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MP Breaking News : कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे, CM श्री शिवराजसिंह चौहान ने की घोषणा. आदेश जारी

MP School News Today 2021 
MP Breaking News  : कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे, आदेश जारी

MP Breaking News  : कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे, शिक्षकों को आना होगा स्कूल, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा  आदेश जारी

कोरोना के नए वेरिएंट सम्बन्धी सूचनाओं को देखते हुए, MP में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे, आदेश जारी CM श्री शिवराजसिंह चौहान ने की घोषणा.

कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे - CM श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा आज की गई घोषणा के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे। 

कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल पूर्णतः बन्द रहेंगे, शिक्षकों को आना होगा स्कूल School Education Department ने भी आदेश जारी किया।

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल आदेश क्रमांक एफ 44-4/2020/20-2 भोपाल, दिनांक 14-01-2022 इस प्रकार है -

कोविड 19 संक्रमण की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्द्द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.11.2021 को अपास्त करते हुए वर्तमान में गृह विभाग द्वारा जारी आदेश क. एफ 35-09/2020 / दो / सी-2, दिनांक 14 जनवरी 2022 के परिपालन में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये गए हैं -

स्कूल पुर्णतः बंद - कक्षा 1 से 12वीं तक के समस्त स्कूल एवं हॉस्टल दिनांक 31.01.2022 तक पूर्णतः बंद रहेंगे।

Online Classes - विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था यथासंभव की जाएगी।

स्टाफ को आना होगा स्कूल - समस्त शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक स्टाफ विद्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवसों में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।

Pre-Board Exam 2022 - माह- जनवरी 2022 में शासकीय विद्यालयों में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाएं टेक होम के रूप में संचालित होंगी विद्यार्थी विद्यालयों से प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे एवं निर्धारित समयसीमा में विद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। इस दौरान कोविड- 19 प्रोटोकाल का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

उक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। इन दिशा-निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन के आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी-2, भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2022 के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश इस प्रकार है -

राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के पॉजीटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 तथा 5 जनवरी, 2022 द्वारा जारी निर्देशों के साथ निम्न अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं: 

1. कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी, 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

2. सभी प्रकार के मेले (धार्मिक / व्यावसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे।

3. समस्त राजनैतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक / मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

4. बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।

5. खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

6. कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

MP Home  Department New Order 

पूर्व जारी आदेश - स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 28/11/2021 
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ 44-4 / 2020 / 20-2 भोपाल, दिनांक 28.11.2021 इस प्रकार है -
राज्य शासन एतद द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं -
1. प्रदेश के समस्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। 
2. विद्यालयों में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में डिजिटल माध्यम से ऑन-लाईन कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। 
3. समस्त विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संचालित होंगी। 
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2021 द्वारा जारी शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
MP Education Order 22-11-2021 (पूर्व जारी निर्देश)
School Education Depatrment द्वारा दिनांक 22-11-2021 को जारी आदेश अनुसार शत प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल सञ्चालन की अनुमति दी गई थी.

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश कमांक एफ 44-4/2020 / 20-2, भोपाल, दिनांक 22-11-2021 के अनुसार नए निर्देश इस प्रकार है -

विभागीय आदेश दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ करने कक्षा 11वीं के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की क्षमता के साथ छात्रावास संचालन करने एवं कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों की शत प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल / छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

राज्य शासन एतद् द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के कम प्रभाव को देखते हुए उक्त आदेश के अनुक्रम में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित करता है: 

विद्यालय, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास (Schools, Residential Schools and Hostels)

समस्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त कक्षाएं शत प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ की जाए।

समस्त आवासीय विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त कक्षाओं के शत प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किये जाएं।

समस्त छात्रावास कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त कक्षाओं के शत प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किये जाएं।

अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय / छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे।

Online Classes, Doordarshan & Whatsapp Group

स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं / डिजिटल माध्यम से पढाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा।

स्टाफ का टीकाकरण (Vaccination of staff)

समस्त विद्यालयों / छात्रावासों के शिक्षकों / स्टॉफ का अनिवार्यतः डबल डोज़ टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। टीकाकरण के संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08.11.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगें ।

Standard Operating Procedure का पालन अनिवार्य

किसी शिक्षक अथवा छात्र के संक्रमित होने की दशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.11.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

भारत सरकार / राज्य स्तर से समय समय पर जारी एस. ओ. पी. (Standard Operating Procedure) एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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