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MP Education : School Open Order - कक्षा 10 वी एवं 12 वी की नियमित कक्षाएँ लगेगी, स्कूल शिक्षा विभाग (Education Department) मध्यप्रदेश शासन ने जारी किया आदेश


School Open Order - कक्षा 10 वी एवं 12 वी की नियमित कक्षाएँ लगेगी, स्कूल शिक्षा विभाग (Education Department) मध्यप्रदेश शासन ने जारी किया आदेश  

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.11.2020 द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक बंद रखे जाने एवं कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु माता-पिता / अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय में आने की अनुमति प्रदान की गई है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन दिनोंक 30.09.2020 के आधार पर कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय आदेश दिनॉक 28.11.2020 के अनुक्रम में शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभ एवं संचालन करने के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 44-4/2019/20-2 भोपाल दिनांक 15/12/2020 द्वारा समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गए है :-

कक्षा 10 वी व 12 वी के लिए -  बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे।

SOP का पालन एवं माता-पिता / अभिभावकों की सहमति जरुरी - विद्यालय विद्यार्थियों को इस रीति से आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय मे विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक न हो ताकि एस.ओ.पी. का पालन किया जा सके। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता-पिता / अभिभाषकों की सहमति पर निर्भर होगा। माता-पिता / अभिभाषकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।

कक्षा 9 वी व 11 वी के लिए - कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के सबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

ऑनलाइन कक्षाएँ जारी रहेगी -  समय-समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाईन /  दूरस्थ शिक्षण अध्यापन की महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में बना रहेगा जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाईन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते है, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

Teachers & School Staff की उपस्थिति -  प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ शत प्रतिशत उपस्थित होंगे।

छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के सम्बन्ध में -  छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावासो को खोले जाने की अनुमति नही होगी। आवासीय विद्यालय डे-स्कूल के रूप में खोले जा सकेगें।

सामूहिक गतिविधियों पर रोक - विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियों, खेलकूद, स्वीमिंग पूल इत्यादि गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जाये।

School Bus से परिवहन के सम्बन्ध में -  यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है बसो / अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और बसो / अन्य परिवहन वाहनो का 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जायेगा।

सुरक्षा सम्बन्धी गाइड लाइन और SOP का पालन अनिवार्य -  स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी / गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा।

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