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Adhyapak Samvarg Samuh Bima Yojna - नवीन शिक्षक संवर्ग के लिए मध्यप्रदेश समूह बीमा सह बचत योजना 2003 का लाभ सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश जारी.

 Madhya Pradesh Group Insurance cum Savings Scheme 2003

नवीन शिक्षक संवर्ग के लिए मध्यप्रदेश समूह बीमा सह बचत योजना 2003 का लाभ सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश जारी.
अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति के बाद शिक्षकों को मिलेगा मध्यप्रदेश कर्मचारी बीमा सह बचत योजना का लाभ.

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति उपरांत सेवा शर्तों के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक एफ 1-14 / 2019 / 20-1 भोपाल, दिनांक 27.07.2019 के सन्दर्भ में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने कमांक एफ 1-14 / 2019 / 20-1 भोपाल, दिनांक  22/05/2020 द्वारा निर्देश जारी किए.



Madhya Pradesh Group Insurance cum Savings Scheme 2003
नवीन शिक्षक संवर्ग के लिए मध्यप्रदेश समूह बीमा सह बचत योजना 2003 का लाभ सुनिश्चित करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश. आप यह जानकारी septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं. योजना के सम्बन्ध में पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए, आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी.

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार है -
विभागीय संदर्भित पत्र द्वारा अध्यापक संवर्ग के संविलियन शिक्षकों का म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अनुक्रम में नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्त उपरान्त सेवा शर्ते जारी की गई है। उक्त सेवा शर्तो की कंडिका-2.10 अनुसार नवीन संवर्ग के शिक्षकों के लिए मध्यप्रदेश समूह बीमा सह बचत योजना 2003 के यथा संशोधित प्रावधान प्रभावशील होने संबंधी उल्लेख है।
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2/ मध्यप्रदेश समूह बीमा सह बचत योजना 2003 का लाभ प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ 15/27/2002 / ई-4 दिनांक 05.02.2003, 19.06.2003 एवं 04.07.2003 आगे यथा संशोधित के प्रकाश में नियमानुसार कार्य की जानी थी। इस संबंध में मैदानी अधिकारियों को अनुश्रवित करे और बीमा संबंधी उन्हें लाभ हो, यह सुनिश्चित करें।

3/ अतः उक्त योजना का लाभ समस्त शिक्षकों को प्राप्त हो सुनिश्चित किया जाए तथा इस हेतु समस्त प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए।

मध्यप्रदेश कर्मचारी समूह बीमा सह बचत योजना 2003 क्या है?
मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 लागु की गई है, इसके लिए कर्मचारियों के वेतन में से GIS (Group Insurance Scheme) के लिए अंशदान कटोत्रा किया जाता है.

कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 में अंशदान की राशि, इस योजना के लाभ, योजना में शामिल होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र, नामिनेशन प्रपत्र आदि के साथ योजना की पूरी जानकारी आप आप यहाँ क्लिक करके या नीचे दी गई लिंक से  प्राप्त कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश


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