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DPI New order on two degrees in one session एक सत्र में दो डिग्री पर DPI का नया आदेश

एक डिग्री स्वाध्यायी / पत्राचार तथा दूसरी डिग्री नियमित होने पर ; दोनों डिग्री स्वाध्यायी / पत्राचार / दूरस्थ शिक्षा से होने पर ; एटीकेटी के कारण

एक सत्र में दो डिग्री पर DPI आदेश (DPI order on two degrees in one session)

एक सत्र में दो डिग्री के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश आदेश क्र. / यू.सी.आर. / सी / 134/ नियो./2022 / 777 भोपाल, दिनांक 19.04.2022 इस प्रकार है –

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अन्तर्गत प्रावधिक रूप से चयनित / प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किये गये प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.03.2022 में एक साथ दो डिग्री अर्जित करने के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक नियोजन अन्तर्गत संचालनालय द्वारा एक सत्र में दो उपाधि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार प्रकरण मान्य किये जाते हैं :

एक डिग्री स्वाध्यायी / पत्राचार तथा दूसरी डिग्री नियमित होने पर 

एक डिग्री स्वाध्यायी / पत्राचार / दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी।

दोनों डिग्री स्वाध्यायी / पत्राचार / दूरस्थ शिक्षा से होने पर 

दोनों डिग्री स्वाध्यायी / पत्राचार / दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। 

एटीकेटी के कारण एक सत्र अंकित होने पर 

परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में दो नियमित डिग्रीयों अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है किन्तु ऐसी स्थिति, एटीकेटी की अंकसूची में अंकित सत्र / वर्ष के कारण हो रही है, तो ऐसे प्रकरणों में भी अभ्यर्थिता मान्य होगी।

सत्र विलम्ब होने की स्थिति में 

विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलम्ब से सम्पन्न होने / सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलम्ब से सम्पन्न होने की स्थिति में दो नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण-दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। 

उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर सकेगें।

एक सत्र में दो डिग्री पर डी पी आई आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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