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Group Insurance cum Saving Scheme (GIS) : जानिए मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 के बारे में

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GIS - Group Insurance cum Saving Scheme

नवीन शैक्षणिक संवर्ग को समूह बीमा योजना का लाभ देने के निर्देश 

स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2018 एवं इसके पश्चात् नियुक्त किये गये उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्र. / एनसी / एफ / 11 / नवीन संवर्ग / जीआईएस / 2021 / 635 भोपाल दिनांक 10/05/2021 द्वारा निर्देश जारी किये गए, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार है -

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम, 2018 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक शालाओं में दिनांक 01.07.2018 एवं इसके पश्चात् नवीन शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्त होने के पश्चात् सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत राशि का कटौत्रा किया गया है तो ऐसे नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ नियमानुसार शीघ्र दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

यदि आप मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना के बारे में पूरी जानकी चाहते हैं तो MP Education Gyan Deep की इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए और इस जानकारी को अपने मित्रों को share भी कीजिए.

कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003

मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003

मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 लागु की गई है, इसके लिए कर्मचारियों के वेतन में से GIS (Group Insurance Scheme) के लिए अंशदान कटोत्रा किया जाता है. Adhyapak Samvarg से नवीन शिक्षक संवर्ग में आने के बाद अध्यापकों का भी GIS के अंतर्गत कटौत्रा प्रारम्भ हो गया है।

MP Education Gyan Deep द्वारा इस योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है, आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी. जानकारी में दिए गए सर्कुलर एवं प्रपत्र ज्ञानदीप के मार्गदर्शक आदरणीय श्री दीपक हलवे "प्राचार्य" द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।


मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए पूर्व से लागु की गई “परिवार कल्याण निधि” तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना” 1985 का पुनरीक्षण कर “मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 लागू की है, यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से लागू की गई है.

मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य अत्यंत कम मूल्य पर शासकीय सेवकों के परिवार को शासकीय सेवक की मृत्यु पश्चात् बीमा राशि एवं बचत राशि तथा सेवा समाप्ति / सेवानिवृत्ति / सेवात्याग की स्थिति में उच्चतम शेष उपलब्ध कराना है.

M.P. Govt. Employees Insurance Cum Savings Scheme, 2003
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 15 / 27 / 2002 / ई / चार, भोपाल दिनांक 5 फरवरी, 2003 के अनुसार मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 निम्न कर्मचारियों पर लागू होगी –

(क) विकल्प देने पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी.
(ख) दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को कार्यरत समस्त शासकीय सेवक तथा इसके पश्चात् सेवा में आने वाले शासकीय सेवक.
(ग) नियमित वेतनमान में कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी.
(घ) दिनांक 31-12-88 के पूर्व नियमित पद के विरुद्ध दैनिक वेतन पर नियुक्त किए गए कर्मचारी.

बीमा अंशदान एवं बीमा मूल्य
योजनान्तर्गत बीमा अंशदान एवं बीमा मूल्य शासकीय सेवकों की सेवा श्रेणी अनुसार निर्धारित है, इस हेतु म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम, 1966 में वर्णित श्रेणी अनुसार निर्धारित होगी. यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.

श्रेणीवार कटौत्रा एवं बीमा निम्नानुसार है –
श्रेणीवार कटौत्रा एवं बीमा अंशदान तथा बीमा मूल्य
क्र. सेवा श्रेणी बीमा अंशदान (रु.) बीमा मूल्य (रु.)
1. चतुर्थ श्रेणी 100 1,25,000
2 तृतीय श्रेणी 200 2,50,000
3 द्वितीय श्रेणी 400 5,00,000
4 प्रथम श्रेणी 600 7,50,000


बीमा धन एवं बचत निधि में जमा राशि

शासकीय सेवकों की सेवा श्रेणी अनुसार काटे गयें कुल अंशदान की 65% राशि निम्नानुसार बचत निधि में जमा की जाती है –

बीमा धन एवं बचत निधि में जमा होने वाली राशि का विवरण
अधि. / कर्म. की श्रेणी . यूनिट की संख्या यूनिट का मूल्य अंशदान की राशि बीमा धन बचत निधि में जमा राशि
चतुर्थ श्रेणी 1 100 100 35 65
तृतीय श्रेणी 2 100 200 70 130
द्वितीय श्रेणी 4 100 400 140 260
प्रथम श्रेणी 6 100 600 210 390

बचत राशि पर ब्याज दर

प्रारंभ में इस योजना अंतर्गत बचत राशि पर शासन द्वारा देय ब्याज दर 8 प्रतिशत निर्धारित की गई. यह ब्याज दर आगामी 10 वर्ष के लिए स्थिर रखी गई, प्रत्येक 10 वर्ष बाद योजना की राशि तथा बचत निधि पर ब्याज दर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान है.

कर्मचारी बीमा सह बचत योजना सम्बन्धी आदेश -

👉👉क्या आपने समूह बीमा योजना के लिए GIS Nomination form  और Declaration Form भरा है? यदि नहीं तो कृपया नीचे दी लिंक से नामांकन फॉर्म तथा घोषणा पत्र डाउनलोड कीजिए -

मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 नामांकन प्रपत्र एवं घोषणा पत्र की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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