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Probation period of New Teachers - नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति सम्बन्धी आदेश जारी, पूरी जानकारी यहाँ देखिये

नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति सम्बन्धी आदेश

Probation period of Newly Appointed Teachers - नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति सम्बन्धी आदेश जारी, पूरी जानकारी यहाँ देखिये

Order regarding ending the probation period of newly appointed teachers

जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नव नियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने हेतु निर्देश जारी किये हैं.

शिक्षकों की परिवीक्षा समाप्ति, मध्यप्रदेश शिक्षक आदेश 2025, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, जनजातीय कार्य विभाग, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षक सेवा नियमितीकरण, दिव्यांग शिक्षक नियम, परिवीक्षा काल समाप्ति आदेश.

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश आदेश नव नियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने हेतु निर्देश क्रमांक क्र./शिक्षा स्था.3/739/2025/9184 भोपाल दिनांक 01/05/2025 इस प्रकार है -

उच्च माध्यमिक/ माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 एवं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर अक्टूबर 2021 से 2023 तक प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई हैं। यह नियुक्तियाँ "मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018 एवं यथा संशोधित 24 फरवरी 2020 के नियम 14 के अंतर्गत तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गई है। तीन वर्ष पूर्ण होने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये  -

1. परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की जाये जिसमें सहायक आयुक्त, सहायक संचालक एवं एक हायर सेकेण्ड्री प्राचार्य रहेगें। 

2. इस समिति के समक्ष परिवीक्षा अवधि से संबंधित समस्त विषयों के प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। 

3. समस्त शिक्षक निर्धारित प्रपत्र में परिवीक्षा अवधि समाप्ति के लिए आवेदन संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष परिवीक्षा की अवधि मान्य की जायेगी। आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट-1 अनुसार है। 

4. संकुल प्राचार्य परिवीक्षाधीन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणीकरण करेगें । प्रमाणीकरण मुख्यतः निम्नानुसार कार्यालयीन दस्तावेजों के आधार पर किया जाये :-

4.1 शिक्षक ने परिवीक्षा अवधि में नियमित रूप से कार्य किया हो, कोई दीर्घकालीन अवकाश (मातृत्व अवकाश को छोड़कर) नहीं लिया गया हो। वेतन देयक से पुष्टि करना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण से अन्य जिले में उपस्थित हुआ है तो पूर्व जिले से उसके अवकाश एवं वेतन देयक की पुष्टि की जायेगी। 

4.2 शिक्षक की नियुक्ति न्यायालीयन प्रकरण में पारित अतंरिम आदेश के क्रम में स्थगन पर नहीं हो। स्थगन पर कार्यरत शिक्षक की परिवीक्षा अवधि न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम निराकरण तक लंबित रहेगी। 

4.3 शिक्षक के विरुद्ध कोई शिकायत/जाँच/नियुक्ति से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो। 

4.4 नव नियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अवधि की गोपनीय चरित्रावली संतोषजनक हो । 

4.5 शिशुपालन अवकाश यदि लिया गया हो तो उसकी अवधि को स्पष्ट करेगें।

4.6 दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि उनकी दिव्यांगता श्रेणी वही हो जिस श्रेणी में नियुक्ति हुई हो, तथा दिव्यांगता 40 प्रतिशत एवं स्थायी हो। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग एवं आयुक्त, जनजातीय कार्य से जारी निर्देशों के क्रम में दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त शिक्षकों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांगता श्रेणी/प्रतिशत/स्थायी एवं अस्थायी के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही इस श्रेणी के शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति संबंधी कार्यवाही की जाये। दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनका दिव्यांगता परीक्षण लंबित है अथवा माननीय न्यायालय के क्रम में स्थगन पर हो अथवा जिनके संबंध में अंतिम कार्यवाही शेष है उन प्रकरणों पर अंतिम निराकरण होने पर विचार किया जाए। 

4.7 अन्य कोई तथ्य / कारण जिसके आधार पर पात्रता न हो। 

5. संकुल प्राचार्य द्वारा सभी शिक्षकों की जानकारी का प्रमाणीकरण कर संकलित जानकारी पृथक-पृथक पदवार परिशिष्ट-2 पर अंकित प्रपत्र में संकलित कर उसके साथ संबंधित द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं बिन्दु कमांक 4.1 से 4.7 तक की जानकारी के दस्तावेज एवं प्रपत्र में निर्धारित प्रमाणीकरण के साथ पूर्ण जानकारी सहायक आयुक्त, को प्रस्तुत की जायेगी । 

6. जिला स्तरीय समिति उपरोक्त मापदण्ड के आधार पर परीक्षण कर पात्रता का निर्धारण करेगी। 

7. पात्रता का निर्धारण करते समय शिशु पालन अवकाश के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2015 के अनुसार सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के 38 ग (4) ख अनुसार निराकरण किया जायेगा । 

"यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथापि विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।" अतः उक्त निर्देश के अनुसार परिवीक्षा अवधि का निर्धारण किया जाएगा। 

8. पात्रता निर्धारण उपरांत शिक्षक के धारित पद/संवर्ग अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाएगी -

8.1 प्राथमिक शिक्षक जिला स्तरीय समिति के परीक्षण उपरांत पात्र शिक्षकों के परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश सहायक आयुक्त, द्वारा जारी किये जायेंगे । 

8.2 माध्यमिक शिक्षक जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर समस्त दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव संभागीय उपायुक्त को भेजा जाएगा। संभागीय स्तर पर संभागीय उपायुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की जायेगी जिसमें जिले के प्रकरणों के लिए उस जिले के सहायक आयुक्त, भी सम्मिलित रहेंगे। समिति के परीक्षण उपरांत पात्र माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा समाप्ति आदेश संभागीय उपायुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे। 

8.3 उच्च माध्यमिक शिक्षक समिति के परीक्षण उपरांत संभागीय उपायुक्त द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु आयुक्त, जनजातीय कार्य को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। आयुक्त, जनजातीय कार्य स्तर पर परीक्षण कर पात्र उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा समाप्ति के आदेश जारी किए जायेंगे । 

9. "मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018 एवं यथा संशोधित 24 फरवरी 2020 के नियम 14 के अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में असफल होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि के लिए तृतीय वर्ष के अनुसार ही स्टायपेंड देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर, परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त लोकसेवक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

10. समस्त सहायक आयुक्त, जिला स्तर से उपरोक्त दिशा निर्देश एवं नियमानुसार कार्यवाही कर 02 मई 2025 तक संभागीय उपायुक्त, को प्रस्ताव उपलब्ध करायें । 

11. समस्त संभागीय उपायुक्त, माध्यमिक शिक्षक की परिवीक्षा समाप्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर 09 मई 2025 तक आदेश जारी कर पालन प्रतिवेदन विशेष वाहक के द्वारा आयुक्त, जनजातीय कार्य को उपलब्ध कराएं। 

12. उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु, सहायक आयुक्त, द्वारा 02 मई तक संभागीय उपायुक्त को एवं संभागीय स्तर पर परीक्षण कर अनुशंसा सहित, जिलावार (संकलित प्रपत्र सहित) शिक्षकवार नस्ती तैयार कर 13 मई 2025 तक विशेष वाहक से आयुक्त, जनजातीय कार्य को भेजना सुनिश्चित करेंगें । 

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