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Admission in CM RiSE School : सी.एम. राइज़ विद्यालयों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नवीन प्रवेश देने के संबंध में DPI Order यहाँ देखिये

Admission in CM RiSE School in MP

Admission Rules in CM RiSE School : सी.एम. राइज़ विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में DPI Order यहाँ देखिये

Admission in CM RiSE School in MP Admission Rules in CM RiSE School : सी.एम. राइज़ विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में DPI Order यहाँ देखिये

MP Education Department : CM RISE School 

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सीएम राइज़ विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने हेतु प्रवेश नीति जारी कर दी गई है, यह प्रवेश नीति आदेश क्र.-सी.एम. राइज़ /अकादमिक-105/2025-26/07 भोपाल दिनांक - 08/04/2025 को जारी की गई है.

सत्र 2025-26 में सीएम राइज़ विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने हेतु प्रवेश नीति इस प्रकार है -

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश के सीएम राइज़ विद्यालयों के नवीन भवन निर्मित होकर प्राप्त हो रहे है, एवं कुछ विद्यालयों के भवन माह जून 2025 तक प्राप्त होना संभावित है। साथही शेष विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। समस्त विद्यालयों हेतु वर्ष 2025-26 में नवीन प्रवेश देने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते है-

1. ऐसे विद्यालय जिनमे नवनिर्मित भवन 31 मार्च तक पूर्ण हो चुके है उन विद्यालयों में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया

1.1 इन सी एम राइज़ विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

1.2 इन सीएम राइज़ विद्यालयों में प्रवेश हेतु संकेंद्रित वृत्त (Co-Centric Circle) के अनुसार प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले आस-पास के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा अर्थात संकेंद्रित वृत्त (Co-Centric Circle) के केंद्र में सीएम राइज़ विद्यालय का भवन रहेगा तथा केंद्र (सी एम राइज विद्यालय) से क्रमशः 01 किलोमीटर/02 किलोमीटर / 03 किलो मीटर और क्रमशः परिधि में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।

1.3 प्रवेश प्रक्रिया में सर्वप्रथम 01 किलो मीटर की परिधि में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षावार प्रवेश दिया जाएगा, तथा रिक्तियों की पूर्ति होने तक अगली परिधि (क्रमशः 02, 03 किलो मीटर के क्रम) में स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

1.4 विचार क्षेत्र में लिए गए अधिकतम दूरी के शासकीय विद्यालय से यदि उपलब्ध रिक्ति से अधिक विद्यार्थी प्रवेश हेतु इच्छुक है, तो सी एम राइज़ विद्यालय से कम दूरी पर निवासरत विद्यार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए ।

1.5 विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा (Level) में प्रवेश RTE का पालन करते हुए 01 किलोमीटर की परिधि में निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाए। यदि रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो लॉटरी के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

1.6 यदि प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश हेतु 01 किलोमीटर की परिधि में पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है, तो क्रमशः अधिक दूरी पर निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा ।

2. ऐसे विद्यालय जिनके नवनिर्मित भवन पूर्ण होकर हस्तांतरित नही होगे उन विद्यालयों हेतु प्रवेश प्रक्रिया

2.1 प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश के लिए उपरोक्त अनुसार कंडिका 1.5 एवं 1.6 का पालन किया जाए।

2.2 शेष कक्षाओं में रिक्तियां (यदि कोई हो) की पूर्ति हेतु क्रमशः निकटस्थ शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत / निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए।

3. ऐसे विद्यालय जिनमे नवनिर्मित भवन माह जून तक हस्तांतरित होना संभावित है उन विद्यालयों हेतु प्रवेश प्रक्रिया

3.1 माह जून 2025 तक पूर्ण होने वाले विद्यालयों की सूची पृथक से जारी की जाएगी।

3.2 इन विद्यालयों में प्रवेश नवनिर्मित भवन की क्षमता के अनुसार प्रवेश न किया जाकर वर्तमान विद्यालय भवन की क्षमता के अनुसार ही किया जाए।

3.3 प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश के लिए उपरोक्त अनुसार कंडिका 1.5 एवं 1.6 का पालन किया जाए।

3.4 शेष कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया कंडिका 2.2 के अनुसार की जाएगी।

4. प्रवेश प्रक्रिया

4.1 आस-पास के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत इच्छुक विद्यार्थियों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाकर उनका डाटा संचालनालय स्तर से सीएम राइज विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए ताकि प्रवेश हेतु पृथक से कोई प्रवेश आवेदन पत्र न भरवाना पड़े।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करें।

प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार।

CM RISE School Admission के सम्बन्ध में DPI Order PDF में यहाँ देखिये 

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