Guest Teachers in Tribal Department Schools - जनजातीय कार्य विभाग की शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश जारी.
Tribal Depatrment Guest Teachers Bharti Order - ट्राइबल विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश जारी. |
आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल का पत्र क्र. अति.शि./2025-26/199 (दिनांक 26 जून, 2025) के सन्दर्भ में Tribal Department द्वारा भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश जारी किया. |
ट्राइबल विभाग अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश आदेश क्रमांक / शि.स्था.4/भाग-2/404/2025/13776 भोपाल दिनांक 09/07/2025 के निर्देश इस प्रकार है -
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु निर्देश जारी किए गए हैं. (लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए) |
गत वर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की निम्नानुसार व्यवस्था की जाना है -
SMDC के माध्यम से व्यवस्था |
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1- नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए संदर्भित पत्र अनुसार School Management and Development Committee (SMDC) के माध्यम से रिक्त पदों की गणना कर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था Guest Faculty Management System (GFMS) के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। |
अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय समिति | |
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अ | विभागीय सहायक आयुक्त / जिला संयोजक जनजातीय कार्य । |
ब | जिला शिक्षा अधिकारी । |
स | जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र. |
उपरोक्त समिति SMDC द्वारा अनुशंसित पैनल में से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करेंगी। |
3- विद्यालयों में विषय शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक एवं खेलकूद शिक्षक एवं अन्य सह-अकादमिक पदों के लिए भी उक्त प्रक्रिया अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार आमंत्रित किया जाए. |
4- सांदीपनि विद्यालयों में भी उक्त प्रक्रिया अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए. |
5- विभागीय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि eHRMS पोर्टल पर दर्ज जिले के स्वीकृत, भरे, रिक्त पदों के अनुरूप ही अतिथि शिक्षक रखे जाएं, किसी भी स्थिति में जिले के रिक्त पर्दो से अधिक अतिथि शिक्षक नियोजित नहीं किये जाएं। |
6- अतिथि शिक्षकों का मानदेय अनिवार्यतः उसके पदस्थापना विद्यालय से तथा संवर्गवार निर्धारित शीर्ष मद (यथा प्राथमिक शिक्षक-2773, माध्यमिक शिक्षक-3496 तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक-0581) से ही आहरित किया जाना सुनिश्चित करें । |
7- बिन्दु क्रमांक 5 एवं 6 का कड़ाई से पालन किया जाए, उक्त निर्देशों की अवहेलना पायी जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । |
8- अन्य निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के समान लागू होंगे । |
Tribal Department Guest Teachers Order in PDF.
🔰 Guest Teacher Application Form PDF
*अतिथि शिक्षक आवेदन पत्र एवं स्वघोषणा का प्रारूप यहाँ से डाउनलोड कीजिए*
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शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में खेलकूद शिक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गए. कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक / शि.स्था.4 / भाग-2 / 404 / 2022 / 26033 भोपाल दिनांक 23/12/2022 के अनुसार –
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में खेलकूद शिक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक वर्ग – 3 खेलकूद शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जारी निर्देश दिनांक 08/09/2022 तथा अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था / आमंत्रण हेतु विभागीय निर्देश दिनांक 18/07/2022 के सन्दर्भ में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु दी गई समय सारणी अनुसार SMDC की बैठक आयोजित करते हुए अतिथि शिक्षकों (खेलकूद शिक्षक) की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं.
अतिथि शिक्षक आमंत्रण समय सारणी | ||
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क्र. | गतिविधियाँ | समय सीमा |
1 | अतिथि शिक्षक रिक्तियों का प्रदर्शन | |
2 | विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना | |
3 | SMDC की बैठक | |
4 | अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय से जोइनिंग |
जिन शालाओं में GFMS पोर्टल में अतिथि शिक्षकों (खेलकूद शिक्षक) की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही हो, उस स्थिति में अतिथि शिक्षकों (खेलकूद शिक्षक) की व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर निन्मानुसार समिति गठित की गई है –
1. विभागीय सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, जनजातीय कार्य.
2. जिला शिक्षा अधिकारी.
3. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र.
उपरोक्त समिति अतिथि शिक्षकों (खेलकूद शिक्षक) की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करेगी.
जनजातीय कार्य विभाग की शालाओं में खेलकूद अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश
आदेश पीडीएफ में डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
Recruitment of Guest Teachers in Tribal Department Schools
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