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7th Pay Areears Order for Tribal Department Teachers – ट्राइबल विभाग के शिक्षकों को 7 वे वेतनमान एरियर के आदेश जारी

7th Pay Areears Order for Tribal Department Teachers

Tribal Department 7th Pay Areears Order – ट्राइबल विभाग के शिक्षकों को 7 वे वेतनमान एरियर के आदेश जारी 

जनजातीय कार्य विभाग शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को सातवें वेतनमान के ऐरियर्स राशि के भुगतान के संबंध में Order 

7th Pay Areears Order for Tribal Department Teachers
Adhyapak Samvarg 7th Pay Areears Order 

Tribal Department  द्वारा जारी आदेश इस प्रकार है - 
प्रदेश के ट्राइबल विभाग के अंतर्गत कार्यरत नवीन शिक्षक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7th वेतनमान के एरियर भुगतान के सम्बन्ध में कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, ट्राइबल विभाग द्वारा दिंनाक 12/11/2021 को जारी आदेश के अनुसार ट्राइबल विभाग अंतर्गत कार्यरत नवीन को दिनांक 01/07/2018 से दिनांक 31/10/2019 तक की एरियर राशि का भुगतान 5 किश्तों में वर्ष 2021-22 में 02 किश्तें तथा 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः 01-01 सामान किश्तों में भुगतान किया जाएगा.

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 27.10.2021 के द्वारा शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान की ऐरियर्स राशि भुगतान के संबंध में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 5.2.2021 के अनुसार विभागीय शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान के ऐरियर्स किये जाने संबंधी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। 

2. संचालनालय लोक शिक्षण म.प्र. के ज्ञापन क्रमांक बजट / 2020-21/797 दिनांक 12 फरवरी 2021 दवारा शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को सातवें वेतनमान के ऐरियर्स राशि के भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को सातवें वेतनमान का भुगतान 1.10.2019 अक्टूबर पेड नवम्बर 2019 से नगद तथा दिनांक 1.7.2018 से दिनांक 30.9.2019 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान पाँच किश्तों क्रमश: 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 में करने के निर्देश हैं।

ये भी देखिये नवीन शिक्षक संवर्ग 7 वा वेतन गणना टेबल (7th Pay Calculation for New Teachers) देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

3. विभागीय शिक्षक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 1.7.2018 से 31.10.2019 तक की एरियर राशि का भुगतान पॉच किश्तों में वर्ष 2021-22 में 02 किश्तें एवं 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 में क्रमश: 01-01 समान किश्तों का भुगतान किया जाये ।

4. शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को सातवें वेतनमान ऐरियर राशि का भुगतान किये जाने के पूर्व 6वाँ वेतनमान जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसका वेतन निर्धारण जिला पंचायत द्वारा तत्काल अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत 7वाँ वेतनमान का निर्धारण म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें । ऐरियर राशि के भुगतान किये जाने के पूर्व संदर्भित पत्र क्रमांक / शि.स्था 4/375/2019/30481 दिनांक 22.11.2019 के उल्लेखित संलग्न प्रारूप (अ) संबंधित शिक्षक से इस आशय का वचन पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि यदि नियम विरुद् एवं त्रुटिपूर्ण अधिक राशि का भुगतान संबंधित को प्राप्त होता है, तो राशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित कर्मचारी एवं उत्तराधिकारी से की जा सकेगी अन्यथा की स्थिति में भू राजस्व की बकाया के रूप मे वसूली की जा सकेगी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही भुगतान किया जायेगा ।

5. संवर्ग को स्वीकृत वेतनमान के पूर्व वेतनमान या अन्य कोई राशि आदि जो संबंधित किसी शिक्षक को पूर्व में आधिक्य / विसंगति पूर्ण भुगतान आदि कर दी गई हो की वसूली यदि शेष रह गई हो तो नियमानुसार ऐरियर्स राशि से एक मुश्त समायोजन कर लिया जाए।

6. संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 1.6.2020 में दिये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 में आये शिक्षकों का मई 2020 के पूर्व का वेतन/एरियर पूर्व व्यवस्था अनुसार ही आहरित किया जावेगा। सातवें वेतनमान की एरियर राशि का आहरण विभागीय बजट शीर्ष जिसमें वेतन आहरण हो रहा है उस वेतन शीर्ष से किया जाये।

7. एरियर राशि भुगतान किये जाने के पूर्व आहरण संवितरण अधिकारी एवं लेखापाल उपरोक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र देने की उनके आहरण संवितरण कार्य क्षेत्र में जिन शिक्षकों का ऐरियर भुगतान किया जा रहा है ऐसे शिक्षकों को दोहरे ऐरियर या अधिक भुगतान आदि कदापि नहीं किया जायेगा ऐरियर भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेज आदि का समुचित संधारण एवं लेखाकन आहरण संवितरण अधिकारी दवारा संधारित कर रखा जावेगा। 

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