Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (दिनांक 2-4-98 तक संशोधित) |
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है. यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. Madhya Pradesh Civil Services Rules 1961 के साथ नियम में समय समय पर किये गए संशोधन का विवरण दिया गया है, कृपया PDF डाउनलोड कर उसे share करने की बजाय पोस्ट की लिंक को share कीजिये. |
इस PDF में दो भाग हैं, भाग – 1 में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में महत्वपूर्ण बिन्दू किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता (Eligibility for appointment), अनर्हताऐ (Disqualifications), भर्ती का तरीका (Methods of Recruitment), परिवीक्षा (Probation), स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए परीक्षण (Trial for suitability of officiating Government Servants), पदक्रम सूची (Gradation List), वरिष्ठता (Seniority), सीधी भर्ती किये गए था पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता (Seaiority of Direct Recruits and Promotees), स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता (Seniority of Transferees), विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता (Seniority in specIal types of cases), तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता (Seniority of Adhocemployees), पदोन्नति (Promotion), प्रत्यावर्तन तथा पुनर्नियुक्ति (Reversion and re-appointment) आदि सम्बन्धी नियम हैं. |
भाग – 2 में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में समय-समय पर किये गए संशोधन तथा उसके तहत जारी निर्देश हैं, जिनमे प्रमुख हैं – |
शासकीय सेवकों को अन्य पदों में सीधी भरती से नियुक्त करने की कार्य प्रणाली तथा वेतन निर्धारण (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक एफ क्रमांक 3-15/74/3/1 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974) |
परिवीक्षा काल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में (सामान्य प्रशासन विभाग शासन मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक एफ क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मई 1977) |
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 (परिवीक्षा) में संशोधन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक डी क्रमांक 288/636/1(3) 79 भोपाल, दिनांक 6 जून 1979) |
मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 (6) के अंतर्गत परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के पक्ष में प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी मानना (सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक 147/380-1(3) 80 भोपाल, दिनांक 31 मार्च 1980) |
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम “9 स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए परीक्षण” में संशोधन (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसुचन एफ क्रमांक सी/3-4/87/3/1 भोपाल, दिनांक 7 मई, 1987) |
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक एफ. क्र. सी-3-4/87/3/1 भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987) |
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 में संशोधन (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक एफ. क्र. सी-3-17-96-3 भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 1996) [पेज 42] |
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-12 (वरिष्ठता सम्बन्धी नियम) में संशोधन (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश क्रमांक एफ. क्र. सी-3-84-92-3-एक भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल, 1998) |
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन दिनांक 10 मार्च, 2000, 16 फरवरी, 2005, 5 जुलाई, 2006 और 24 मई, 2013 दिए गए हैं. |
Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 in PDF
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