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Admission in CM RiSE School : सी.एम. राइज़ विद्यालयों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नवीन प्रवेश देने के संबंध में DPI Order यहाँ देखिये

Admission in CM RiSE School in MP

Admission Rules in CM RiSE School : सी.एम. राइज़ विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में DPI Order यहाँ देखिये

Admission in CM RiSE School in MP Admission Rules in CM RiSE School : सी.एम. राइज़ विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में DPI Order यहाँ देखिये

MP Education Department : CM RISE School 

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा CM RISE School में प्रवेश सम्बन्धी दिशा निर्देश प्रसारित किये गए हैं. सी.एम.राइज विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2023 (दोपहर 2 बजे तक) निर्धारित की गई है.

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश आदेश क्र. / सी. एम. राइज / 2022-23 / 1559 प्रति, भोपाल, दिनांक 30.01.2023 अनुसार सी.एम. राइज़ विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में निर्देश इस प्रकार है -

प्रदेश में प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन सम्पन्न (सी. एम. राइज़) विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। अतः इन सी. एम. राइज़ विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :

1. समस्त सी. एम. राइज़ विद्यालय कक्षा के.जी. / 1 से 12 तक संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस हेतु ऐसे विद्यालय जो कि कक्षा 6 से 12, एवं कक्षा 9 से 12 तक संचालित है, उनके एक या एक से अधिक केम्पस विद्यालय भी हैं। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. यद्यपि केम्पस विद्यालय मुख्य विद्यालय परिसर में संचालित नहीं है, फिर भी वह सैद्धान्तिक तौर पर मुख्य विद्यालय का ही हिस्सा है

2. यदि मुख्य कैम्परा कक्षा 6 से 12 तक संचालित है एवं इसका कैम्पस विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, तो इस कैम्पस स्कूल के कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से मुख्य कैम्पस के कक्षा 6 में दर्ज किये जाएगे।

3. यदि मुख्य कैम्पस कक्षा 9 से 12 तक रांचालित है एवं इसका कैम्पस-1 विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक संचालित है एवं कैम्पस-2 विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है तो कैम्पस 2 के कक्षा 5 में उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से कैम्पस-1 के कक्षा 6 में एवं कैम्पस -1 के कक्षा-8 में उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कैम्पस के कक्षा 9 में दर्ज किये जाएगे। 

4. यदि मुख्य कैम्पस कक्षा 9 से 12 तक संचालित है एवं इसका कैम्पस विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, तो इस कैम्पस स्कूल के कक्षा 8 में उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कॅम्पस के कक्षा 9 में दर्ज किये जाएगे।

5. कुछ सी. एम. राइज़ विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से (अरुण-उदय) कक्षाएं संचालित हैं, और चूँकि उन विद्यालयों में अरुण के विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट होंगे, अतः ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में कक्षा अरुण को ही प्रारंभिक कक्षा माना जाएगा। अतः ऐसे विद्यालयों में कक्षा अरुण से ही नवीन प्रवेश दिया जाएगा। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. सीएम राइज़ विद्यालयों में केजी 1 एवं केजी 2 के स्थान पर क्रमशः 'अरुण' एवं 'उदय' कक्षा शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।

6. सी.एम. राइज़ विद्यालयों में नर्सरी कक्षा संचालित करने का प्रावधान नहीं है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि सी.एम. राइज़ विद्यालयों में नर्सरी में प्रवेश नहीं दिया जाए। 

7. उक्त प्रवेश के उपरान्त यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है, तो अन्य विद्यालयों के आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। 

8. प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व प्राचार्य अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता का आकलन अनिवार्य रूप से करेंगे एवं बैठने की क्षमता से अधिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं देंगे। 

9. चूँकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अधिकांश विद्यालयों में नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है और इस कारण पुराने तथा जीर्ण-शीर्ण भवनों को डिसमेंटल भी किया जाना है। अतः ऐसी स्थिति में विद्यालय की वर्तमान बैठक क्षमता में कमी आना संभावित है। अतः समस्त प्राचार्य अपने जिले के आर्किटेक्ट से चर्चा कर वास्तविक रूप से विद्यालय में कक्षावार बैठक क्षमता का आंकलन कर इस पर जिला शिक्षा अधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करेंगे। 

