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Counseling of Surplus MS Teachers - अतिशेष UDT एवं माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग से होगी पदस्थापना, अतिशेष शिक्षकों की सूची एवं DPI निर्देश यहाँ देखिये

MP Education - Counseling of Surplus MS Teachers 

Counseling of Surplus MS Teachers MP Education

अतिशेष माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग समय सारणी जारी 

विशेष -  अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षकों एवं अतिशेष माध्यमिक शिक्षकों की सूची पोस्ट में आगे दी गई है.

MP Education Department : श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल का आदेश क्रमांक /स्था.-3/C2/1190/1811, भोपाल, दिनांक 13.09.2024 इस प्रकार है -

विषय - श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक।

विषयांतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 (Transfer Policy Year 2022) जारी दिनांक 08.09.2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए है। Transfer Policy Year 2022 आप यहाँ देख सकते हैं अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं शालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है-

15-09-2024 से होगी वर्ग-2 की काउंसलिंग 

1. विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषयमान से, जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। अंग्रेजी, गणित, हिन्दी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान के अतिशेष शिक्षकों को, शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 15.09.2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक का निर्धारण कर सूचित किया जाएगा।

14-09-2024 तक दे सकते हैं दावा-आपत्ति अभ्यावेदन 

2. अतिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है कृपया सर्वसंबंधितों को सूचित करें कि अतिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 14.9.2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8 एवं 6 से 8 के ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं उनमें यदि एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं है तो उन्हें अतिशेष नहीं किया गया है। अर्थात ऐसे विद्यालयों में अलग अलग विषय के शिक्षकों की उपलब्धता होने पर चाहे वे किसी भी विषय के हों अतिशेष नहीं दर्शाया गया है। सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त होने पर एवं हिन्दी विषय का शिक्षक होने पर उसे अतिशेष नहीं किया गया है।

4. जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 14.9.2024 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगें तथा संबंधित को निराकरण की सूचना देंगें।

5. निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रेकार्ड के साथ दिनांक 14.9.2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगें। विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य दिनांक 14.9.2024 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगें।

6. चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर अतिशेष शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होगें। ऐसे शिक्षक जो संभाग के अन्य जिलों का चयन करेंगें सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके नाम की प्रविष्ट other district की शीट पर की जाएगी। यह कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.9.2024 को प्रातः 11 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा। अन्य जिले का विकल्प भी मेरिट कम में ही आवंटित होगा।

7. जिलों में वर्ग-2 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लेखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल/कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का भली-भांति अवलोकन कर सकें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जावें।

8. अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा -

वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग (पहले उच्च श्रेणी शिक्षक उसके बाद माध्यमिक शिक्षक)

8.1 सर्वप्रथम अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जावेगा। विषयमान से काउंसलिंग की जाएगी। काउसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषयमान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा।

8.2 तदुपरांत अतिशेष माध्यमिक शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

8.3 अतिशेष शिक्षकों की संभागवार सूची उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की पृथक-पृथक गूगलशीट में शेयर की गई है। इसी गूगलशीट में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा।

15-09-2024 को काउंसलिंग शेड्यूल 

9. अन्य जिलों का चयन करने वाले लोक सेवकों की प्रविष्टि के बाद काउंसलिंग दिनांक 15.9.2024 को प्रातः ठीक 11:00 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार रहेगा -

विषय उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षक
अंग्रेजी गणित, हिन्दी, संस्कृत 11.00 से 12.00 2.00 से 4,00
समाजिक विज्ञान 12.00 से 1.30 4.00 से 5.00

जो उपरोक्तानुसार चरणों में कमशः सम्पादित की जाएगी एवं समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर है उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट-1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी। 

10. प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेगे।

11. संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाईन काउंसलिंग करेंगें। समस्त संयुक् संचालक एक webex लिंक जिलों के साथ शेयर करेगें। 

12. राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत् रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर स एक अन्य webex के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुडी रहेगी । संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय-समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराएँगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

>>> Sulplus UDT List : अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षकों की सूची यहाँ देखिए. 

>>> Surplus MS Teachers List : अतिशेष माध्यमिक शिक्षकों की सूची यहाँ देखिए.

ऑनलाइन जारी होंगे पदस्थापना आदेश 

13. काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशेष शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाऐगे।

14. जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 17.09.2024 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड एवं सॉफ्टकापी में संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

Transfer orders of Surplus Teachers - अतिशेष शिक्षकों के ट्रान्सफर आर्डर अपलोड, ट्रान्सफर आर्डर यहाँ से डाउनलोड कीजिए

Surplus Teachers Link - MP Education Portal पर School DISE Code से देखें अतिशेष  शिक्षकों की जानकारी,   साथ ही जानिए अतिशेष शिक्षक सम्बन्धी नियम क्या है?

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