शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता गैर-शैक्षणिक कार्यों में, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश निर्देश।
शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक कार्यों मेंड्यूटी |
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कोविड 19 के संकट से प्रदेश और देश गुजर रहा है इसमें शिक्षक संवर्ग स्वेच्छा एवं प्रशासनिक आदेशों से कोविड 19 के संक्रमण के प्रभाव को रोकने में अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा के साथ कर रहा है.
अनुविभागीय दण्डाधिकारी मनावर जिला धार द्वारा शिक्षकों की ड्यूटी शमशान घाट में कोविड संक्रमित शवों के दाह संस्कार व अस्थि विसर्जन की निगरानी जैसे वीभत्स कार्य में लगाई गई। शिक्षक संगठन ने इसका विरोध किया.
ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एशोसिएशन (TWTA MP) के अध्यक्ष श्री डी. के सिंगोर ने कहा कि “यह ड्यूटी बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं बिना फण्ट लाइन वर्कर घोषित किये ली जा रही है एवं यह कार्य शिक्षकीय दायित्वों के बिलकुल विपरीत है”
जानकारी मिली है कि कलेक्टर धार द्वारा उक्त आदेश पर रोक लगा दी गई है.
पूर्व में भी शिक्षकों की इस तरह अन्य कार्यों में लगाए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाए जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश जारी किये थे.
शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता गैर-शैक्षणिक कार्यों में, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश |
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शिक्षकों की ड्यूटी सामूहिक विवाह, शौचालयों के गढ्ढे खोदने में नहीं लगाई जा सकती
सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश
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