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7th Pay Arrears - 4th installment Order - नवीन शैक्षणिक संवर्ग को 7 वे वेतन के एरियर की चौथी किश्त भुगतान के आदेश जारी

7th Pay Arrears - 4th installment Order 

7th Pay Arrears - 4th installment Order
Adhyapak Samvarg 7th Pay Arrears Order 

नवीन शैक्षणिक संवर्ग को 7 वे वेतन के एरियर की चौथी किश्त भुगतान के आदेश जारी 

नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान के लिए ऐरियर राशि के भुगतान के संबंध में संचालनालय, लोक शिक्षण, म.प्र. क्रमांक / बजट / सी / 2023 / 110 भोपाल, दिनांक 18 मई 2023 इस प्रकार है -

संदर्भ:- म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / वि. स.प्र. / 2020-21 /676-77 / भोपाल. दिनांक 05.02.2021 एवं संचालनालय का पत्र क्रमांक / बजट / 2020-21 / 797-98 भोपाल, दिनांक 12.02.2021

7th पे एरियर राशि 5 किश्तों में भुगतान 

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान का भुगतान 01.10.2019 अक्टूबर पेड़ नवम्बर 2019 से नगद तथा दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 30.09.2019 तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान पांच किस्तों प्रथम किस्त 2020-21 द्वितीय किस्त 2021-22 तृतीय किस्त 2022-23 चतुर्थ किस्त 2023-24 एवं पंचम किस्त 2024-25 में किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

7th पे एरियर राशि चौथी किश्त का भुगतान 

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किस्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय किस्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 में तृतीय किस्त एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में चतुर्थ किस्त का भुगतान किया जाने के निर्देश हैं। ऐरियर राशि के चतुर्थ किस्त का भुगतान किये जाने हेतु संबंधित योजना में पर्याप्त राशि का प्रावधान विभाग द्वारा कराया गया है संचालनालय के पत्र क्रमांक / बजट / 2022-23/473474 दिनांक 23.062022 के द्वारा वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु शेष रहे प्रकरणों का वेतन अनुमोदन दिनांक 15.07.2022 तक किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। आशा है कि समस्त जिलों में नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) के वेतन अनुमोदन प्राप्त कर लिये गये होंगे

31 मई 2023 तक करना है एरियर की चौथी किश्त का भुगतान 

अतः निर्देशित किया जाता है कि नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान का ऐरियर पात्र शिक्षकों को शत प्रतिशत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त में जो भी लंबित हो दिनांक 31.05.2023 तक अनिवार्यरूप से संकुल केन्द्र से देयक प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक व्ही. सी. / समीक्षा बैठक में इसकी मॉनिटरिंग की जायें ऐरियर राशि का भुगतान निश्चित अवधि तक शत् प्रतिशत किये जाने हेतु सभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि भुगतान प्रक्रिया में विलंब करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें वर्तमान स्थिति तक ऐरियर राशि के भुगतान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक संभाग स्तर पर एकत्रित / तैयार कर संचालनालय बजट शाखा ई-मेल budget-dpi@mp.gov.in एवं स्कूल शिक्षा विभाग का Whatsapp Group "Divisional JD" पर दिनांक 10.06.2023 तक अनिवार्यरूप से भेजा जाना सुनिश्चित करें।

नवीन शैक्षणिक संवर्ग को 7 वे वेतन के एरियर की चौथी किश्त भुगतान के आदेश

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