10. समस्त सी. एम. राइज. विद्यालय यथासंभव एक ही पाली में संचालित किए जाएं परंतु कतिपय स्थानों में जहाँ पर वर्तमान भवन में काफी बड़ी संख्या में कमरे डिस्मेंटल होंगे, अथवा वर्तमान छात्र संख्या उपलब्ध अधोसंरचना के मान से अधिक हैं, वहाँ संचालनालय से अनुमति प्राप्त कर 02 पाली में विद्यालय संचालित किया जा सकता है, परंतु इस हेतु प्राचार्य विधिवत् प्रस्ताव बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एकल नस्ती में संचालनालय से अनुमति प्राप्त करेंगे। 

11. यह भी ध्यान रखा जाए कि कुछ विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं पूर्व से संचालित हैं, अतः क्षमता आकलन करते समय अंग्रेजी माध्यम में कक्षाओं के लिए कितने कक्षों की आवश्यकता होगी, इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए ही बैठक क्षमता का आंकलन किया जाऐं।

12. प्रारंभिक स्तर की कक्षा में प्रवेश देते समय, यदि क्षमता से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से निर्धारित क्षमता अनुसार ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावें। किसी भी स्थिति में स्कीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। 

13. प्रत्येक विद्यालय को अपने सूचना पटल पर कक्षावार रिक्तियों की सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा। 

14. सी.एम. राइज़ विद्यालयों में प्रवेश हेतु 15 फरवरी, 2023 को दोपहर 2:00 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएं एवं सीट उपलब्धता की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 16 फरवरी, 2023 कोदोपहर 2:00 बजे पालकों के समक्ष पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से प्रवेश सूची को अंतिम रूप दिया जाकर विद्यालय के सूचना पटल (नोटिस बोर्ड) पर चस्पा किया जाएगा। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. लाटरी की तिथि एवं समय की पूर्व सूचना पलकों को SMS / Whatsapp के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा.

15. चयनित बच्चों के पालकों से प्रवेश संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज दिनांक 22 फरवरी 2023 तक विद्यालय में जमा कराया जाये निर्धारित तिथि तक अभिलेख जमा नही करने पर पालकों को एसएमएस / काट्सएप / दूरभाष द्वारा सूचित कर तीन दिवस का समय दिया जाना होगा। निर्धारित तिथि व समय में अभिलेख जमा न होने पर प्रवेश अमान्य कर चयन सूची के कम में अगले कम पर दर्ज विद्यार्थी की प्रवेश में पात्रता रहेगी। सभी सीएम राइज़ विद्यालयों में प्रवेश की कार्रवाई 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण कर ली जायें।

16. उपरोक्त प्रवेश के उपरांत यदि बीच शैक्षणिक सत्र में किसी कारण वश स्थान रिक्त हो जाता है तो कक्षा-10 एवं 12 को छोड़कर शेष कक्षा के रिक्त स्थानों पर प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी को एसएमडीसी के अनुमोदन से प्रवेश दिया जा सकेगा।

17. ऐसे मॉडल स्कूल, जिन्हें सी. एम. राइज़ विद्यालयों के रूप में चिन्हित किया गया है में पूर्व से चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीमित संख्या में प्रवेश की कार्यवाही की जाती थी, फलस्वरूप अधिकांश विद्यालयों में उपलब्ध अधोसंरचना की तुलना में काफी कम विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में आवश्यकता एवं स्थान उपलब्धता के अनुसार प्रारंभिक कक्षा 6 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में (विशेषकर स्थान एवं शिक्षक उपलब्धता की स्थिति में कक्षा 11वीं में सभी संकायों में कम से कम 1 सेक्शन बन जाए) में भी प्रवेश उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 16 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार दिया जावे।

CM RISE School Admission के सम्बन्ध में DPI Order 

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