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CM RISE School New Order – अधिक दर्ज संख्या वाले प्राथमिक / माध्यमिक शालाओं को बनाया जाएगा कैम्पस-2 स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

CM RISE School List MP

MP Education : CM RISE School Final List

CM RISE School New Order – पास के अधिक दर्ज संख्या वाले प्राथमिक / माध्यमिक शालाओं को बनाया जाएगा कैम्पस-2 स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश 

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने सी एम राइज योजना अन्तर्गत विभागीय आदेश कमांक एफ 44-02/2020 / 20-2, दिनांक 21.11.2021 के द्वारा प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति एवं योजना अनुरूप अधोसंरचना विकास के लिए प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने तथा समस्त शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक कियाकलापों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल आदेश क्रमांक 495/726/2022/20-2 भोपाल, दिनांक 8 मार्च, 2022 के अनुसार - 

सी.एम. राइज़ स्कूल में कक्षा 1 से 12 कक्षाएं संचालित होगी - सी.एम. राइज़ हेतु चयनित विद्यालयों में से कुछ विद्यालय 6 से 12 एवं कुछ विद्यालय 9 से 12 तक संचालित हैं। इन सभी एंकर विद्यालयों को कक्षा 1 से 12 तक संचालित किया जाना है. 

निकट के प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय होंगे संलग्न - कक्षा 6 से 12 तक के चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ विद्यालय एवं कक्षा 9 से 12 के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालयों को संलग्न किया जाना है, जिससे सी.एम राइज के सभी विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक संचालित हो सकेंगे। 

अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल बनेंगे कैम्पस-2 - सी.एम. राइज़ के चयनित विद्यालयों के निकटस्थ जिन प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन / छात्र संख्या अधिक है, उन विद्यालयों को सी.एम. राइज एंकर स्कूल का कैम्पस-2 निर्धारित किया जाना है।

स्कूल शिक्षा विभाग आदेश दिनांक 08 मार्च 2022 
MP Education Gyan Deep 
(School Education Department अंतर्गत 275 CM RISE School की सूची आगे दी गई है)
MP Education : CM RISE School Final List 

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रारंभ होने वाले सी एम राइज स्कूलों की फाइनल सूची को मिली स्वीकृति. (विभागीय आदेश कमांक एफ 44-02/2020 / 20-2, दिनांक 21.11.2021)

MP Education - School Education Department के अंतर्गत प्रारंभ होने वाले सर्व सुविधा सम्पन्न CM RISE School के लिए विभागीय स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है.

CM RISE School List MP - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय हेतु नवीन शिक्षा नीति के दृष्टिगत सर्व संसाधन सम्पन्न विद्यालयों की स्थापना सी. एम. राइज स्कूल(CM RISE School) के रूप में की जा रही है। स्कूल एकीकृत रूप से (के.जी. से कक्षा 10वीं अथवा 12वीं तक) स्थापित कर अध्ययन एवं अध्यापन तथा अधोसंरचना सुधार का कार्य किया जा रहा है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित होगा।
CM RISE School MP Education Department 
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक एफ 44-02 / 2020 / 20-2 भोपाल, दिनांक 21.11.2021 द्वारा सीएम राइज योजना अंतर्गत प्रथम चरण के संलग्न सूची अनुसार 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करने की अनुमति
इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इन सीएम राइज विद्यालयों में योजना अनुरूप अधोसंचना विकास के लिए प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने तथा समस्त शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करने की अनुमति भी दे दी गई है.
CM RISE School के सम्बन्ध में पूरी जानकारी 

CM RISE School के बारे में पूरी जानकारी के लिए MP Education Gyan Deep की इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़िए.

MP Education : CM RISE School Final List 

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा जारी दिनांक 21/11/2021 को इस 'सी एम राइज स्कूल सूची' में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत CM RISE School योजनान्तर्गत प्रथम चरण में विभाग अंतर्गत शुरू होने वाले 275 स्कूलों के नाम दिए गए हैं, आप ज़ूम करके स्कूल के नाम देख सकते हैं. CM RISE School List PDF में Download करने की link पोस्ट में आगे दी गई है.

 

MP Education - CM RISE School : RSK प्रदेश में संचालित विद्यालयों में से 10,000 विद्यालयों को सर्व सुविधायुक्त CM RISE School विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा.

सी. एम. राइज अंतर्गत विद्यालयों का चयन करने  के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश जारी किया गया. RSK के आदेश आदेश क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2020/60 भोपाल दिनांक 28/09/2020 (सीएम राइज स्कूल परिपत्र-01) के अनुसार CM RISE School के  उद्देश्य, CM RISE School चिन्हांकन के मापदण्ड, सी.एम.राइज़ स्कूल के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया तथा सी.एम.राइज स्कूल के चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्देश इस प्रकार है -

सीएम राइज स्कूल परिपत्र-01

CM RISE School Kya Hai? - मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के लोक व्यापीकरण एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदाय करने हेतु सतत रूप से विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भी गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं भविष्य में उत्कृष्ट नागरिकों के विकास हेतु शिक्षा एवं उपलब्ध संसाधनों को परिणाम मूलक बनाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में संचालित विद्यालयों में से 10,000 विद्यालयों को सर्व सुविधायुक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने लक्ष्य रखा गया है।


