Adhyapak Samvarg 7th Pay Arrear Order – DPI द्वारा अध्यापक संवर्ग को 7 वे वेतनमान के एरियर का आदेश अध्यापक संवर्ग को 5 किश्तों में मिलेगा 7 वे वेतनमान का एरियर.
MP Education : Adhyapak 7th Pay Arrear Order – DPI द्वारा अध्यापक संवर्ग को 7 वे वेतनमान के एरियर का आदेश अध्यापक संवर्ग को 5 किश्तों में मिलेगा 7 वे वेतनमान का एरियर.
शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान के ऐरियर राशि के भुगतान के संबंध में DPI द्वारा आदेश जारी किया गया, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक /वि.स.प्र. / 2020-21 / 676 -677 भोपाल, दिनांक 05 फरवरी 2021 के सन्दर्भ में जारी आदेश अनुसार शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7 वे वेतनमान का एरियर का भुगतान 5 किश्तों में किया जाएगा.
आदेश की प्रमुख बातें -
- अध्यापक संवर्ग (शैक्षणिक संवर्ग) को 7 वे वेतनमान (01/07/2018 से 30/09/2019 तक) की बढ़ी हुई राशि का एरियर 5 किश्तों में दिया जाएगा.
- एरियर की किश्तें क्रमशः वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में दी जाएगी.
- एरियर भुगतान से पूर्व 6 टे वेतनमान का अनुमोदन (यदि नहीं हुआ तो) जरुरी.
- प्रारूप "अ" संबंधित शिक्षक से वचन पत्र (Underteking) लिया जाएगा.
Adhyapak Samvarg को 7th Pay Arrear के भुगतान के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी आदेश इस प्रकार है -
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक /वि.स.प्र. / 2020-21 / 676 -677 भोपाल, दिनांक 05 फरवरी 2021 की कंडिका 3 में यह स्पष्ट किया गया है, कि शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान का भुगतान 01.10.2019 अक्टूबर पेड नवम्बर 2019 से नगद तथा दिनांक 01.07. 2018. से दिनांक 30.09.2019 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान वित्त विभाग स्तर पर दिनांक 15.01.2021 को हुई बजट अनुमान चर्चानुसार पाँच किश्तों में क्रमशः वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2/ म.प्र..शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/14/2019/20-1/ भोपाल, दिनांक 25.10.2019 द्वारा दिनांक 01.07.2018 से सुसंगत पदों पर नियुक्त एवं जिला पंचायत से छटवें वेतनमान का वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त लोक सेवको को 01.10.2019 अक्टूबर पेड नवम्बर 2019 से 7वॉ वेतनमान भुगतान किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है ।
3/ शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान एरियर राशि का भुगतान किये जाने के पूर्व 6वाँ वेतनमान जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसका वेतन निर्धारण जिला पंचायत द्वारा तत्काल अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त 7वॉ वेतनमान का निर्धारण म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। एरियर राशि के भुगतान किये जाने के पूर्व संदर्भित पत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित संलग्न प्रारूप "अ" संबंधित शिक्षक से इस आशय का वचन पत्र (Underteking) प्राप्त कर लिया जावें कि यदि नियमविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण अधिक राशि का भुगतान संबंधित को प्राप्त होता है, तो राशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित कर्मचारी एवं उत्तराधिकारी से की जा सकेगी अन्यथा की स्थिति में भू राजस्व की बकाया के रूप में में वसूली की जा सकेगी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही भुगतान किया जावेगा।
4/ संवर्ग को स्वीकृत वेतनमान के पूर्व वेतनमान या अन्य कोई राशि आदि जो संबंधित किसी शिक्षक को पूर्व में आधिक्य / विसंगति पूर्ण भुगतान आदि कर दी गई हो की वसूली यदि शेष रह गई हो तो नियमानुसार एरियर राशि से एक मुश्त समायोजन कर लिया जाए।
05/ संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. के पत्र दिनांक 01.06.2020 में दिये गये निर्देशानुसार म.प्र.राज्य स्कूल सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) में आये शिक्षकों का मई 2020 के पूर्व का वेतन / एरियर पूर्व व्यवस्था अनुसार ही आहरित किया जावेगा 7 वें वेतनमान की एरियर राशि आहरण किये जाने हेतु बजट शीर्ष का विवरण निम्नानुसार है :-
क्र. | बजट शीर्ष | योजना शीर्ष का नाम | शैक्षणिक संवर्ग |
1 | 27-2202-01-101-(10101,0102,0103)- 4396-V-42-009 | प्राथमिक शालाओं की स्थापना | प्राथमिक शिक्षक |
2 | 27-2202-01-101-(0101,0102,0103) – 3491-V-42-009 | माध्यमिक शालायें | माध्यमिक शिक्षक |
3 | 40-2202-02-109-9999-0581-V-42-009 | हाई/हायर सेकेण्डरी शालायें | उच्च माध्यमिक शिक्षक |
06/एरियर राशि भुगतान किये जाने के पूर्व आहरण संवितरण अधिकारी एवं लेखापाल, उपरोक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, एवं इस आशय का प्रमाण पत्र देवें की उनके आहरण संवितरण कार्य क्षेत्र में जिन शिक्षकों का एरियर भुगतान किया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों को दोहरे एरियर या अधिक भुगतान आदि कदापि नहीं किया जावेगा। एरियर भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेज आदि का समुचित संधारण एवं लेखांकन आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा संधारित कर रखा जावेगा।
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