय सेवक उपरोक्तानुसार पात्र सामग्री/सेवायें का क्रय कर उसका देयक तथा डिजिटल पेमेंट का प्रमाण, कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। देयक अनुसार क्रय की सकल राशि का एक तिहाई अथवा उपरोक्त कंडिका (ii) में पात्रता राशि, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। 

(v) प्रतिपूर्ति हेतु दावे के समर्थन में प्रस्तुत देयक में जीएसटी नंबर एवं जीएसटी भुगतान अंकित हो।

(vi) योजना की अवधि : आदेश जारी दिनांक से 31.03.2021 तक, योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु दावा 30.04.2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(Vii) स्वीकृतकर्ता अधिकारी – कार्यालय प्रमुख.

(viii) व्यय शीर्ष – वेतन उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विस्तृत शीर्ष शीर्ष 008-अन्य भत्ते 

विशेष नगद पैकेज योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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