सी.एम.राइज स्कूल विकसित करने के उद्देश्य:
  • नर्सरी में लेकर कक्षा 12वीं तक के समग्र/एकीकृत विद्यालय संचालित कर बच्चों की ट्राजीशन दर को बढ़ाना ड्रॉपआउट दर को कम करना।
  • विद्यार्थियों में आधुनिक 21 वीं शताब्दी की क्षमताओं / दक्षताओं को विकमित करने हेतु विद्यालयों को आधुनिक उपकरणों, प्राविधियों और तकनीक से लैस करना।यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.
  • बच्चों के समग्र विकास के लिये खेलकूद, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदि पाठयेतर गतिविधियों हेतु बड़े विद्यालयों को विकसित कर उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना।
  • CM RISE School में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में वृद्धि कर उनका समुचित उपयोग करते हुए पालकों में अशासकीय विद्यालयों के प्रति बढ़ रहे आकर्षण को रोकना.
  • नर्सरी से लेकर कक्षा 12 वी तक हिन्दी माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित करना.
  • CM RISE School  को  CBSE मान्यता शाला के रूप में परिवर्तन करना।
  • छात्रों के सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाना
CM RISE School हेतु चिन्हांकन के मापदण्ड :
राज्य स्तर से स्कूल शिक्षा विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विद्यालयों के यू-डाईस एवं अन्य स्त्रोंतो से उपलब्ध डाटा के विश्लेषण के आधार पर प्रति जनशिक्षा केन्द्र 5 विद्यालयों का चिन्हांकन निम्न मापदंडों के आधार पर किया गया है -
  • भविष्य में न्यूनतम 1000 बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष, खेल मैदान, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब आदि निर्मित किये जाने भूमि की उपलब्धता.
  • विद्यालय का अन्य समीपस्थ बसाहटों के केंद्र में स्थित होना जिसमे समीपस्थ बसाहटों के बच्चों को आने में कम दुरी तय करना पड़े एवं परिवहन मुविधा का कम से कम उपयोग करना पड़े।
  • विद्यालय का एकीकृत (EPES) होना।
  • विद्यालय में कक्षा कक्षों की संख्या
  • विद्यालय में आई सी.टी. की उपलब्धता।
  • विद्यालय का नामांकन।
सी.एम.राइज़ स्कूल के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया
कंडिका-3 अनुसार विद्यालयों का चयन यू-डाइस डाटा के आधार पर किया गया है, अतएव इनका भौतिक सत्यापन कराया जाना आवश्यक है, जिससे प्रत्येक जन शिक्षा केन्द्र के अधिकतम 4 विद्यालय एवं प्रदेश के कुल 10,000 विद्यालयों को वरीयता के आधार पर अंतिम रूप से सी.एम.राइज़ स्कूल हेतु चयनित किया जा सके अत: भौतिक सत्यापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।
  • राज्य स्तर से प्रति जन शिक्षा केन्द्र से 5 ऐसे विद्यालयों का चयन किया गया है, जिन्हें सर्वसुविधायुक्त आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की संभावना है।
  • जिले वार चिन्हित विद्यालयों की सूची विमर्श पोर्टल पर DEO लागइन पर अपलोड की गई है।
  • सूची अनुसार विद्यालयों का भौतिक सत्यापन संकुल प्राचार्य एवं जन शिक्षक जे माध्यम से संयुक्त रूप से कराया जाएगा.
  • भौतिक सत्यापन के दौरान चिन्हित विद्यालयों की सूची के अतिरिक्त अन्य विद्यालय का विकल्प होने पर सत्यापन दल बेहतर विद्यालय को प्रस्तावित कर सकता है।
  • विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक संयुक्त रूप मे विकासखण्ड के 10 प्रतिशत विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर क्रॉस चेक करेंगे
  • जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक अपने स्तर से प्रत्येक विकासखण्ड के 5-5 विद्यालयों को क्रॉस चेक करेंगे।
सत्यापन प्रक्रिया पर प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, संकुल प्राचार्य एवं जनशिक्षकों को राज्य स्तरीय सी.एम.राइज़ टीम द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जायेगा.

सी.एम.राइज स्कूल के चयन का अनुमोदन
भौतिक सत्यापन एवं जिले में क्रास चेक उपरांत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, विकासखण्ड के सी.एम.राइज स्कूल की एकजाई सूची पर जनपद पंचायत की शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.

जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंडों से प्राप्त अनुमोदित सूची पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। समिति मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त आदिवासी, विकास परियोजना अधिकारी (शहरी विकास) जिला परियोजना समन्वयक तथा जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे. समिति के द्वारा प्रति जनशिक्षा केन्द्र अधिकतम (ग्रेडिंग के आधार पर) चार विद्यालयों का चयन किया जायेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 21/11/2021 को जारी CM RISE School Final List PDF में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.


जिला समिति (कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति) से अनुमोदित जिले की एकजाई सूची पर जिला पंचायत की शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा.
जिला शिक्षा अधिकारी जिला योजना समिति से अनुमोदित सूची को पोर्टल पर अपलोड करेंगे.

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