Group Insurance cum Saving Scheme (GIS) : जानिए मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 के बारे में
GIS - Group Insurance cum Saving Scheme
नवीन शैक्षणिक संवर्ग को समूह बीमा योजना का लाभ देने के निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2018 एवं इसके पश्चात् नियुक्त किये गये उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्र. / एनसी / एफ / 11 / नवीन संवर्ग / जीआईएस / 2021 / 635 भोपाल दिनांक 10/05/2021 द्वारा निर्देश जारी किये गए, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार है -
मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम, 2018 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक शालाओं में दिनांक 01.07.2018 एवं इसके पश्चात् नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्त होने के पश्चात् सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत राशि का कटौत्रा किया गया है तो ऐसे नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ नियमानुसार शीघ्र दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
यदि आप मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना के बारे में पूरी जानकी चाहते हैं तो MP Education Gyan Deep की इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए और इस जानकारी को अपने मित्रों को share भी कीजिए.
कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003
मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 |
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मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 लागु की गई है, इसके लिए कर्मचारियों के वेतन में से GIS (Group Insurance Scheme) के लिए अंशदान कटोत्रा किया जाता है. Adhyapak Samvarg से नवीन शिक्षक संवर्ग में आने के बाद अध्यापकों का भी GIS के अंतर्गत कटौत्रा प्रारम्भ हो गया है।
MP Education Gyan Deep द्वारा इस योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है, आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी. जानकारी में दिए गए सर्कुलर एवं प्रपत्र ज्ञानदीप के मार्गदर्शक आदरणीय श्री दीपक हलवे "प्राचार्य" द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 15 / 27 / 2002 / ई / चार, भोपाल दिनांक 5 फरवरी, 2003 के अनुसार मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 निम्न कर्मचारियों पर लागू होगी –
श्रेणीवार कटौत्रा एवं बीमा अंशदान तथा बीमा मूल्य | |||
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क्र. | सेवा श्रेणी | बीमा अंशदान (रु.) | बीमा मूल्य (रु.) |
1. | चतुर्थ श्रेणी | 100 | 1,25,000 |
2 | तृतीय श्रेणी | 200 | 2,50,000 |
3 | द्वितीय श्रेणी | 400 | 5,00,000 |
4 | प्रथम श्रेणी | 600 | 7,50,000 |
शासकीय सेवकों की सेवा श्रेणी अनुसार काटे गयें कुल अंशदान की 65% राशि निम्नानुसार बचत निधि में जमा की जाती है –
बीमा धन एवं बचत निधि में जमा होने वाली राशि का विवरण | |||||
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अधि. / कर्म. की श्रेणी . | यूनिट की संख्या | यूनिट का मूल्य | अंशदान की राशि | बीमा धन | बचत निधि में जमा राशि |
चतुर्थ श्रेणी | 1 | 100 | 100 | 35 | 65 |
तृतीय श्रेणी | 2 | 100 | 200 | 70 | 130 |
द्वितीय श्रेणी | 4 | 100 | 400 | 140 | 260 |
प्रथम श्रेणी | 6 | 100 | 600 | 210 | 390 |
बचत राशि पर ब्याज दर
प्रारंभ में इस योजना अंतर्गत बचत राशि पर शासन द्वारा देय ब्याज दर 8 प्रतिशत निर्धारित की गई. यह ब्याज दर आगामी 10 वर्ष के लिए स्थिर रखी गई, प्रत्येक 10 वर्ष बाद योजना की राशि तथा बचत निधि पर ब्याज दर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान है.
कर्मचारी बीमा सह बचत योजना सम्बन्धी आदेश -
👉👉क्या आपने समूह बीमा योजना के लिए GIS Nomination form और Declaration Form भरा है? यदि नहीं तो कृपया नीचे दी लिंक से नामांकन फॉर्म तथा घोषणा पत्र डाउनलोड कीजिए -
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