Sahayak Warden Niyukti - आवासीय छात्रावासों में होगी, सहायक वार्डन की नियुक्ति, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए निर्देश.
आवासीय छात्रावासों में होगी, सहायक वार्डन की नियुक्ति, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए निर्देश.
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास एवं नवीन बालक आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने आदेश क्रमांक / राशिके / ईएण्डआर / एम / 2021/3163 भोपाल, दिनांक 11/06/2021 द्वारा निर्देश जारी किए.
राज्य शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश का विवरण |
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म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारणी समिति के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका छात्रावास एवं बालक आवासीय छात्रावासों में सहायक वार्डन के रिक्त पदों की पूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातिय कार्य विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। अत: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालक छात्रावास में सहायक वार्डन के रिक्त पदों पर चयन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। |
1 / सहायक वार्डन पद हेतु योग्यता |
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1.1 स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक।
1.2 सहायक वार्डन के पद पर कार्य करने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। 1.3 सहायक वार्डन के पद पर शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं डीएड / बीएड को प्राथमिकता। 1.4 शैक्षणिक पद पर कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव। 1.5 आवेदक की कोई विभागीय जांच प्रचलित न हो तथा पूर्व में किसी अनियमितता के कारण दंडित न हुआ हो। 1.6 आवेदक बालक / बालिका की देखभाल करने में सक्षम हो एवं उनकी पढ़ाई में भी सहायता कर सके। 1.7 आवेदक छात्रावास में पूर्णकालिक रूप से रहने हेतु सहमत, सेवाभावी एवं सहृदय हो। |
2. सहायक वार्डन के पद पर चयन की प्रक्रिया |
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2.1 जिस छात्रावास में सहायक वार्डन का पद रिक्त है वहां के लिए विज्ञापन के माध्यम से इच्छुक सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाये। छात्रावास के विद्यालय या निकटतम विद्यालय में कार्यरत सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक को प्राथमिकता दी जाये। 2.2 सहायक वार्डन पद हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण जिला जेण्डर कोर ग्रुप द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। |
मेरिट लिस्ट निम्नानुसार अधिभार के साथ तैयार की जायेगी - |
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विधवा परित्यागता एवं तलाकशुदा 10 अंक छात्रावास से 05 किमी की परिधि में कार्यरत शिक्षकों को 10 अंक तथा 10 किमी की परिधि मे कार्यरत शिक्षकों को 5 अंक शैक्षणिक पद पर 20 वर्ष से अधिक अनुभव को 10 अंक तथा 10 से 20 वर्ष के अनुभव को 5 अंक छात्रावास में या आवासीय विद्यालय में कार्य करने 5 साल के अनुभव को 10 अंक तथा 5 वर्ष से कम अनुभव को 5 अंक शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर 10 अंक, स्नातक 5 अंक, हायर सेकेण्डरी / 10+2-3 अंक स्नातक उपाधि में अंग्रेजी विषय होने अथवा एमए अंग्रेजी होने पर 5 अंक विशिष्ट व्यवसायिक योग्यता यथा बेसिक कम्प्यूटर / होटल मैनेजमेंट / ड्राइंग पेंटिंग से संबंधित डिप्लोमा / उपाधि को 10 अंक विशिष्ट पुरस्कार / खेलकूद - राष्ट्रीय स्तर 10 अंक राज्य स्तर 5 अक, जिला स्तर 3 अंक विगत 3 अकादमिक सत्र में विद्यालय का परीक्षा परिणाम 90 से 100 प्रतिशत 10 अंक, 80 से 90 प्रतिशत 5 अंक एवं 80 प्रतिशत से कम 3 अंक |
समान अंक होने पर वरिष्ठता का निर्धारण अधिकतम आयु के आधार पर किया जाये।
2.1 मेरिट के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत योग्य आवेदक का चयन किया जा सकेगा तथा पदस्थापना आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। 2.2 चयन प्रक्रिया का जिला नियुक्ति समिति से कार्योत्तर अनुमोदन लिया जायेगा। 2.3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर महिला शिक्षक का होना अनिवार्य है। 2.4 नवीन बालक आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर पुरुष शिक्षक का होना अनिवार्य |
3/ चयनित सहायक वार्डन की पदस्थापना एवं वेतन व्यवस्था |
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3.1 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास एवं नवीन बालक आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर चयनित सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक की वेतन व्यवस्था यथावत रहेगी अर्थात जिस विद्यालय से संबंधित का वेतन आहरण होता रहा है वही से वेतन आहरित किया जायेगा। 3.2 शिक्षक के चयन के उपरांत विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद पर पदपूर्ति अतिशेष शिक्षक या अतिथि शिक्षक के माध्यम से की जायेगी। 3.3 सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक के द्वारा सहायक वार्डन के पद पर कार्य करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होगी कार्य के मूल्यांकन के आधार पर समय अवधि के पूर्व हटाने का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। 3.4 सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक द्वारा सहायक वार्डन के पद पर 3 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर उनकी पदस्थापना जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरात जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जायेगी। |
4/ सहायक वार्डन के दायित्व |
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4.1 सहायक वार्डन की अवधि बढ़ाने के लिए दर्ज बालक / बालिका में से वर्ष में औसत उपस्थिति, बालक / बालिका की संख्या एवं बालक / बालिका के परीक्षा परिणाम को आधार बनाया जाएगा, इसके लिए दर्ज बालक / बालिका की औसत उपस्थिति कम से कम 90 प्रतिशत रहना चाहिये तथा कम से कम 60 प्रतिशत बालक / बालिका द्वारा A श्रेणी में परीक्षा पास की गई हो। |
4,2 सहायक वार्डन का यह दायित्व होगा कि वह बालक /बालिका के उपलब्धि स्तर पर ध्यान दें, तथा नियमित रूप से पढ़ाए |
4.3 सहायक वार्डन जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता रखता हो उस विषय के पठन-पाठन का दायित्व निभाएगा। |
4.4 सहायक वार्डन के पद पर चयन होने पर महिला पुरुष को मप्र शासन के नियमानुसार अवकाश एवं यात्रा देयक की पात्रता होगी। |
4.5 सहायक वार्डन के पद पर चयन होने पर महिला / पुरुष को लम्बी अवधि के अवकाश पर जाने पर राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र के / राशिके / एस.जी.यू. / 2019 / 6703 दिनांक 24 / 10 / 2019 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। |
4.6 विवाहित महिला / पुरुष का सहायक वार्डन के पद पर चयन होने की स्थिति में छात्रावासों में स्वयं निवास करना होगा एवं उनके 10 वर्ष से छोटे बच्चे को छात्रावास में रखने की पात्रता होगी। |
4.7 सहायक वार्डन के द्वारा शासन के निर्देशानुसार नियमों का पालन करते हुये समस्त रिकार्ड संधारित कर उन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जायेगा। |
Rajya Shiksha Kendra द्वारा जारी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
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